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image  यूनियन सोलर

क्र. सं.

मानदंड

योजना के दिशानिर्देश

1.         

  उद्देश्य

अखिल भारतीय स्तर पर मौजूदा व्यावसायिक उपयोग (कैप्टिव खपत) के लिए लागत बचत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से रूफटॉप/ग्राउंड माउंटेड सोलर इकाइयों के स्थापना हेतु एमएसएमई/व्यावसायिक उद्यमों को वित्तपोषित करना.

2.         

  पात्रता

ए.     एचयूएफ के अतिरिक्त गठन पर ध्यान दिए बिना सभी व्यावसायिक उद्यम (व्यक्तिगत/ स्वामित्व/साझेदारी/कंपनी/ट्रस्ट/एसोसिएशन आदि).  

बी. व्यक्तिगत/स्वामित्व संबंधी मामले में सीआईसी स्कोर न्यूनतम 700 होना चाहिए.

सी. सोलर इकाई की स्थापना ग्रिड कनेक्टेड होनी चाहिए एवं क्षेत्राधिकार वाले डिस्कॉम/सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआईजी) से नेट मीटरिंग व्यवस्था/साइट व्यवहार्यता अनुमोदन होना चाहिए.   

डी. नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की स्थापना के पश्चात बिजली लागत में बचत, विषयगत योजना के अंतर्गत लिए गए सावधि ऋण की मासिक चुकौती दायित्व को कवर करनी चाहिए.

ई. इस योजना के तहत केवल ऑनसाइट परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाना है.

एफ. संपत्ति, जहां सोलर इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है वह उधारकर्ता के स्वामित्व में होनी चाहिए या उधारकर्ता के पास संपत्ति पर पट्टा अधिकार (नवीनीकरण के विकल्प सहित) हो, जो ऋण की अवधि को कवर करें.

जी. मौजूदा उधारकर्ता के मामले में, खाता मंजूरी के समय अतिदेय या एसएमए के तहत नहीं होना चाहिए.  

3.         

सुविधा/उद्देश्य

रूफटॉप/ग्राउंड माउंटेड सोलर इकाइयों की खरीद एवं स्थापना हेतु सावधि ऋण.  

4.         

मात्रा

न्यूनतम: रु. 10 लाख से अधिक  

अधिकतम: रु. 8.00 करोड़

(इस योजना के तहत न्यूनतम क्षमता 10-20 किलोवाट एवं अधिकतम क्षमता 2 मेगावाट वाली सोलर इकाइयां को वित्तपोषित किया जाना है).

5.         

मूल्यांकन

उपस्कर की लागत पर न्यूनतम मार्जिन को कम करके बनाई जाने वाली/खरीद संपत्ति की लागत के रूप में सीमा तय की जाएगी.

6.         

मार्जिन

 

20%. 35% से अधिक के संपार्श्विक कवरेज वाले प्रस्तावों के मामले में, संबंधित मंजूरी प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम मार्जिन को 15% तक कम किया जा सकता है.   

7.         

प्रतिभूति

प्राथमिक: सावधि ऋण से सृजित सभी आस्तियां.

 

संपार्श्विक:  

ए)     उधारकर्ताओं (मौजूदा/नए) द्वारा अपने व्यवसाय हेतु हमारे बैंक के साथ ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने एवं विषयगत योजना के तहत सावधि ऋण प्राप्त करने के मामले में मौजूदा प्रतिभूतियों पर विधिवत नकारात्मक ग्रहणाधिकार प्राप्त करने की स्थिति में किसी अतिरिक्त संपार्श्विक पर जोर नहीं दिया जाएगा.

बी) बैंक के लिए नए ग्राहक के मामले में, बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड का पालन करने वाले मामलों के लिए कोई संपार्श्विक नहीं. अन्यथा, खाता को शून्य संपार्श्विक के साथ सीजीटीएमएसई (प्रभार उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा) के तहत कवर किया जा सकता है और/या सीजीटीएमएसई के तहत कवर नहीं किए गए एक्सपोजर के लिए न्यूनतम 25% संपार्श्विक दिया जाना है.

8.         

चुकौती

3 महीने की अधिकतम अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में चुकाया जाना है. 

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.


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