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ब्यौरे
विदेशी मुद्रा(अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (एफसीएनआर(बी) खाता)
अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना (एनआरई खाता)
अनिवासी सामान्य रुपया खाता योजना (एनआरओ खाता)
कौन खाता खोल सकता है
(बंगलादेश/पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/स्वामित्व वाली संस्थानों को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता है)
(बंगलादेश/पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/ स्वामित्व वालो को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता है)
भारत से बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति(नेपाल और भूटान में निवासी व्यक्ति के अलावा) (बंगलादेश/पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/स्वामित्व वाले के साथ ही साथ पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता है)
दो या दो से अधिक अनिवासी व्यक्तियों के नाम पर जिसमें पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी आधार पर निकटस्थ रिश्तेदार होना चाहिए
नामांकन
अनुमत
मुद्रा जिसमें खाते का मूल्य वर्ग अंकित है
पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, जापानी येन, यूरो, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर
भारतीय रुपये
स्वदेश प्रत्यावर्तन /Repatriability
प्रत्यावर्तनीय
निम्नलिखित खातों को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यावर्तनीय नहीं है- 1) वर्तमान आय 2) किसी वास्तविक प्रयोजन के लिए कतिपय शर्तों के अधिन अनिवासी साधारण रुपया खाता के शेष/समझौते से अधिगृहित परिसंपत्तियों सहित विरासत/वसीयत के रुप में अधिगृहित परिसंपत्तियों की भारत में बिक्री आय से प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च), 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक.
केवल मीयादी जमा
बचत, चालू, आवर्ती, सावधि जमा
सावधि जमा की अवधि
एक वर्ष से कम नहीं और 5 वर्ष से अधिक नहीं
मीयादी जमा- कम से कम 1 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्षों के लिए
निवासी खाते पर लागू शर्तों के अनुसार.
ब्याज दर:
एफ़सीएनआर(बी) हेतु ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए बैंक स्वतंत्र है
एनआरई मीयादी जमा हेतु ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए बैंक स्वतंत्र है
मीयादी जमा हेतु ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए बैंक स्वतंत्र है
ब्याज दर पर कर
कोई कर नहीं
एनआरओ जमा पर अर्जित ब्याज पर 30.90% टीडीएस की कटौती की जाएगी यदि अर्जित ब्याज की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो टीडीएस 33.99% की दर से काटा जाएगा. हालांकि, टीडीएस की कटौती कई देशों के साथ डीटीएए के अधिन है.
अनिवासी खाताधारक द्वारा निवासी के पक्ष में मुख्तारनामा द्वारा परिचालन
पावर ऑफ अटर्नी के शर्तानुसार, सामान्य बैंकिंग माध्यमों द्वारा अनुमत स्थानीय भुगतानों के लिए आहरण अथवा खाता धारक द्वारा स्वयं: धन प्रेषण करना प्रतिबंधित है
ऋण:
क. भारत में:
i) खाता धारक को
ii) तीसरे पक्ष को
नियमित मार्जिन के
अपेक्षाओं के अनुरूप ऋण के लिए कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है
अनुमति है.
ख. विदेश में
नियमित मार्जिन के अपेक्षाओं के अनुरूप ऋण के लिए कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है अनुमति नहीं है.
नियमित मार्जिन के अपेक्षाओं के अनुरूप ऋण के लिए कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है
अनुमत नहीं
$में प्रदान किया गया धन भारत मे प्रेषित नहीं होगा और यह केवल विदेश में ही उपयोग किया जाएगा
ग. भारत में विदेशी मुद्रा ऋण”
ऋण का उद्देश्य:
क. भारत में
निजी प्रयोजनों के लिए या व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए।*
ii) भारतीय फर्म/कंपनियों की पूंजी में योगदान देने के लिए अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में सीधे निवेश।
iii) आवासीय उपयोग के लिए भारत में फ्लैट/घर का अधिग्रहण (कृपया फेमा 5 की अनुसूची 2 का अनुच्छेद 9 देखें)
i) निजी प्रयोजनों के लिए या व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए।*
iii)आवासीय उपयोग के लिए भारत में फ्लैट/घर का अधिग्रहण (कृपया फेमा 5 की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 6(क) देखें)
व्यक्तिगत आवश्यकता और/या व्यावसायिक उद्देश्य*
तीसरे पक्ष को
निजी प्रयोजनों के लिए या व्यावसायिक कार्यकलाप चलाने के लिए निधि और/या गैर-निधि आधारित सुविधाएं.
(कृपया फेमा 5 की अनुसूची 2 का अनुच्छेद 9 देखें)
(कृपया फेमा 5 की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 6(ख) देखें)
निजी आवश्यकताएं और/या व्यावसायिक उद्देश्य*
खाता धारक और तीसरे पक्ष को
वास्तविक प्रयोजनों के लिए निधि और/या गैर-निधि आधारित सुविधाएं.
* ऋण को पुन: उधार देने, या कृषि अथवा बागान कार्यकलाप चलाने अथवा जमीन जायदाद कारोबार में निवेश के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है.
नोट:
क. जब कोई भारतीय निवासी रोजगार अथवा कारोबार या व्यवसाय चलाने अथवा कोई अन्य प्रयोजन के लिए नेपाल या भूटान जाता है और वहां अनिशिचित समय तक रहने का आशय प्रकट करता है तो उसका विद्यमान खाता निवासी खाते के रुप में जारी रहेगा. ऐसे खाते को अनिवासी (साधारण) रुपया खाता (एन आर ओ) के रुप में नामित नहीं किया जाएगा.
ख. नेपाल और भूटान में रहने वाले भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए बैंक एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते खोल सकता है अथवा उसका संचालन कर सकता है. ऐसे खाते खोलने के लिए निधियां का प्रेषण विदेशी विनिमय से मुक्त होता हैं. नेपाल और भूटान में रहने वाले अनिवासी भारतीयों(एनआरआई) एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एनआरई/एफसीएनआर (बी) खातों में अर्जित ब्याज रुपये में ही प्रेषित किए जाएंगे.
ग. दिनांक मई 3, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा5/2000-आरबी के विनियम 4(4) के शर्तानुसार बैंक नेपाल/भूटान में निवासी व्यक्ति के लिए रुपया खाता खोल एवं उसे मैंटेन कर सकता हैं.
घ.अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध विभिन्न जमा योजनाओं से संबंधित विनियमावली समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या फेमा 5 दिनांक मई 3, 2000 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं. संबद्ध अधिसूचनाएं और ए पी (डीआईआर सीरिज़) परिपत्र आरबीआई की वेबसाइटwww.rbi.org.in पर डाले गए हैं तथा पूर्ण विवरण के लिए कृपया उसका संदर्भ लें.
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