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क्र. सं.
मानदंड
1.
पात्रता
ए. पर्यटन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों / संघ प्रशासित राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित / पंजीकृत पर्यटक गाइड.
बी. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित / पंजीकृत पर्यटन हितधारक.
सी. पात्र उधारकर्ता ईसीएलजीएस या एलजीएससीएटीएसएस के तहत सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं. यदि पात्र उधारकर्ता पहले ही ईसीएलजीएस 1.0 या 1.0 (विस्तार) या 3.0 या 3.0 (विस्तार) के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे मामलों में, एलजीएससीएटीएसएस योजना के तहत कवरेज हेतु आवेदन करने से पूर्व ईसीएलजीएस के तहत देय को समाप्त / भुगतान किया जाना है.
डी. इसी प्रकार, यदि कोई पात्र उधारकर्ता ने एलजीएससीएटीएसएस के तहत सहायता राशि प्राप्त की है, तो ईसीएलजीएस के तहत कवरेज हेतु आवेदन करने से पूर्व एलजीएससीएटीएसएस के तहत देय को समाप्त / भुगतान किया जाना है.
ई. अन्य बैंकों के साथ बैंकिंग करने वाले उधारकर्ता इस योजना के तहत वित्तपोषण हेतु पात्र नहीं हैं. ऐसे उधारकर्ता मौजूदा बैंकों के साथ आवश्यकता आधारित ऋण सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. तथापि, किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ उधार संबंध नहीं रखने वाले व्यक्ति / संस्थाएं इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे.
एफ़. इस योजना के तहत पात्र बने रहने के लिए खाते की क्रेडिट रेटिंग सीआर-1/ यूबीआई-1 से सीआर-5/यूबीआई-5 के बीच या न्यूनतम क्रेडिट स्कोरिंग 60% होनी चाहिए.
2.
उद्देश्य
पात्र यात्रा एवं पर्यटन हितधारकों को राहत प्रदान करने के लिए अर्थात कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित देनदारियों का निर्वहन करने एवं व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करना.
3.
सुविधा
मियादी ऋण
4.
मात्रा
यात्रा एवं पर्यटन हितधारकों के मामले में प्रत्येक को अधिकतम रु. 10.00 लाख और पर्यटक गाइड के मामले में प्रत्येक को अधिकतम रु. 1.00 लाख.
5.
मार्जिन
शून्य
6.
चुकौती
प्रथम संवितरण की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष, जिसमें मूलधन चुकौती पर 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है. (अधिस्थगन अवधि के दौरान भी डेबिट किए जाने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा)
7.
ब्याज दर
ईबीएलआर + 1.00%, अधिकतम सीमा 7.95% प्रति वर्ष सहित.
8.
प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य शुल्क
9.
प्रतिभूति
प्राथमिक: बैंक के वित्त से सृजित सभी परिसंपत्तियां बैंक के पक्ष में और एनसीजीटीसी की ओर से दृष्टिबंधक आदि के माध्यम से भी प्रभारित की जाएंगी.
संपार्श्विक प्रतिभूति: शून्य.
10.
गारंटी
एनसीजीटीसी के कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र [एलजीएससीएटीएसएस] के लिए विषयगत योजना के तहत स्वीकृत ऋण 100% गारंटी कवरेज के साथ ऋण गारंटी योजना के तहत कवर किया जाएगा.
लिमिटेड कंपनी/ट्रस्ट/सोसाइटी के वित्तपोषण के मामले में एवं साझेदारी फ़र्मों, निदेशकों/ट्रस्टी/सदस्यों के वित्तपोषण के मामले में उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं में व्यक्तिगत, सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी.
11.
योजना की वैधता
विषयगत योजना के तहत ऋण दिनांक 31.03.2023 तक या एनसीजीटीसी द्वारा एलजीएससीएटीएसएस के अंतर्गत रु. 250 करोड़ की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक स्वीकृत किए जा सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.
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