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1.
पात्रता
हमारी शाखा/कार्यालय परिसर के भू-स्वामी (हमारे बैंक को पट्टे पर दिए गए आवासीय फ्लैट/घर सहित)
संपत्ति के मालिक (वाणिज्यिक/आवासीय) जिन्होंने उक्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, डाकघर एवं सरकारी विभागों को किराए पर दिया है.
संपत्ति के मालिक (वाणिज्यिक/आवासीय/आईटी पार्क/ मॉल/औद्योगिक क्षेत्र/एसईजेड में संपत्ति) जिन्होंने उक्त को अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों/ बहुराष्ट्रीय कंपनियों/संस्थानों/निजी क्षेत्र के बैंकों आदि को किराए पर दिया है.
2.
उद्देश्य
छोटी से लंबी अवधि की जरूरतों के लिए या किसी अन्य आवश्यकता के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है.
हालांकि, बैंक की उधार नीति और/या आरबीआई द्वारा समय-समय पर निषिद्ध उद्देश्यों/गतिविधियों के लिए वित्त पर विचार नहीं किया जाएगा.
3.
वित्त की मात्रा
योजना के तहत स्वीकृत की जा सकने वाली प्रति पार्टी अधिकतम सीमा की गणना बैंक को उपलब्ध अधिकतम 120 महीने तक की शुद्ध किराया राशि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, जो निम्न के अधीन है:
अवशिष्ट/प्रभावी पट्टा अवधि के लिए शुद्ध किराये की आय का 75% अर्थात सकल किराया रहित (प्राप्त अग्रिम किराया + संपत्ति कर + टीडीएस + पट्टेदार के अन्य वैधानिक देय)
या
संपत्ति के मूल्य का 75%
ऋण (लागू ब्याज दर एवं ऋण की निर्धारित अवधि पर) जिसे लागू प्राप्य किराया से वसूल किया जा सकता है/चुकाया जा सकता है इनमें से जो भी कम हो [पट्टा किराये का प्रतिभूतिकरण एवं 120 महीने तक की असमाप्त लीज अवधि के पश्चात की चुकौती पर भी योजना की शर्तों के अनुसार विचार किया जा सकता है.]
4.
प्रसंस्करण शुल्क
i) रु. 5.00 करोड़ तक: 0.50% + जीएसटी
ii) रु. 5 करोड़ से अधिक एवं रु. 50 करोड़ तक: 0.25% + जीएसटी
iii) रु. 50 करोड़ से अधिक: 0.50% + जीएसटी
5.
प्रतिभूति/गारंटी
ए. रु. 1.00 लाख तक निर्बंध आधार पर.
बी. रु. 1.00 लाख से अधिक - संपत्ति का बंधक, जिसके संबंध में किराया को ऋण में लिया जाता है. यदि उक्त संपत्ति की प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है, तो वैकल्पिक संपत्ति के बंधक की अनुमति है. हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संपत्ति का:
स्पष्ट एवं विपणन योग्य स्वत्वाधिकार है एवं संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा शेष नहीं होना चाहिए.
पूर्ण स्वामित्व के रूप में होना चाहिए.
वैकल्पिक संपत्ति का मूल्य ऋण राशि के 150% से कम नहीं होना चाहिए.
सी. अन्य ऋणभार योग्य प्रतिभूतियां जैसे एनएससी, बैंक की अपनी जमाराशि, एलआईसी पॉलिसियां आदि जिनका मूल्य ऋण राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त है, से भी प्राप्त किया जा सकता है.
डी. भवन की अवशिष्ट आयु ऋण की अवधि से कम से कम 5 वर्ष अधिक होनी चाहिए.
6.
अधिस्थगन
कोई अधिस्थगन की अनुमति नहीं है. चुकौती संवितरण के अगले महीने से शुरू हो जाएगी.
7.
चुकौती
पट्टे की असमाप्त अवधि के भीतर या 120 महीनों के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, संपूर्ण निवल किराया राशि (सकल किराया - आनुपातिक प्राप्त अग्रिम किराया - संपत्ति कर टीडीएस - पट्टेदार की अन्य वैधानिक देय राशि) के उपयोग द्वारा 120 महीने तक ऋण चुकाया जा सकता है.
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