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कस्टम हायरिंग गतिविधि/स्वयं से कृषिकार्य के अंतर्गत कृषि उद्देश्यों के लिए नए ड्रोन के वित्तपोषण हेतु नई योजना - "यूनियन किसान पुष्पकयोजना की शुरूआत

विस्तृत योजना सुविधाओं का उल्लेख निम्नलिखित है:

अखिल भारतीय स्तर पर कस्टम हायरिंग गतिविधि/स्वयं से कृषिकार्य के अंतर्गत कृषि उपयोग के लिए नए ड्रोन की खरीद के लिए

उद्देश्य

कस्टम हायरिंग गतिविधि/स्वयं से कृषिकार्य के अंतर्गत कीटनाशी, उर्वरकों, टिड्डी-रोधी छिड़काव, कृषि भूमि की मैपिंग आदि जैसे कृषि उपयोगों के लिए उपकरणों/सहायक उपकरणों के साथ नए ड्रोन की खरीद हेतु

शाखाएं जहां लागू है

भारत में सभी शाखाएं

पात्रता

आवेदक वैयक्तिक/संयुक्त व्यक्तिगत किसान/स्वामित्व/साझेदारी/कंपनियां/सहकारी समितियां, एफपीओ/एफपीसी आदि होंगे जो कस्टम हायरिंग गतिविधि/स्वयं से कृषिकार्य से संबंधित कार्य से जुड़े हैं। संयुक्त वैयक्तिकों के मामले में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। कस्टम हायरिंग केंद्र/हाईटेक हब भी कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के तहत ब्याज अनुदान लाभ/सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु पात्र होंगे।

वैयक्तिकों के मामले में, आवेदक के पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से या किसी अधिकृत रिमोट विमानचालक प्रशिक्षण संस्थान से रिमोट विमानचालक लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। संयुक्त वैयक्तिकों के मामले में, कम से कम एक व्यक्ति के पास उपर्युक्त लाइसेंस और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

अन्य गठनों के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना है कि कृषि प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्ति के पास उपर्युक्त लाइसेंस और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इस संबंध में उधारकर्ता से एक उपयुक्त वचन-पत्र प्राप्त किया जाना है। शाखा को ड्रोन संचालित करने वाले संबंधित व्यक्ति का डीजीसीए से जारी लाइसेंस की प्रति तथा शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि जैसे विवरण भी प्राप्त करनी चाहिए।

मौजूदा उधारकर्ता, जिन्होंने ट्रैक्टर/हार्वेस्टर/पावर टिलर आदि की खरीद के लिए कृषि यंत्रीकरण के तहत किसी भी ऋण की खरीद के लिए हमारे बैंक से ऋण प्राप्त किया है और समय पर चुकौती कर रहा है/चुकौती किया है, तो उन्हें योजना के तहत वित्त पोषण में वरीयता दी जा सकती है।

आवेदक की बाजार में अच्छी साख होनी चाहिए।

किसान की आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संयुक्त वैयक्तिकों (दो से अधिक नहीं) के मामले में, कम से कम एक व्यक्ति के लिए आयु मानदंड का पालन किया जाना चाहिए। अन्य के लिए कोई विशिष्ट आयु मानदंड का पालन नहीं किया जाएगा।

मार्जिन

अन्य उपकरण तथा सहायक उपकरण सहित इकाई लागत का 25% (बीमा और एएमसी को परियोजना लागत का हिस्सा माना जा सकता है)

ऋण की राशि

कोटेशन के आधार पर इकाई लागत (सहायक उपकरण तथा उपकरण सहित) का अधिकतम 75 % बशर्ते अधिकतम 2 ड्रोनों की खरीद के लिए अधिकतम ₹12.00 लाख।

ऋण का प्रकार

सावधि ऋण

प्रतिभूति

ऋण सीमा

प्रतिभूति

₹20.00 लाख तक की अधिकतम ऋण राशि

प्राथमिक प्रतिभूति:

बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक।

संपार्श्विक प्रतिभूति:

संपार्श्विक प्रतिभूति के बदले में पात्र उधारकर्ताओं को सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए।

सीजीटीएमएसई कवरेज उपलब्ध नहीं होने के मामले में, भूमि का बंधक अथवा नकद/अर्थसुलभ संपार्श्विक (भूमि की स्वीकृत मूल ऋण राशि के 100% से अधिक होना चाहिए) अनिवार्य है।

मूल्यांकन

गतिविधि से उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुमानित नकद प्रवाह के आधार पर

चुकौती की अवधि

अधिकतम 3 वर्ष की चुकौती अवधि और ब्याज/किस्त का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना है, जिसमें अधिकतम 3 महीने की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है। जहां भी आवश्यक हो, विवेकपूर्ण तरीके से अधिस्थगन अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए।

अदायगी

मार्जिन राशि के साथ ऋण राशि का भुगतान सीधे डीलरों या आपूर्तिकर्ताओं को केवल एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना चाहिए। उधारकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिल / चालान प्राप्त किए जाने चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। संवितरण के बाद निरीक्षण किया जाना चाहिए और रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए ।

अन्य दिशानिर्देश

केवल नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) प्रमाणित/अनुमोदित ड्रोन को ही कृषि छिड़काव करने की अनुमति होगी।

केवल डीजीसीए प्रमाणित पायलटों को ही कृषि ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी।

ड्रोन का संचालन करने वाले व्यक्ति को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होना है और एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना है, जब तक कि नियमों के तहत एक विशिष्ट पहचान संख्या की आवश्यकता से छूट न दिया गया हो। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का अभिप्राय मानव रहित विमानों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए डीजीसीए द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

ड्रोन का संचालन करने वाले व्यक्ति को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी ड्रोन नियम-2021 या समय-समय पर जारी ऐसे अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना है।

चूंकि कस्टम हायरिंग इकाइयों को एआईएफ योजना के तहत कवर करने का प्रस्ताव है, सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी निधि योजना के तहत इकाई को कवर करने के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

सरकार से प्राप्त किसी भी अनुदान/सब्सिडी को कार्यान्वयन एजेंसियों के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा।

संवितरण बाद निरीक्षण / अनुवर्ती कार्रवाई:

संवितरण बाद निरीक्षण शाखाओं द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का अंतिम उपयोग, उधारकर्ता द्वारा सहायक उपकरण की खरीद और व्यवसाय/व्यवहार्यता अध्ययन के अर्थशास्त्र में परिकल्पित गतिविधि को परिचालन में लाया गया है। संवितरण से पहले, सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं जैसे दस्तावेज़ीकरण आदि को पूरा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निर्धारित चुकौती सारणी के अनुसार ऋण की किस्त और ब्याज की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए और यदि नियत तारीख से 30 दिनों की अवधि तक वसूल नहीं किया जाता है, तो खाते की पहचान एसएमए -0 के रूप में की जानी चाहिए। यदि किश्तें और ब्याज का बकाया आगे और 30 दिनों तक रहता है, तो इसे एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऋण खाते में अनियमितताएं खतरनाक प्रकृति की हैं, तो इसमें त्वरित और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

ऋण खातों को एसएमए/एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत करते समय शाखाओं/कार्यालयों को उपर्युक्त दिशानिर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। ऋण खातों को मानक श्रेणी में रखने हेतु किश्त/ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। एनपीए खातों के मामले में, खातों को अपग्रेड करने के लिए कटाई के मौसम के दौरान अतिदेय राशि की वसूली के लिए गहन प्रयास किए जाने चाहिए।

सेवा शुल्क

सेवा शुल्क पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार

विशेष निर्देश

ड्रोन की पूरी लागत के लिए बैंक क्लॉज के साथ उधारकर्ता के नाम पर व्यापक रूप से बीमा किया जाना चाहिए, और संबंधित पॉलिसी का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

डीजीसीए या संबंधित प्राधिकरण जैसे कि कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय आदि द्वारा समय-समय पर जारी ड्रोन परिचालन को नियंत्रित करने वाले किसी भी अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है।

खरीदे गए कृषि उपकरणों पर बैंक का नाम पेंट से लिखा जाना चाहिए या स्टिकर चिपकाया जाना चाहिए ।

कृषि सावधि ऋण पर लागू अन्य सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाना है।

"कृषि, वानिकी, गैर-फसल क्षेत्रों, आदि में फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का और मिट्टी एवं फसल पोषक तत्वों के छिड़काव हेतु ड्रोन अनुप्रयोग" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को क्षेत्र पदाधिकारियों के लाभ और अनुपालन के लिए इस नोट के साथ अनुबंध-I के रूप में संलग्न किया गया है।

किराए पर लेने की प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी और उन्नत ड्रोनों के अपेक्षित राजस्व का मॉडल लागत लाभ विश्लेषण अनुबंध-II में संलग्न है।

ऐसे मामले जहां इकाई राज्य / केंद्र सरकार आदि से सब्सिडी के लिए पात्र है, वहां शाखाओं / क्षे.का. / क्षे.म.प्र.का. को दिशा-निर्देश हेतु "अंतिम भाग में देय अनुदान को जोड़ने और हटाने के लिए नई अनुकूलित प्रक्रिया" पर आईसी 02914-2021 दिनांक 23.11.2021 और "सब्सिडी खाते खोलने और विविध सब्सिडी खातों में संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)” पर आईसी 02715-2021 दिनांक 27.07.2021 का संदर्भ लिया जाना है।


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