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क्रमांक
पैरामीटर
दिशानिर्देश
1
ऋण गारंटी लागत
इस वित्तपोषण सुविधा से ऋण गारंटी निधि न्यास के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए रु.2.00 करोड़ तक के ऋण के लिए पात्र उधारकर्ताओं हेतु ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। एफपीओ के मामले में डीए और एफडब्ल्यू की एफपीओ प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निर्मित सुविधा से ऋण गारंटी का लाभ लिया जा सकता है।
परिवर्धन
हालांकि, एआईएफ के तहत क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए एफपीओ भी पात्र हैं।
2
सामुदायिक कृषि आस्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं
(i) जैविक निविष्टियों का उत्पादन
(ii) जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां
(iii) स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी अवसंरचना
(I) व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ-साथ किसान समुदायों जैसे एफपीओ, पीएसीएस, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों, एफपीओ संघों, एसएचजी के संघों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों आदि के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं, समुदाय के लाभ के लिए हैं।
a) खेती / उपज स्वचालन
b) ड्रोन की खरीद, खेत में विशेष सेंसर लगाना, कृषि में ब्लॉकचेन और एआई आदि लगाना।
c) रिमोट संवेदन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे स्वचालित मौसम स्टेशन, जीआईएफ एप्लिकेशन के माध्यम से कृषि सलाहकार सेवाएं।
(II) केवल एफपीओएस, पीएसीएस, एसएचजी, जेएलजी, सहकारिता, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारिता संघ, एफपीओएस संघ, एसएचजी के संघ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों आदि के लिए हैं क्योंकि वे सामुदायिक कृषि आस्ति के रूप में योग्य हैं।
(iv) निर्यात समूहों सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने हेतु चिह्नित परियोजनाएं।
(v) केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा पीपीपी के अंतर्गत सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति के निर्माण या फसलोत्तर प्रबंधन परियोजनाओं के लिए प्रचारित परियोजनाएं।
3
योजना के अंतर्गत पात्र प्रति इकाई परियोजनाओं की संख्या
योजना के अंतर्गत एक स्थान पर रु. 2.00 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज अनुदान पात्र है। एक स्थान पर कई परियोजनाएं भी रु. 2.00 करोड़ की कुल उच्चतम सीमा के साथ पात्र हैं। हालांकि, एक निजी क्षेत्र की इकाई, जैसे कि किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप के लिए ऐसी अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के संघों, एफपीओ, एफपीओ के संघ, स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों के संघ पर लागू नहीं होगी।
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