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क्र.सं.
पैरामीटर
संशोधित / परिशोधित दिशानिर्देश
1
उद्देश्य
कृषक द्वारा नए दो/तीन/चार पहिया वाहन/ट्रक/जीप/पिकअप वैन, रेफ्रिजरेटेड वैन, डिलीवरी वाहन, मिनी ट्रक, ट्रॉली के साथ वाहन आदि की खरीद के लिए।
वाहन मुख्य आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए और इसका उपयोग व्यक्तिगत/व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए न कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए।
2
पात्रता
3
ऋण सीमा
वाहनकाप्रकार
अधिकतमसीमालाख .में
दोपहिया
3.00
तीन पहिया
7.50
चार पहिया - पुराना
10.00
चार पहिया-नया
25.00
5
मार्जिन
15-40%
अंतिम मूल्य (ऑनरोडप्राइस)जिसमेंपंजीकरण शुल्क, सहायक उपकरण, बीमाऔरसड़क कर शामिलहैं, कोमार्जिनकी गणना हेतु लिया जाताहै।
6
ब्याज की दर
दो पहियावाहन :
सीमा
लागूब्याज दर*
रु. 1.00 लाखतक
एमसीएलआर + 1.50% (साधारण) = 8.75%
रु. 1.00 लाखसेअधिकरु. 3.00 लाख तक
एमसीएलआर + 2.00% (साधारण) = 9.25%
तीन/चारपहियावाहन - नया:
लागू ब्याज दर*
रु. 5.00 लाखतक
एमसीएलआर + 0.50% = 7.75% साधारण
रु. 5.00 लाखसेअधिकसेरु. 25.00 लाखतक
एमसीएलआर + 0.75% = 8.00% साधारण
चार पहिया - पुराना:
एमसीएलआर+3.00% - सीमापर ध्यान दिए बिना
7
आय मानदंड
अथवा
चुकौती क्षमता के आकलन के लिए निवल आय के 75% पर विचार किया जाना चाहिए।
8
सेवा शुल्क
प्रसंस्करणशुल्क
सपाटशुल्क:
500 रुपयेसे 1000 रुपये+ लागूजीएसटी
9
प्रतिभूति
नएवाहनोंकेलिए:
1.60 लाखरुपयेतककेऋणकेलिए
वाहनऔरसहायकउपकरणकादृष्टिबंधक।
1.60 लाखरुपयेसेअधिककेऋणकेलिए
इसकेअलावा, पर्याप्तसाधनोंकेसाथअन्य पक्ष की गारंटी, किसीभीस्थितिमेंबैंकद्वारास्वीकृतऋणसीमाके 100% से कम न हो, को बैंक द्वारा प्राप्तकीजानीचाहिए।
संपार्श्विकप्रतिभूतिप्राप्तकरनेकेलिएनिर्दिष्टशर्तें:
नएकर्जदार
10
चुकौती की अवधि
महीनोंमेंअधिकतमचुकौतीअवधि
36
60
84
13
वर्गीकरण
प्राथमिकताक्षेत्र: कृषि: कृषिऋण
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