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बैंक जमा के लिए उपलब्ध नामांकन सुविधा
एकल या संयुक्त जमा खाते के लिए केवल एक ही नामिती व्यक्ति हो सकता है.
निवासी, अनिवासी भारतीय को नामिती व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है किन्तु राशि का प्रत्यावर्तन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमति के बाद ही किया जाएगा..
व्यक्ति जिसके पास कानूनी तौर पर अवयस्क का खाता संचालित करने का अधिकार है, वह अवयस्क की ओर से नामांकन फ़ाइल कर सकता है।
आवेदक बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के अंतर्गत प्रपत्र भरकर नामांकन कर सकते है।.
बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र को भरकर खाता संबंध के निर्वाह के दौरान नामांकन विवरणों को परिवर्तित किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क करें।
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