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Image सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (एसजीबी)


स्वर्ण को भौतिक रूप में रखने की तुलना में बॉन्ड एक बेहतर विकल्प है. स्वर्ण की मात्रा जिसके लिए निवेशक द्वारा भुगतान किया गया है, सुरक्षित है, चूंकि उसे मोचन / समय पूर्व मोचन के समय बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान मिलता है. इसमे रखरखाव का जोखिम एवं लागत नहीं होता है. परिपक्वता के समय निवेशकों के लिए स्वर्ण का बाजार मूल्य और आवधिक ब्याज निश्चित रहता है. स्वर्ण आभूषण के मेकिंग शुल्क एवं शुद्धता जैसे समस्या स्वर्ण बॉन्ड में नहीं है. बॉन्ड आरबीआई की बही या डीमेट फॉर्म में है, जिससे स्क्रिप्ट के खोने आदि का जोखिम नहीं है.

  • पात्रता : ये बॉन्ड निवासी भारतीय जिसमें व्यक्तियों, अवयस्कों, एचयूएफ़, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे.
  • मूल्यवर्ग : बॉण्ड एक ग्राम स्वर्ण के मूल्यवर्ग में तथा उसके गुणकों में होंगे.
  • न्यूनतम मात्रा : न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम स्वर्ण होगा.
  • अधिकतम सीमा : अभिदान की अधिकतम सीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, हिन्दू अविभक्त परिवार(एचयूएफ़) के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम होगी. अभिदान की सीमा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) पर निर्धारित है.
  • ब्याज दर : निवेश की प्रारम्भिक राशि पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित दर से ब्याज निवेशकों को इसके शुरू होने पर विशेष श्रंखला के लिए देय किया जाएगा और अर्धवार्षिक रूप से देय होगा.
  • अवधि : स्वर्ण बॉण्ड की अवधि बॉण्ड के जारी होने की तिथि से 8 वर्ष की होगी, साथ ही इसके जारी होने की तिथि से 5वें वर्ष के बाद बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध होगा जिसका उपयोग ब्याज भुगतान तिथि पर किया जा सकता है.
  • मोचन : मोचन मूल्य भारतीय रूपए में होगा तथा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोशिएसन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित, भुगतान की तारीख से अंतिम तीन कार्यदिनों में 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के सामान्य औसत बंदी मूल्य पर आधारित होगा.
  • धारण प्रमाणपत्र : बॉन्ड जारी करने की तिथि पर धारण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.
  • ब्याज भुगतान :भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बॉन्ड के जारी होने पर ब्याज एवं मूल्य की सूचना दी जाएगी. ब्याज की राशि निवेशक के बैंक खाते में अर्धवार्षिक अंतराल पर जमा की जाएगी तथा अंतिम ब्याज राशि परिपक्वता पर मूलधन के साथ अदा की जाएगी.
  • कर : बॉन्ड पर टीडीएस लागू नहीं है. हालांकि, बॉन्ड धारक की ज़िम्मेदारी है कि कर नियमों का पालन करें. बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कर योग्य होगा. किसी वैयक्तिक को राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड के मोचन को पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त है. बॉन्ड के अंतरण पर किसी वैयक्तिक निवेशक को होने वाले दीर्घावधि पूंजी लाभ को इंडेक्सेशन लाभ प्राप्त होगा

अभिदान अवधि

प्रतिग्राम निर्गम मूल्य

निवेश की सीमा

शृंखला IV, वित्तीय वर्ष 2023-24

12 फरवरी, 2024 से 16 फरवरी 2024

रु.6263/-

(इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन पर रु. 6,213/-)

न्यूनतम : 1 ग्राम

अधिकतम : 4 किलोग्राम*

**अभिदान की अधिकतम सीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, हिन्दू अविभक्त परिवार(एचयूएफ़) के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम होगी.


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