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image यूनियन आयुष्मान प्लस

क्र. सं.

मापदंड

योजना के दिशानिर्देश

1.

पात्रता

  • अस्पताल/क्लीनिक/नर्सिंग होम/डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथोलोजी लैब आदि.
  • 25 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य चिकित्सक

2.

उद्देश्य/सुविधा

  • परिसर की खरीद/निर्माण/नवीनीकरण/विस्तार/आधुनिकीकरण, उपकरण एवं एम्बुलेंस की खरीद के लिए सावधि ऋण
  • कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए नकदी ऋण (सीसी)

3.

मात्रा

अधिकतम: रु. 100.00 करोड़ (सावधि ऋण+कार्यशील पूंजी)

4.

मार्जिन

  • उपकरण – 15%
  • भूमि/निर्माण/नवीनीकरण – 35%

(वित्तपोषित भूमि की लागत परियोजना लागत की 50% से अधिक नहीं होगी)

5.

प्रभार

लागू प्रसंस्करण प्रभार में 50% की रियायत. अन्य प्रभार बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार.

6.

संपार्श्विक प्रतिभूति

  • यदि सीजीटीएमएसई के तहत कवर किया गया है तो शून्य.
  • सीजीटीएमएसई/सीजीटीएमएसई के हाइब्रिड मॉडल के तहत कवर नहीं किए गए एक्सपोजर के लिए 25%.
  • बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले स्थापित अस्पतालों को स्टैंडअलोन उपकरण वित्तपोषण के लिए किसी संपार्श्विक/सीजीटीएमएसई कवरेज की आवश्यकता नहीं है.

7.

अवधि

स्टैंडअलोन उपकरण के लिए 6 महीने तक की अधिस्थगन सहित अधिकतम 84 महीने एवं परियोजना वित्त के मामले में, डीसीसीओ से 1 वर्ष की अधिस्थगन सहित 180 महीने तक की अधिकतम अवधि की अनुमति है.

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.


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