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क्र. सं.
मानदंड
1.
पात्रता
ए. नए ऋण सहायता के लिए पात्र इकाइयां हैं:
वैक्सीन विनिर्माण
वैक्सीन एवं प्राथमिक चिकित्सा डिवाइस के आयातक/आपूर्तिकर्ता
अस्पताल/औषधालय
पैथोलॉजी लैब
वेंटिलेटर्स के निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता
वैक्सीन एवं कोविड संबंधी ड्रग्स के आयातक
कोविड संबंधित लॉजिस्टिक्स फर्म आदि
बी. अस्पतालों के अतिरिक्त हेल्थकेयर सेवाओं के विनिर्माण एवं आपूर्ति में शामिल अन्य सभी इकाइयां.
सी. स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के निर्माण/सेवा कार्य में शामिल परिस्थितिकी तंत्र.
2.
उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं को तैयार करने के लिए किया जाना है.
3.
सुविधा
सावधि ऋण, नकद ऋण, आयात साख पत्र, बैंक गारंटी
4.
वित्त की मात्रा
न्यूनतम: रु. 10.00 लाख से अधिक
अधिकतम: रु. 100.00 करोड़
5.
मूल्यांकन
ऋण नीति के अनुसार
6.
मार्जिन
सावधि ऋण
25% (उपकरण एवं वाहन की खरीद के लिए 15%)
नकद ऋण
स्टॉक एवं बुक-डेब्ट्स पर 25% (डीपी गणना के लिए 90 दिनों तक के बीडी की गणना की जाएगी)
साख पत्र/बैंक गारंटी
25% (नकद/एफ़डीआर मार्जिन)
7.
शुल्क
प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य शुल्क लागू शुल्क का 50%
8.
ब्याज दर
आईसी क्र. 2621-2021 दिनांक 24.05.2021 के अनुसार
एमएसएमई न्यूनतम ईबीएलआर + 2.00% से 2.50%
अन्य न्यूनतम एमसीएलआर + 2.00% से 2.50%
9.
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूति बैंक के वित्त से निर्मित संपत्तियां.
संपार्श्विक सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर न किए जाने की स्थिति में 25% सरफेसी अनुपालित मूर्त प्रतिभूतियां.
10.
चुकौती
सावधि ऋण की चुकौती 10 वर्षों में करनी है, जिसमें अधिकतम अधिस्थगन अवधि अस्पताल/नर्सिंग/होम/क्लीनिक के निर्माण के मामले में 18 महीने एवं केवल उपकरण वित्तपोषण के मामले में 6 महीने तक शामिल है.
कार्यशील पूंजी: ऑन डिमांड
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