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क्र. सं.
मापदंड
विवरण
1.
सुविधा का नाम
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा स्ट्रीट वेंडरों जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, उनकी आजीविका को फिर से शुरु करने हेतु किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सूक्ष्म-ऋण (माइक्रो-क्रेडिट) सुविधा – पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की गई है.
2.
पात्र उधारकर्ता
i. विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स जो हाकर्स, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला, ठेलीफाड़ावाला आदि के नाम से भी जाने जाते हैं.
ii. यह योजना सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध हैं जो शहरी क्षेत्रों में 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हैं.
3.
समुचित सावधानी
ए. उधारकर्ता का चयन योजना में निर्धारित पात्रता मापदंड पर आधारित है.
बी. सभी प्रत्यक्ष ऋण आवेदकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है.
सी. क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट को सत्यापित किया जाना है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधारकर्ता का मौजूदा ऋण खाता (तें) एनपीए/धोखाधड़ी/विलफुल डिफ़ाल्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं है.
4.
ऋण राशि
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स रु. 10,000 तक के कार्यशील पूंजी (डबल्यूसी) ऋण का लाभ लेने हेतु पात्र हैं.
5.
ऋण अवधि (अधिकतम)
ऋण की अवधि एक वर्ष की होगी. ऋण का भुगतान 12 समान मासिक किस्त (ईएमआई) में की जाएगी.
6.
प्रतिभूति
इस योजना के तहत ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जाएगी.
7.
प्रसंस्करण शुल्क/दस्तावेजीकरण शुल्क आदि
शून्य
8.
ब्याज सब्सिडी
वेंडर, जो इस योजना के तहत ऋण का लाभ ले रहे हैं, वे @7% पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. उधारकर्ता के खाते में ब्याज सब्सिडी की राशि तिमाही आधार पर जमा की जाएगी.
9.
पूर्व-भुगतान दंड
10.
स्ट्रीट वेंडरों द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत वेंडरों को कैश बैक सुविधा प्रदान की जाएगी.
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