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image   यूनियन रूफ़ टॉप सोलर योजना (यूआरटीएस)

  1. उद्देश्य :
  • केवल आवासीय उद्देश्यों हेतु आरटीएस (रूफ़ टॉप सोलर) से संबद्ध ग्रिड की स्थापना के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा.
  • ऐसे व्यक्तियों जिनके पास अपना स्वतंत्र आवास है और इस आवास के एवज में किसी भी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिया गया है, के लिए 10 KW प्लांट का रूफ़ टॉप सोलर सिस्टम से संबद्ध ग्रिड की स्थापना.
  • यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगी.
  1. पात्र संस्थाएं / उधारकर्ताओं :
  • आवास ऋण योजना के अंतर्गत पात्र निवासी भारतीय नागरिक और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) [भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) एवं विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) को एनआरआई माना जाएगा] भी यूआरटीएस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे.
  • उनके पास अपना स्वतंत्र आवास होना चाहिए और इस आवास के एवज में किसी भी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिया गया हों.
  • एकल या परिवार के अन्य पात्र सदस्य के साथ संयुक्त रूप से. परिवार के सदस्य आवास ऋण योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए.
  • यदि संपत्ति को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है तो संपत्ति जिसके लिए ऋण का आवेदन किया गया है, के सभी प्रस्तावित सह-स्वामियों को अनिवार्य रूप से ऋण के लिए आवेदक होंगे.
  • आवास हेतु ऋण के नए ग्राहकों के लिए यूआरटीएस ऋण आवास ऋण की मंजूरी के साथ मंजूर किया जा सकता है. हालांकि, यूआरटीएस ऋण का संवितरण केवल संपत्ति के निर्माण कार्य की समाप्ति / कब्जा और प्रतिभूति के धारण के बाद ही किया जाएगा.
  • यूआरटीएस ऋण लेने वाले मौजूदा आवास ऋण के आवेदक के लिए, उनके आवास ऋण की किश्त के भुगतान का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और आवास ऋण खाते में कोई भी अतिदेय बकाया नहीं होना चाहिए अर्थात पिछले 6 माह की अवधि के दौरान खाता एसएमए श्रेणी में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए.
  1. आयु :
  • आवेदक की न्यूनतम प्रवेश आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
  • वेतनभोगी एवं अवैतनिक वर्ग के दोनों उधारकर्ताओं के लिए पुनर्भुगतान हेतु अधिकतम अनुमत आयु 75 वर्ष है.
  • इसलिए, ऐसे व्यक्ति जिनके पास 60 वर्ष की आयु के बाद भी नियमित आय का स्रोत है, को 60 वर्ष की आयु के बाद भी पुनर्भुगतान करने की अनुमति है.
  • केवल ऐसे आवेदकों जिनकी आय को ऋण के पुनर्भुगतान हेतु विचार किया गया है, के संबंध में ही अधिकतम आयु एवं ऋण अवधि के नियमों का निर्धारण किया जाएगा.
  • उदाहरण के लिए : ऋण के लिए पिता एवं पुत्र का संयुक्त आवेदक होने की दशा में, पुनर्भुगतान क्षमता / पात्र ऋण राशि की गणना के लिए केवल पुत्र की आय पर ही विचार किया जाएगा. ऐसे मामलों में, केवल पुत्र की आयु के अनुसार ही अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि निश्चित की जाएगी
  1. ऋण की प्रमात्रा:
  • प्रति व्यक्ति ऋण की अधिकतम प्रमात्रा परियोजना लागत (एमएनआरई से अनुमोदित डीलर के अनुसार) का 75 या रु.10.00 लाख है, इनमें जो भी कम हों, जो उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के अधीन होगा. 
  1. मार्जिन :
  • इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ता को परियोजना लागत के 5% का योगदान करना होगा.
  1. सब्सिडी :
  • 3 KW के रूफ़ टॉप सोलर की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40% सब्सिडी और 3 KW से 10 KW तक के लिए 20% सब्सिडी.

नोट : एमएनआरई द्वारा प्रदत किसी भी प्रकार की केपिटल सब्सिडी को मार्जिन के रूप में लिया जाएगा.


सुविधा का प्रकार

परियोजना लागत

अधिकतम ऋण संघटक

मार्जिन / उधारकर्ता अंशदान

सब्सिडी (एमएनआरई द्वारा)

सावधि ऋण

उपकरण एवं स्थापना लागत

परियोजना लागत का 75% या रु. 10.00 लाख (जो भी कम हों)

परियोजना लागत का 5%

स्थापना हेतु रु.3.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए 40% सब्सिडी,

रु.3.00 लाख से रु.10 लाख तक की परियोजना लागत के लिए 20% सब्सिडी,

  1. ब्याजदर:
  • यूनियन होम योजना के अनुदेश परिपत्र : 02646-2021 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार लागू.

ऋण राशि की सीमा

सिबिल स्कोर

एलटीवी (%)

ब्याजदर

वेतनभोगी

अवैतनिक

पुरुष

महिला

पुरुष

महिला

रु. 10.00 लाख तक

>=700

<=80

ईबीएलआर + 0.05%

ईबीएलआर

ईबीएलआर + 0.10%

ईबीएलआर + 0.05%

>80 एवं <=90

ईबीएलआर + 0.10%

ईबीएलआर + 0.05%

ईबीएलआर + 0.20%

ईबीएलआर + 0.15%

=600 एवं <700

<=80

ईबीएलआर + 0.10%

ईबीएलआर + 0.05%

ईबीएलआर + 0.20%

ईबीएलआर + 0.15%

>80 एवं <=90

ईबीएलआर + 0.20%

ईबीएलआर + 0.15%

ईबीएलआर + 0.30%

ईबीएलआर + 0.25%

<600

<=80

ईबीएलआर + 0.35%

ईबीएलआर + 0.30%

ईबीएलआर + 0.45%

ईबीएलआर + 0.40%

>80 एवं <=90

ईबीएलआर + 0.45%

ईबीएलआर + 0.40%

ईबीएलआर + 0.55%

ईबीएलआर + 0.50%

  • नोट : यदि होम ऋण के साथ आवेदन किया गया है तो -
  • महिला उधारकर्ताओं के लिए 5 बीपीएस की छूट लागू होगी बशर्ते उपर्युक्त उल्लेखित सभी श्रेणियों के ईबीएलआर की न्यूनतम सीमा, सीआरई होम ऋणों को छोडकर .
  • 5 बीपीएस की छूट का यह लाभ केवल महिला उधारकर्ता के एकल/संयुक्त स्वामित्व वाले आवास के लिए लागू हों.
  1. अधिस्थगन:
  • केवल इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 6 माह की अवधि या डिस्कोम द्वारा स्थापना हेतु लिया गया समय, इनमे जो भी कम हों.
  1. पुनर्भुगतान अवधि :

20 वर्षों की ईएमआई या आवास ऋण के अंतर्गत निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि, जो भी पहले हों. 

  • मंजूरी शर्तों के अनुसार अधिस्थगन अवधि के दौरान ग्राहक ब्याज चुकाने या किश्त के भुगतान का विकल्प चुन सकता है. हालांकि, कृषि या संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के लिए, ऐसे सभी मामलों में ईएमआई के बजाय समान त्रैमासिक किश्त (ईक्यूआई) की अनुमति है और ब्याज मासिक आधार पर वसूला जाएगा, जैसा अन्य रिटेल लेंडिंग योजनाओं के मामलों में है.
  • अधिस्थगन अवधि के बाद, यदि कोई, उधारकर्ता को मूल ऋण राशि के लिए निर्धारित ईएमआई/ईक्यूआई के जरिये ऋण का भुगतान करना होगा. अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज अदा करना आवश्यक है.
  • यदि उधारकर्ता अपने साधनों से एकमुश्त भुगतान करता है तो शेष राशि और शेष अवधि के लिए ईएमआई/ईक्यूआई निर्धारित की जाएगी. इससे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा.
  • उधारकर्ता अन्य भुगतान पद्धति जैसे वृद्धिशील ऋण चुकौती सुविधा, एकमुश्त बड़ा अंतिम भुगतान, लचीला ऋण किश्त योजना (एफ़एलआईपी) एवं एकबारगी भुगतान और आवास ऋण भुगतान पद्धति का भी चयन कर सकते है.
  1. प्रतिभूति :
  • प्राथमिक प्रतिभूति : बैंक के लिए रूफ़ टॉप सोलर/आस्तियों का दृष्टिबंधक.
  • संपार्श्विक प्रतिभूति : (इस योजना के अंतर्गत रु.1.00 लाख से अधिक ऋण के लिए लागू)

हमारे ऋण ग्राहक के लिए मौजूदा आवास का मोर्टगेज

या

हमारे ऋण ग्राहक के अलावा अन्य के लिए एलआईसी की सरेंडर मूल्य, एनएससी, एफ़डी आदि का असाइनमेंट / धारणाधिकार या आवास का मोर्टगेज जो ऋण मूल्य को 100% कवर करता हों.

  1. गारंटी :
  • यदि यूआरटीएस ऋण जो रु.1.00 लाख से अधिक है, के साथ होम ऋण लिया गया है तो होम ऋण के सह-आवेदक / गारंटीकर्ता मान्य होंगे.
  • एचयूएफ़ को आवेदक/सह-आवेदक के रूप में शामिल करने (डिविएशन के अंतर्गत) की दशा में, सभी मुख्य भागीदार अपनी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटीकर्ता रहेंगे.

एनआरआई के मामले में, बैंक को स्वीकार्य एक/दो स्थानीय निवासी भारतीय (जीवनसाथी के अलावा) को गारंटीकर्ता के रूप में लिया जाए. हालांकि, ऋण के लिए जहां सह-आवेदक (जीवनसाथी के अलावा) निवासी भारतीय है, गारंटीकर्ता की आवश्यकता नहीं है.

  1. बीमा
  • उधारकर्ता द्वारा बैंक के नियमों के अनुसार यूआरटीएस का बीमा किया जाए.
  • कुल बीमा ऋण राशि का कम-से-कम 110% होना चाहिए.

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