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नोट: तृतीय पक्ष के यात्री चेक (TCs) स्वीकार्य नहीं है
ब्याज की दर
कोई ब्याज देय नहीं है
कौन खोल सकता है
अनिवासी भारतीय (NRIs) / भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) (नेपाल तथा भूटान के निवासियों को छोड़कर)
(पाकिस्तान के ऐसे व्यक्तियों के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति आवश्यक)
किसके साथ संयुक्त खाता हो सकता है
एक अथवा एक से अधिक अनिवासी भारतीय (NRIs) / भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) के साथ अथवा,
निवासी भारतीय के साथ भी संयुक्त रूप से खाता खोला जा सकता है
नामांकन
अनुमति है
न्यूनतम शेष राशि
औसत तिमाही शेषराशि रू. 5000/-
किसी निवासी के पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी द्वारा संचालन
पावर ऑफ अटॉर्नी के शर्तानुसार अनुमत स्थानीय भुगतानों का आहरण एवं खाता धारक के नाम से निवेश करना प्रतिबंधित है. पीए दस्तावेज़ प्रदान करने पर ही खाताधारक के नाम से विदेश में धन-प्रेषण करने की अनुमति है.
स्वदेश धन-प्रेषण
अर्जित ब्याज पर लागू होने वाले कर की कटौती के उपरांत उसे स्वदेश प्रेषित करने की अनुमति है. नियत परिस्थितियों के तहत मूलधन पर लागू होने वाले कर की कटौती के उपरांत ही स्वदेश प्रेषित करने की अनुमति है.
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