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क्र. सं.
मानदंड
1.
उद्देश्य
जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई की आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने हेतु.
2.
पात्रता
ए. उद्यम पंजीकरण के साथ विनिर्माण/सेवा/व्यापार गतिविधियों में शामिल सभी एमएसएमई इकाइयां.
बी. इकाई केवल एकल बैंकिंग व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाती हैं.
सी. आंतरिक क्रेडिट रेटिंग सीआर-1 से सीआर-4 प्राप्त करने वालों के लिए
डी. उधारकर्ता के पास जीएसटी अधिनियम के तहत अपेक्षित पंजीकरण अर्थात अनंतिम पंजीकरण (फॉर्म जीएसटीआरईजी-25) या अंतिम पंजीकरण (फॉर्म जीएसटीआरईजी-06) होना चाहिए.
ई. नई स्थापित एमएसएमई इकाइयों, जहां न्यूनतम 3 महीने (मासिक रिटर्न) के लिए या न्यूनतम एक तिमाही (तिमाही रिटर्न) के लिए जीएसटी रिटर्न को दाखिल करना आवश्यक है, के अपवाद सहित पिछले 12 महीने का जीएसटी रिटर्न (या तो मासिक या वार्षिक रिटर्न) दाखिल किया होना चाहिए.
एफ. जीएसटी रिटर्न में उल्लिखित बिक्री के सापेक्ष चालू/सीसी खातों में कुल कारोबार (टर्नओवर) का न्यूनतम 80% होना चाहिए.
3.
सुविधा
कार्यशील पूंजी (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित)
4.
मात्रा
न्यूनतम: रु. 10 लाख से अधिक
अधिकतम: रु. 5.00 करोड़
5.
मूल्यांकन
जीएसटी रिटर्न और/या खाते में किए गए कुल कारोबार (टर्नओवर) के अनुसार बिक्री पर आधारित वार्षिक अनुमानित कुल कारोबार का 30%.
6.
मार्जिन
20%
7.
प्रतिभूति
प्राथमिक: स्टॉक एवं बही ऋण का दृष्टिबंधक
संपार्श्विक: 50% से प्रारंभ, आंतरिक रेटिंग और सीएमआर से संबंध.
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.
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