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दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार दि. 24 सितंबर 2013 से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई -एनयूएलएम) को सभी जिला मुख्यालयों और 1.00 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में लागू कर रही है।
एनयूएलएम का स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) शहरी गरीबों के रेहड़ी-पटरी वालों/फेरीवालों सहित व्यक्तियों/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंक से आसान ऋण प्राप्त करने और एसएचजी ऋणों पर ब्याज सहायकी प्राप्त करने में सहायता करता है।
डीएवाई-एनयूएलएम के एसईपी कार्यक्रम के तहत तीन श्रेणियों में ऋण निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा: -
योजना
व्यक्तिगत उद्यम (SEP-I)
समूह उद्यम (SEP-G)
एसएचजी बैंक लिंकेज
पात्रता
शहरी गरीब व्यक्तिगत लाभार्थी जो स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहता है
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या डीएवाई-एनयूएलएम के तहत गठित एसएचजी के सदस्य या स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों का समूह किसी भी बैंक से इस घटक के तहत रियायती ऋण का लाभ उठा सकता है।
समूह आधारित सूक्ष्म उद्यम ऋणों के लिए मानदंड/ विनिर्देश इस प्रकार हैं:
समूह उद्यमों में कम से कम तीन (3) सदस्य होने चाहिए जिनमें से कम से कम 70% सदस्य शहरी गरीब परिवारों से हों। एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही समूह में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
समूह कम से कम 06 महीने से अस्तित्व में होना चाहिए और वह पंचसूत्रों का पालन करता हो।
समूह ग्रेडिंग मानदंडों को पूरा कर रहा है।
आयु
ऋण के लिए आवेदन करते समय संभावित लाभार्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
ऋण आवेदन के समय सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
परियोजना लागत/ऋण पात्रता
अधिकतम रु.2.00 लाख
समूह अधिकतम रुपये 2 लाख प्रति सदस्य या रु. 10 लाख प्रति समूह, जो भी कम हो, के ऋण के लिए पात्र होगा।
एसएचजी को बैंकों द्वारा उचित मूल्यांकन अथवा ग्रेडिंग के बाद बचत संबद्ध ऋण (बचत और ऋण का अनुपात 1:1 से 1:4 तक भिन्न) मंजूर किए जा सकते हैं। तथापि, परिपक्व एसएचजी के मामले में, बैंक के विवेक के अनुसार, बचत के चार गुना की सीमा से अधिक ऋण दिया जा सकता है।
मार्जिन
50000 रुपये तक का ऋण- कोई मार्जिन नहीं
50000 रुपये से अधिक का ऋण- अधिमानतः 5%, किसी भी मामले में 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
एसएचजी की बचत की 1:4 अवधारणा पर आधारित स्वीकृत ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं।
संपत्ति सृजन/उत्पादक/आय सृजन गतिविधि के लिए मंजूर ऋण के मामले में सामान्य मार्जिन मानदंड नीचे दिए गए हैं: -
1.60 लाख रुपये तक का ऋण - शून्य
1.60 लाख रुपये से अधिक ऋण - न्यूनतम 10%
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूति:- बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक।
संपार्श्विक प्रतिभूति:- कोई संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।
संपार्श्विक प्रतिभूति:-
रु.10.00 लाख तक का ऋण-शून्य
रु.10.00 लाख से अधिक का ऋण - पात्र गतिविधियों के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 10.00 लाख रुपये से अधिक और 20.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति में छूट दी गई है, जिसे सीजीएफएमयू के तहत कवर किया जा सकता है। सीजीएफएमयू शुल्क एसएचजी द्वारा वहन किया जाएगा। सीजीएफएमयू के तहत पात्र गतिविधियों के लिए एसएचजी को कवर करने की विस्तृत प्रक्रिया आईसी संख्या 02754-2021 दिनांक 27.08.2021 के माध्यम से पहले ही साझा की जा चुकी है।
सीजीएफएमयू के तहत कवर किए जाने के लिए अपात्र खातों के लिए, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण राशि के 100% की सीमा तक संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए।
गारंटी कवरेज (सीजीटीएमएसई/
सीजीएफएमयू)
बैंक लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के तहत ऋण को कवर कर सकता है या गारंटी कवर के लिए गतिविधि की पात्रता के अनुसार एसईपी ऋण के लिए गारंटी कवर प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी अन्य उपयुक्त गारंटी निधि के तहत कवर कर सकता है।
समूह उद्यम ऋण (एसएचजी के अलावा) को लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के तहत कवर किया जा सकता है या गारंटी कवर के लिए गतिविधि की पात्रता के अनुसार एसईपी ऋणों के लिए गारंटी कवर प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी अन्य उपयुक्त गारंटी फंड के तहत कवर किया जा सकता है।
रु.10.00 लाख से अधिक के एसएचजी ऋण को सूक्ष्म इकाई के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत कवर किया जा सकता है।
ब्याज सहायकी
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत लाभार्थियों को 7% प्रति वर्ष और बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के बीच का अंतर ब्याज सहायकी के रूप में प्रदान किया जाएगा। समय पर ऋण चुकौती करने पर ही ब्याज सहायकी दी जाएगी।
समय पर अपना ऋण चुकौती करने वाले सभी महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को अतिरिक्त 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।
ऋण का अधिग्रहण
अनुमति नहीं
रु.2.00 लाख अधिक और रु.20.00 लाख तक के लिए अनुमति है।
योजनाकानाम
दीनदयालअंत्योदययोजना-राष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशन
(डीएवाई-एनआरएलएम)
सुविधाकाप्रकार
नकद ऋण सीमा (सीसीएल) अथवा सावधि ऋण (टीएल) अथवा सम्मिश्र ऋण
फिनेकल योजना कोड
नकद ऋण सीमा के लिए सीसीएसएचजी सावधि ऋण के लिए RA032 और RA029
प्रयोजन
ऋण का उद्देश्य
पात्रता मानदंड / अधिग्रहण मानदंड
ऋण राशि की मात्रा
अधिकतम अधिग्रहण राशि रु. 20.00 लाख प्रति समूह तक सीमित होगी।
नकद ऋण:-
मौजूदा एनआरएलएम दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ऋण राशि की गणना केवल ऋण की डोज/लिंकेज के आधार पर प्राप्त की जानी है, न कि आयु अथवा एसएचजी के गठन की तारीख के आधार पर। डोज की गणना के लिए पिछले क्रेडिट लिंकेज पर विचार किया जाएगा। डीएवाई-एनआरएलएम दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण की गणना निम्न अनुसार किया जाएगा: -
• द्वितीय वर्ष के लिए डीपी: समीक्षा/वृद्धि के समय मूल निधि का 8 गुना या न्यूनतम ₹2 लाख, जो भी अधिक हो
• तीसरे वर्ष के लिए डीपी: एसएचजी द्वारा तैयार की गई सूक्ष्म ऋण योजना और संघों / सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और पिछले क्रेडिट इतिहास के आधार पर न्यूनतम ₹6 लाख।
• चौथे वर्ष के लिए डीपी: ₹ 6 लाख से ऊपर, एसएचजी द्वारा तैयार की गई सूक्ष्म ऋण योजना और संघों / सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और पिछले क्रेडिट इतिहास के आधार पर।
आईसी-03025-2022 दिनांक 04.02.2022 के माध्यम से संशोधन:
नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट ऋण के मामले में, ऋण की लगातार दो डोज के बीच न्यूनतम 12 महीने का अंतराल सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि एनआरएलएम दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा सके। उदाहरण स्वरूप, यदि एसएचजी का खाता जिसने मौजूदा बैंक से ऋण की दूसरी डोज प्राप्त कर लेने के बाद 10 माह पूर्ण कर लेता है तो, दूसरे लिंकेज से 12 महीने की समाप्ति के बाद (यानी हमारे बैंक द्वारा अधिग्रहण के 2 महीने बाद) ऋण की तीसरी डोज प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। शाखा को समूह की पात्रता के अनुसार ऋण सीमा स्वीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है, जो अधिग्रहण के तहत अधिकतम रु.10.00 लाख है एवं जो डीएवाई-एनआरएलएम दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रेडिंग और परिपक्वता के मामले में पात्र हैं।
सावधि ऋण:
शेष अवधि मूल चुकौती अनुसूची के अनुरूप होनी चाहिए लेकिन शेष बची हुई अवधि कम से कम 12 महीने होनी चाहिए। सावधि ऋण के मामले में, ऋण राशि बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण राशि में कोई और वृद्धि नकद ऋण/सावधि ऋण के रूप में होनी चाहिए जैसा कि मौजूदा एनआरएलएम दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता समूह द्वारा तय किया गया है । पात्र ऋण राशि की गणना सीसी सीमाओं के लिए उल्लिखित डोज के आधार पर की जाएगी।
एसएचजी को रु.10.00 लाख तक के ऋण के लिए, कोई संपार्श्विक और कोई मार्जिन नहीं लिया जाएगा। एसएचजी के बचत बैंक खाते पर कोई ग्रहणाधिकार चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए और ऋण स्वीकृत करते समय किसी जमा राशि पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।
स्वीकृति प्राधिकारी
ब्याज की दर
जैसा कि समय-समय पर एसएचजी ऋणों पर लागू होता है। आईसी-02281 दिनांक 27.10.2020 और समय-समय पर जारी परिपत्र का संदर्भ लें।
शून्य
खाता लेबलिंग
शाखाएं/कार्यालय उचित एमआईएस रखने के लिए फिनेकल में एसएचजी ऋण का अधिग्रहण लेबल - टीओएसएचजी के साथ अधिग्रहण खाते को लेबल करेंगे। खाता लेबल का प्रावधान LAS में SENT से CBS मेनू में प्रदान किया गया है।
चुकौती
अधिग्रहण वाले स्वयं सहायता समूहों की निगरानी
प्रलेखन
सेवा शुल्क
हम सभी शाखाओं और कार्यालयों को सलाह देते हैं कि वे सभी अधिग्रहण दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करें और अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों से एसएचजी ऋण के अधिग्रहण के समय उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।
अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों से एसएचजी ऋणों के अधिग्रहण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
1. एसएचजी ऋणों के अधिग्रहण के लिए पूर्वापेक्षाएँ: - अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाओं/कार्यालयों से एसएचजी ऋण के अधिग्रहण हेतु निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करें: -
2. अधिग्रहण के लिए स्वयं सहायता समूह का चयन:- शाखाएं/कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि एसएचजी अधिग्रहण के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
3. एलएएस में ऋण का प्रसंस्करण-एसएचजी ऋणों का अधिग्रहण शाखाओं/कार्यालयों के लिए, केवल एलएएस में एसएचजी अधिग्रहण ऋण के प्रस्ताव को संसाधित करना अनिवार्य है। इसके लिए कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एसएचजी एलएएस उत्पाद के चयन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
3. ऋण राशि का संवितरण:-
उपर्युक्त एसओपी केवल उदाहरण स्वरूप है और शाखाएं/कार्यालय अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों से एसएचजी ऋण के अधिग्रहण के समय सभी आवश्यक सावधानी बरत सकते हैं।
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