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1. प्रारंभिक सूचना 1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यूटी के जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे देश में लागू है. यह अधिनियम सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जबाबदेही बढ़ाने के लिये सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण की जानकारी तक आम जनता की पहुंच बनाने के लिये यह अधिनयम बनाया गया है.
2. किस प्रकार की सूचना मांगी जा सकती है? 2.1 सूचना से तात्पर्य है रिकार्ड, दस्तावेज. मीमो, ई-मेल, सम्मति, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, सिंवदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, इलैक्ट्रानिक फार्म में रखी गयी डाटा सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना जो लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती हो, सहित किसी रूप में सामग्री.
3. सूचना कौन मांग सकता है? 3.1 जनता का कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करके और हिंदी, अंग्रेजी या प्रचलित स्थानीय भाषा में अनुरोध भेजकर सूचना प्राप्त कर सकता है. यह आवश्यक नहीं है सूचना मांगने वाला व्यक्ति, सूचना मांगे जाने का उद्देश्य बताये.. धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना मांगने के आवेदन के साथ रु. 10/- (दस रुपये केवल) का आवेदन शुल्क होना चाहिये जो नकद या यूनियन बैंक आप इंडिया के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या पे आर्डर के रुप में हो सकता है. शुल्क के नकद भुगतान के लिये नकदी बैंक की किसी निकटवर्ती शाखा में जमा की जा सकती है और उसके भुगतान की रसीद आवेदन के साथ लगायी जा सकती है. धारा 7 ( आवेदनों का निपटान) की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्निलिखित दर से नकद या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या पे आर्डर के जरिये शुल्क लिया जायगा और उसकी रसीद प्रदान की जायगी : 1. प्रतिलिपि किये गये या लिखे गये ए-4 ए3 आकार के प्रत्येक कागज के लिये रु. 2/- प्रति कागज. 2. बड़े आकार के कागज की प्रतिलिपि के लिये वास्तविक व्यय. 3. नमूनों या मॉडल के लिये वास्तविक व्यय. 4. रिकार्ड के निरीक्षण के लिये : 4.1 पहले घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं 4.2 उसके बाद प्रत्येक पंद्रह मिनट या उसके किसी अंश के लिये रु. 5/-का शुल्क धारा 7 की उप धारा (5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिये नकद या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या पे आर्डर के जरिये शुल्क लिया जायगा और उसकी रसीद प्रदान की जायगी. a. सीडी या फ्लॉपी में सूचना देने के लिये -> रुपये पंद्रह प्रति सीडी या फ्लॉपी. b. मुद्रित रूप में सूचना देने के लिये c. उस प्रकाशन के लिये तय मूल्य या d. प्रकाशन में सारांश की फोटोकापी के लिये रु. 2 प्रति पृष्ठ.
4. सूचना का अधिकार क्या है ? 4.1 इस अधिकार का तात्पर्य है
5. सूचना किसके पास उपलब्ध होगी ? 5.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्षेत्र में अपने क्षेत्र महाप्रबंधकों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया है. उनके नियंत्राधीन सूचनाओं के लिये व्यक्ति उनको आवेदन कर सकते हैं 5.2 केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक, विधिक सेवाएं प्रभाग, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पद पर नामित हैं तथा केंद्रीय कायालय के विभागों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं के लिये व्यक्ति उनको आवेदन कर सकते हैं. 5.3 इस अधिनयम के अंतर्गत हमारे कार्यपालक निदेशक अपीलीय अधिकारी हैं. नामित अधिकार द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर या प्रदत्त सूचना से सूचना प्राप्त करने वाले के संतुष्ट न होने की स्थित में अनुरोध करने के इच्छुक व्यक्ति हमारे कार्यपालक निदेशक को पत्र लिखकर अपील कर सकते हैं.
6. सूचना देने की अवधि 6.1 इस अधिनियम में सूचना देने या अधिनियम में दिये गये आधारों पर आवेदन रद्द करने की सूचना देने के लिये आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि तय की गयी है. मांगी गयी सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो तो सूचना आवेदन मिलने के 48 घंटे में उपलब्ध करायी जायगी.
7. अपील 7.1 सीपाईओ के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति या जिसको निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय न मिला हो. 30 दिन में अपील कर सकता है. यह अपील अपीलीय अधिकारी को की जायगी. 7.2 सामान्यत: अपील की निर्णय अपील प्राप्ति के 30 दिन के अंदर या अपील की सुनावई करने वाले प्राधिकारी द्वारा समय सीमा बढ़ाये जाने पर अपील फाइल करने के 45 दिन में कर दिया जायगा.
8. प्रकटन से छूट प्राप्त सूचनाएं 8.1 अधिनियम की धारा 8 में हमारे ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गयी है जिनका सार्वजनिक कार्यकलाप से कोई संबंध या हित नहीं है या जिसके प्रकटन से उनकी निजता का अवांछित उल्लंघन होता हो. अत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों के कार्यकलापों के बारे में सूचना देने से इस आधार पर मना कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्रकटन से अधिनियम की धारा 8I1)(j) के अनुसार उनकी निजता का अवांछित उल्लंघन होता है. .
9. बैंक से संबंधित सामान्य सूचनाएं 9.1 हमारी वेबसाइट unionbankofindia.com हमारे शाखा नेटवर्क , उत्पादों के ब्यौरे, इंटरनेट बैंकिंग आदि के बारे प्रचुर सूचनाएं उपलब्ध हैं. व्यक्ति अतिरिक्त जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं.
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