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image  यूनियन एमएसएमई सुविधा

क्र. सं.

मानदंड

योजना के दिशानिर्देश

1.

पात्रता

एमएसएमई के तहत विनिर्माण/सेवाएँ/व्यापार गतिविधियों में शामिल सभी इकाइयां वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र हैं.

इस योजना के तहत सट्टा/रियल एस्टेट गतिविधियों में शामिल उद्यम वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं.

2.

उद्देश्य

ए. व्यावसायिक गतिविधियों हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकता आधारित (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) जरूरतों को पूरा करने के लिए.

बी. स्वयं के व्यवसाय में उपयोग हेतु मियादी ऋण निम्नानुसार है:

व्यवसाय परिसर की खरीद/ निर्माण / नवीनीकरण, कारखाने/ कार्यालय/ दुकान/ गोदाम/ प्लांट एवं मशीनरी/ उपकरण आदि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पात्र हैं.

व्यवसाय के लिए कंप्यूटर, एयर-कंडीशनर, फर्नीचर एवं फिक्स्चर जैसे उपकरणों की खरीद और अन्य अचल संपत्तियां जैसे वाणिज्यिक वाहन. 

कोई अन्य प्रयोजन जिससे व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से बैंक के वित्त से परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है. 

3.

सुविधा

मियादी ऋण और/या कार्यशील पूंजी (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित)

एमएसएमई सेवा उद्यमों (अर्थात अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवरों जैसे डॉक्टर, सीए आदि) को सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में कार्यशील पूंजी की सुविधा, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5.00 करोड़ है. ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए विनिर्माण एवं व्यापार खातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

4.

मात्रा

न्यूनतम: रु. 10 लाख से अधिक

अधिकतम: रु. 50.00 करोड़ तक [ओवरड्राफ्ट – रु. 5.00 करोड़]

5.

मार्जिन

एफ़बीडबल्यूसी

20% [स्टॉक (डेड स्टॉक को छोड़कर) एवं 90 दिनों तक बुक डेब्ट्स]

एनएफ़बीडबल्यूसी

ए. एनएफ़बीडबल्यूसी – 25% (नकद/एफ़डीआर)

बी. ऋण शक्तियों के प्रत्यायोजन नीति के अनुसार साख पत्र एवं बैंक गारंटी के मार्जिन में कमी को प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है.

मियादी ऋण

प्लांट एवं मशीनरी / उपकरण: 25%

भूमि एवं भवन / अन्य: 35%

6.

चुकौती

कार्यशील पूंजी [सीसी/ओडी]: ऑन डिमांड

मियादी ऋण: बैंक के मौजूदा ऋण नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार.

7.

प्रतिभूति कवरेज

प्राथमिक: बैंक के वित्त से सृजित सभी परिसंपत्तियां दृष्टिबंधक/बंधक आदि के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रभारित की जाएंगी.

प्रतिभूति कवरेज:

ए. अचल संपत्तियां (भूमि एवं भवन) और/या अन्य तरल संपत्तियां जैसे एनएससी/केवीपी/जमा/एलआईसी पॉलिसियों के अभ्यर्पण/अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण राशि का न्यूनतम 75% (ओडी सुविधा के लिए 125%) पर प्रतिभूति कवरेज हेतु विचार किया जा सकता है.

बी. सभी एमएसएमई (व्यापार सहित) के लिए योजना के तहत पूर्वोक्त मियादी ऋण हेतु प्रतिभूति कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वयं के व्यवसाय में उपयोग हेतु मियादी ऋण से प्राप्त अचल संपत्ति (पूरी तरह से निर्मित एवं अधिग्रहण हेतु तैयार और बंधक के लिए तैयार) के मूल्य पर विचार किया जा सकता है अर्थात निर्मित दुकान/कार्यालय/गोदाम की खरीदी हेतु मियादी ऋण के लिए कोई अतिरिक्त संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होगी.

सी. कृषि संपत्ति/शैक्षणिक संस्थानों/अस्पताल संपत्तियों/धार्मिक ट्रस्टों की प्रतिभूति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. 

डी. केवल मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से परिभाषित तरल प्रतिभूतियों के लिए 1.50 गुणा वेटेज पर विचार किया जा सकता है.

8.

इन-बिल्ट टॉप अप ऋण

शाखाएँ/स्वीकृति प्राधिकारी आवश्यकता आधारित इन-बिल्ट टॉप अप ऋण की स्वीकृति पर विचार कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारित सीमा (मियादी ऋण, गैर-निधि आधारित/निधि आधारित कार्यशील पूंजी) का 20% है, जो अधिकतम रु. 5.00 करोड़ के अध्यधीन है.

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.


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