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1. उद्देश्य
1.1 अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में आवास की खरीद/निर्माण के लिए विशेष आवास ऋण.
1.2 अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा निवासीय संपत्ति के मरम्मत / सुधार/ विस्तार.
2. पात्रता
2.1 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के निवासी
2.2 स्कूल/कॉलेज/अन्य प्रतिष्ठान के नियमित कर्मचारी और ऐसे कृषक जिनकी नियमित आय रु.48,000 वार्षिक से कम न हों.
2.3 न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 75 वर्ष.
2.4 व्यक्ति अकेले या अन्य पात्र व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन का कर सकते है.
2.5 पुनर्भुगतान का मूल्यांकन तहसीलदार/मण्डल राजस्व अधिकारी द्वरा जारी आय प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाएगा.
3. ऋण की प्रमात्रा
3.1 खरीद /निर्माण हेतु, अर्ध-शहरी हेतु अधिकतम ऋण राशि रु.10 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रु.7 लाख है.
3.2 मरम्मत / नवीनीकरण हेतु अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम ऋण राशि रु.5 लाख है.
3.3 उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता एवं संपत्ति के मूल्य के आधार पर ऋण की पात्रता
4. मार्जिन अर्थात आपका भाग/हिस्सा
4.1 खरीद/निर्माण के कुल लागत का 10%
4.2 मरम्मत/नवीनीकरण के कुल लागत का 20.
5. अधिस्थगन अवधि
5.1 खरीद/निर्माण के मामले में, अधिस्थगन अवधि 36 माह है.
5.2 मरम्मत एवं नवीनीकरण के मामले में, अधिस्थगन अवधि 12 माह है.
6. पुनर्भुगतान
6.1 खरीद / निर्माण के मामले में, पुनर्भुगतान अवधि 30 वर्ष है.
6.2 मरम्मत एवं नवीनीकरण के मामले में, पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष है.
7. पुनर्भुगतान का तरीका
7.1 समान मासिक किश्त (ईएमआई)
7.2 कृषि या संबद्ध गतिविधियों में शामिल उधारकर्ताओं के लिए, ईएमआई के बजाय समान त्रैमासिक किश्त (ईक्यूआई) की अनुमति है.
7.3 कृषि या संबद्ध गतिविधियों में शामिल उधारकर्ताओं के लिए, क्रोप्पिंग पेटर्न के आधार पर ईएमआई के बजाय समान त्रैमासिक / अर्धवार्षिक/वार्षिक किश्त की अनुमति है.
8. ब्याज दर
8.1 नवीनतम ब्याज दरों के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
8.2 मूल्यांकन / विधिक/स्टम्प ड्यूटी/सरसाई/वास्तविक के अनुसार ज्ञापन पंजीकरण.
9. पूर्व भुगतान पर जुर्माना
9.1 यदि अन्य बैंको/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों के टेकओवर किया गया है तो पूर्व भुगतान संबंधी को जुर्माना नहीं है.
10. प्रतिभूति
10.1 निवासीय संपत्ति का सामान्य/समकक्ष मोर्टगेज (ई.एम.)
10.2 यदि प्रस्तावित निवासीय इकाई निर्माणाधीन है, उचित अन्तरिम जमानत आवश्यक है. (इसके पूर्ण होने की अवधि तक)
11. गारंटी
11.1 ऋण राशि के समकक्ष साधनों वाले एक/दो गारंटीकर्ता को आवेदक प्रदान की जाए.
12. बीमा
12.1 संपत्ति पूर्ण रूप से बीमाकृत होनी चाहिए, जो संपत्ति के मूल्य (भूभाग के कीमत को हटाकर) से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें बैंक के नियमनुसार सभी जोखिम कवर होने चाहिए.
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