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1. उद्देश्य
1.1 मेधावी छात्रों को मेडिकल/ इंजीनियरिंग/ प्रबंधन पाठ्यक्रम में स्नातक / स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए.
2. छात्र के लिए योग्यता
2.1 भारतीय नागरिक होना चाहिए
2.2 कृषक समुदाय से संबंधित होने के साथ, आय के प्राथमिक स्रोत (कुल आय का 50% से अधिक ) कृषि संबद्ध गतिविधि से होना चाहिए.
2.3 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हो
2.4 न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं.
2.5 छात्र के माता-पिता को अनिवार्य रूप से सह-आवेदक के रूप में शामिल होना होगा. विवाहित व्यक्ति के मामले में सह-आवेदक पति/पत्नी/ माता-पिता / सास- ससुर हो सकते हैं.
3. पात्र पाठ्यक्रम**
3.1 केवल एनएएसी से मान्यता प्राप्त संस्थान या एनबीए से मान्यता प्राप्त संस्थान या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या केन्द्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान से मेडिकल/ इंजीनियरिंग/ प्रबंधन पाठ्यक्रम में स्नातक / स्नातकोत्तर शिक्षा. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया( एमसीआई) से चिकित्सीय पाठ्यक्रम अनुमोदित होने चाहिए.
4. पाठ्यक्रम के बाद के वर्षों में ऋण
4.1 ऐसे पात्र छात्रों जिन्होने पाठ्यक्रम के बाद के वर्षों में बैंक से संपर्क किया है, के लिए शिक्षा ऋण पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते छात्र ने किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान से प्रारम्भिक वर्षों के लिए ऋण न लिया हो.
5. मात्रा
5.1 मार्जिन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित वित्त पर विचार किया जाएगा.
5.2 योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रमात्रा रु.7.50 लाख से अधिक होना चाहिए.
5.3 योजना के अंतर्गत अधिकतम प्रमात्रा देश में अध्ययन के लिए रु.15.00 लाख और विदेशी अध्ययन के लिए रु.30.00 लाख होगा.
6. मार्जिन
6.1 भारत में अध्ययन – 5%
6.2 विदेश में अध्ययन – 15%
7. मान्य खर्चे
7.1 कॉलेज / विद्यालय / विश्वविद्यालय को देय ट्यूशन शुल्क
7.2 हॉस्टल/मैस प्रभार
7.3 परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
7.4 छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम
7.5 पुस्तके/उपकरण/यंत्र/वर्दी की खरीद हेतु
7.6 रियायती दर से कप्यूटर/लैपटाप/ की खरीद, यदि पाठ्यक्रम की खरदी हेतु आवश्यक है.
7.7 विदेश में अध्ययन हेतु यात्रा व्यय
7.8 पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अन्य आवश्यक खर्च जैसे अध्ययन दौरा, परियोजना कार्य, थीसिस आदि.
8. पुनर्भुगतान अवधि
8.1 अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष (पाठ्यक्रम एवं अधिस्थगन अवधि के बाद) होगी.
8.2 पुनर्भुगतान के लिए मासिक किस्त (ईएमआइ) की गणना करते समय अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज ( यदि नहीं लिया गया) को मूल राशि में जोड़ा जाएगा..
9. ब्याज दर
9.1 हमारी नवीनतम ब्याज दरों को जानने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
9.2 यदि पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के दौरान, अर्थात पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले नियमित रूप से ब्याज दिया जाता है, तो छात्र ब्याज छूट के लिए पात्र है.**
10.प्रतिभूति
10.1 कृषि भूमि का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मोर्टगेज निम्न के अधीन है :
10.1.1 कृषि संबंधी संपत्तियों को शिक्षा ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, केवल ऐसे राज्यों में जहां कृषि गतिविधियों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए कृषि भूमि को मोर्टगेज के रूप में स्वीकार करने की अनुमति है
10.1.2 संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार्य कृषि भूमि उचित रूप से सीमाबद्ध होना चाहिए और आसानी से आवाजही होनी चाहिए एवं विपणन योग्य होनी चाहिए.
11.बीमा
11.1 ऋण की राशि के अनुरूप छात्र का जीवन बीमा अनिवार्य है.
**अधिक जानकारी के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें**
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