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क्र. सं.
मानदंड
विवरण
1.
उद्देश्य
ए. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की श्रेणी में उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष योजना तैयार की है. यह योजना क्रियाशील/चालू एमएसएमई के प्रमोटर (रों) को सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है जो दवाबग्रस्त हैं जैसे एसएमए -2 एवं एनपीए.
बी. इस योजना को 'दवाबग्रस्त परिसंपत्ति निधि - दवाबग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण' के रूप में नामित किया गया है और जिस ऋण उत्पाद के लिए योजना के तहत गारंटी प्रदान की जाएगी, उसे गौण ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का नाम दिया गया है, जिसे हमारे बैंक में पुनः गौण ऋण के लिए यूनियन क्रेडिट गारंटी योजना (यूसीजीएसएसडी) के रूप में नामित किया गया है.
सी. यूसीजीएसएसडी योजना के उद्देश्य: एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में गौण-ऋण सहायता प्रदान करने हेतु गौण ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना हेतु गारंटी कवरेज प्रदान करना है. 90% गारंटी कवरेज योजना/ट्रस्ट से और शेष 10% संबंधित प्रमोटर (रों) से आएगा.
2.
पात्र उधारकर्ता
ए. यह योजना उन एमएसएमई के लिए लागू है जिनके खाते यथा 01.01.2016 को मानक रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मानक खातों के रूप में या एनपीए खातों के रूप में नियमित परिचालित रहे हैं.
बी. इस प्रस्तावित योजना के तहत धोखाधड़ी / जानबूझकर चूककर्ता खातों पर विचार नहीं किया जाएगा.
सी. एमएसएमई इकाइयों के प्रमोटरों को वैयक्तिक ऋण प्रदान किया जाएगा.
डी. यह योजना उन एमएसएमई इकाइयों के लिए मान्य है जो दवाबग्रस्त हैं, अर्थात यथा 30.04.2020 को एसएमए-2 एवं एनपीए खाते के रूप में हैं और बैंक के मूल्यांकन के अनुसार वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो सकते हैं.
3.
वित्त की मात्रा
इस योजना के तहत, विपत्तिकालीन एमएसएमई इकाइयों के प्रमोटर (रों) को प्रमोटर की हिस्सेदारी (इक्विटी प्लस ऋण) के 50% तक या रु. 75 लाख इनमें से जो भी कम हो, की ऋण सुविधा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह वैयक्तिक ऋण लाभार्थी के मूल ऋण से अधिक नहीं होगा.
इसके अतिरिक्त, इक्विटी की गणना वित्तीय वर्ष की अंतिम उपलब्ध लेखापरीक्षित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के आधार पर की जाएगी.
4.
चुकौती
ए. गौण-ऋण सुविधा की अधिकतम अवधि गारंटी प्राप्त करने की तिथि या 31 मार्च, 2021 इनमें से जो भी पहले हो, से 10 वर्षों की होगी.
बी. चुकौती की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी. मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष (अधिकतम) की अधिस्थगन अवधि होगी. 7वें वर्ष तक केवल ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
सी. जबकि योजना के तहत गौण-ऋण पर ब्याज को नियमित रूप से (मासिक) चुकाना आवश्यक होगा, मूलधन (ब्याज सहित) 36 समान मासिक किस्तों में अधिस्थगन के पूरा होने के पश्चात अधिकतम 3 वर्षों के भीतर चुकाया जाएगा.
डी. उधारकर्ता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क/जुर्माने के ऋण के पूर्व-भुगतान की अनुमति है.
5.
प्रतिभूति/गारंटी
बैंक द्वारा स्वीकृत गौण-ऋण सुविधा, गौण-ऋण सुविधा की समग्र अवधि के लिए मौजूदा सुविधाओं के तहत वित्तपोषित मौजूदा परिसंपत्तियों का दूसरा रैंक/ऋणभार होगा.
गारंटी: मौजूदा प्रतिभूति / प्रमोटरों का व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी / प्रतिष्ठान/ समूह प्रतिष्ठान / गारंटरों का विस्तार, जैसा लागू हो.
6.
मार्जिन
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