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image  पीएमईजीपी

  • भारत सरकार ने पीएमआरवाई ईवीएएम आरईजीपी का विलय करके अगस्त, 2008 में इस योजना की शुरुआत की है.
  • पीएमईजीपी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमओएमएसएमई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है.
  • यह योजना केवीआईसी द्वारा नोडल स्तर पर और केवीआईबी एवं डीआईसी द्वारा राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है.
  • उद्देश्य - नए स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना.
  • पात्रता: 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति. कोई आय सीमा नहीं.
  • विनिर्माण क्षेत्र में रु.10 लाख से अधिक तथा कारोबार / सेवा क्षेत्र में रु.5 लाख से अधिक की परियोजना लागत की स्थापना के लिए, लाभार्थियों के पास न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.
  • इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से मंजूर नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है.
  • मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने वाली इकाइयां पात्र नहीं हैं.
  • परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में रु. 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र में रु. 20.00 लाख है.
  • पीएमईजीपी/मुद्रा योजना के तहत वित्तपोषित सभी मौजूदा इकाइयां जिनके मार्जिन राशि का दावा समायोजित किया गया है और प्राप्त किए गए पहले ऋण को निर्धारित समय में चुकाया गया है, वे विस्तार एवं उन्नयन के लिए पीएमईजीपी के दूसरे ऋण का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं. उन्नयन के लिए परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र के तहत रु.1.00 करोड़ एवं सेवा/व्यापार क्षेत्र के तहत रु.25.00 लाख है.

 

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणी

लाभार्थियों का योगदान (परियोजना लागत का)

सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का)

शहरी

ग्रामीण

ए. पहला ऋण

सामान्य श्रेणी

10%

15%

25%

विशेष श्रेणी (एससी/ एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, एनईआर, पहाड़ी एवं बोर्डर क्षेत्र, आकांक्षी जिला, ट्रांसजेंडर सहित)

5%

25%

35%

बी. दूसरा ऋण

सभी श्रेणी

10%

15% (20% एनईआर एवं पहाड़ी राज्यों में)

  • 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है.
  • लाभार्थी के स्वयं का योगदान सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 10% और आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/महिला/भूतपूर्व सैनिक/एनईआर) लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5% है.
  • बैंक परियोजना का मूल्यांकन करेगा और परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर अपना निर्णय लेगा.
  • रु. 10.00 लाख तक के ऋण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु ज़ोर नहीं दिया जाएगा.
  • ई-पोर्टल पर वैयक्तिक एवं संस्थागत लाभार्थियों के लिए एक-पृष्ठ का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अनिवार्य है. आवेदन फॉर्म/पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली है. प्रत्येक चरण की प्रक्रिया में सिस्टम या संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वचालित रूप से आवेदक को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट प्रेषित किए जाते हैं.
  • भारत सरकार ने वित्तपोषणकर्ता शाखाओं को सीधे आवेदन एवं मार्जिन राशि के संवितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है.
  • संभावित लाभार्थियों की सुविधा के लिए पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर विभिन्न केवीआई गतिविधियों की मॉडल परियोजनाओं को रखा गया है. एनएसआईसी द्वारा तैयार मॉडल ग्रामोद्योग परियोजनाओं को भी वेबसाइट (www.kviconline.gov.in) से जोड़ा गया है.
  • वित्तपोषणकर्ता बैंक, ऋण राशि के संवितरण के पश्चात ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्जिन राशि सब्सिडी का दावा ऑनलाइन करेगा.
  • नोडल बैंक संबंधित वित्तपोषणकर्ता बैंक को मार्जिन राशि सब्सिडी दावा को जारी करेगा.
  • मार्जिन राशि सब्सिडी को 3 वर्ष के लिए मीयादी जमा में रखा जाना चाहिए. टीडीआर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा एवं टीडीआर की तदनुरूपी राशि के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. यदि अग्रिम 3 वर्ष से पहले "खराब" हो जाता है, तो मार्जिन राशि सब्सिडी वापस कर दी जाएगी.

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