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Image पॉज़िटिव पे सिस्टम – मुख्य विशेषताएं

  1. पॉज़िटिव पे चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए चेक के मुख्य विवरणों को प्रमाणित करने / पुष्टि करने की एक प्रक्रिया है (उच्च मूल्य चेक ` 50000/- एवं उससे अधिक राशि के चेक पर लागू). कृपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2020 को जारी परिपत्र क्रमांक RBI / 2020- 1 / 41 / DPSS. CO. RPPD. No. 309 / 04.07.2005 / 2020-21 का संदर्भ लें.
  1. ग्राहकों से अनुरोध है कि वे लाभार्थियों को जारी किए गए चेक के मुख्य विवरण को अग्रिम रूप से बैंक को प्रस्तुत करें ताकि बैंक ग्राहकों से संपर्क किए बिना सीटीएस समाशोधन में चेक पास कर सके. किसी भी विसंगति की दशा में बैंक गलत भुगतान या धोखाधड़ी को रोकने के लिए चेक को अस्वीकार कर सकता है या उचित कार्रवाई कर सकता है.
  1. हमारे बैंक में पॉज़िटिव पे सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है.
  1. नीचे प्रस्तुत किए जाने वाले चेक का मुख्य विवरण:


  1. ग्राहक निम्न में से किसी भी चैनल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकता है.
  1. इंटरनेट बैंकिंग
  2. शाखा में जाकर
  3. एसएमएस बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग:

  1. इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहक के लिए “General Services>Cheque Positive Pay System>Cheque Positive Pay Limit" के तहत पॉज़िटिव पे सहमति दर्ज करने का विकल्प प्रदान किया गया है. एक बार जब ग्राहक पॉज़िटिव पे हेतु सहमति प्रदान कर देता है, तो जब भी ग्राहक चेक जारी करता है, तो पॉज़िटिव पे हेतु चेक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है. सहमति पंजीकरण एक बारगी प्रक्रिया है.



  1. ग्राहक “General Services>Cheque Positive Pay System>Cheque Positive Pay” का उपयोग करके चेक विवरण जमा कर सकते हैं.
    • उपयोगकर्ता ड्रॉप-डाउन से खाता संख्या और चेक संख्या का चयन कर सकता है.
    • उपयोगकर्ता को केवल चेक राशि, प्राप्तकर्ता का नाम, चेक तिथि दर्ज करने की आवश्यकता है
    • लेन-देन कोड, सैन (SAN) नंबर और एमआईसीआर (MICR) स्क्रीन में स्वतः भर जाएगा

उपर्युक्त जानकारी प्रस्तुत करने के बाद, 'Continue' बटन पर क्लिक करें और सिस्टम प्रमाणीकरण विंडो पर ले जाएगा जहां पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट किया जाएगा और फिर सबमिट पर क्लिक करें.

शाखा का दौरा:

ग्राहक शाखा में भी जा सकते हैं और पॉज़िटिव पे के लिए अपनी सहमति (एकबारगी प्रक्रिया) दे सकते हैं और जब वे लाभार्थी को चेक जारी करते हैं तो शाखा में चेक विवरण प्रस्तुत करें.

एसएमएस बैंकिंग:

ग्राहक नीचे दिए गए प्रारूप में पॉज़िटिव पे विवरण 9223008486 पर प्रस्तुत कर सकते हैं:

  1. सामान्य निर्देश:
    • पॉज़िटिव पे वर्तमान में ` 50000/- एवं उससे अधिक के चेक मूल्य पर लागू है.
    • दिनांक 01.09.2022 से, चेक मूल्य ` 500000/- और उससे अधिक के मामले में पॉज़िटिव पे विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
    • किसी भी माध्यम में पुष्टि को अशोधित करने / हटाने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि एनपीसीआई को डाटा सबमिट करने के बाद आशोधन नहीं किया जा सकता है.
    • यदि प्रदान किया गया विवरण समाशोधन में प्रस्तुत वास्तविक चेक के समान है और यदि अन्य बातें यथा खाते में पर्याप्त धनराशि, हस्ताक्षर आदि सही हैं तो चेक पास कर दिया जाएगा.
    • 18.00 बजे (दैनिक) तक सभी/किसी भी माध्यम से जमा/सत्यापित पुष्टि केवल अगले समाशोधन सत्र हेतु एनपीसीआई को अग्रेषित की जाएगी. उसके पश्चात प्राप्त, सभी पुष्टि को अगले समाशोधन सत्र में संसाधित किया जाएगा.
    • केवल अप्रयुक्त / पहले से पुष्टि / पास स्थिति वाले चेकों को ही वैध माना जाएगा
    • ग्राहक को विशेष चेक के लिए किसी एक मोड के माध्यम से पॉज़िटिव पे पुष्टि प्रस्तुत करना होगा.
    • पुराने चेक (पुष्टि की तिथि से 3 माह पुराने) स्वीकार नहीं किए जाएंगे. चेक में भविष्य की कोई भी तिथि स्वीकार होगी

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