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1.
पात्रता
पेशेवरों (जैसे सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आर्किटेक्ट/चिकित्सा पेशेवर आदि) सहित विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में शामिल सभी सूक्ष्म उद्यम इस योजना के तहत पात्र होंगे.
2.
उद्देश्य
पूंजी संपत्ति और/या कार्यशील पूंजी विपणन संबंधी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को आवश्यकता आधारित सावधि ऋण/नकद ऋण सीमा/सम्मिश्र ऋण.
सावधि ऋण/नकद ऋण सीमा/सम्मिश्र ऋण केवल आय उत्पन्न करने वाली लघु व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाएगा एवं उपभोग उद्देश्यों के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा.
3.
वित्त की मात्रा
- आवश्यकता आधारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए रु. 10.00 लाख तक की अधिकतम सीमा स्वीकृत की जा सकती है. मुद्रा ऋण को एक्सपोजर के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है.
शिशु
ऋण राशि रु. 50,000/- तक
किशोर
ऋण राशि रु. 50,000 से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक
तरुण
ऋण राशि रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक
4.
मार्जिन
यूनियन मुद्रा के तहत न्यूनतम मार्जिन निम्नानुसार है:
शिशु ऋण श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए 5%.
किशोर ऋण श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए 10%.
तरुण ऋण श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए 25%.
5.
ब्याज दर
ब्याज दर हमारे बैंक के मौजूदा ब्याज दर परिपत्र के अनुसार होगी.
कृषि संबद्ध गतिविधियों के तहत पीएमएमवाई खातों के मामले में ब्याज दर / सीजीएफएमयू के तहत कवर किए गए पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.
6.
दस्तावेजीकरण शुल्क
एकसमान रु. 500 + वास्तविक स्टांप शुल्क, यदि कोई हो (तुरंत देय व्यय की वसूली बैंक द्वारा की जानी है).
7.
सुविधा
सम्मिश्र ऋण. सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी (निधि आधारित)
8.
प्रतिभूति/गारंटी
प्राथमिक: बैंक के वित्त से सृजित सभी परिसंपत्तियां दृष्टिबंधक/बंधक के रूप में बैंक के पक्ष में ऋणभारित की जाएंगी.
गारंटी
सभी उधारकर्ता(ओं), प्रमोटर निदेशकों, मालिक, फर्म के भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी.
कोई तृतीय पक्ष गारंटी नहीं ली जाएगी, क्योंकि ऋण सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत कवर किया जाना है.
9.
चुकौती
i) कार्यशील पूंजी:
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन 12 महीने. ब्याज की वसूली जब देय हो तब की जानी है.
ii) सावधि ऋण:
ए. 6 (छह) महीनों की अधिकतम अधिस्थगन अवधि सहित समान मासिक किस्तों में 84 महीने की अधिकतम अवधि के भीतर चुकाया जाना है. अधिस्थगन की अवधि को विवेकपूर्ण ढंग से अनुमति दी जानी चाहिए. फिनेकल में चुकौती अनुसूची का उल्लेख हमेशा ईएमआई के रूप में किया जाना चाहिए.
बी. परियोजना/गतिविधियों के नकदी प्रवाह और सृजित परिसंपत्ति के उत्पादक जीवनचक्र का मूल्यांकन करने के पश्चात शाखाएं ऋण के लिए छोटी अवधि हेतु स्वीकृति दे सकती हैं.
iii) चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में की जाएगी.
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