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Image यूनियन ट्रेड

  • पात्रता –
  • सभी खुदरा व्यापारी, सुपरमार्केट सहित थोक व्यापारी, मॉल, किराने के सामान वाले डिपार्टमेंटल स्टोर डीलर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, सहकारी दुकानें आदि.
  • वर्तमान के साथ-साथ नए स्वामित्व, साझेदारी फ़र्म (सीमित देयता भागीदारी सहित), व्यापारिक गतिविधियों वाली लिमिटेड कंपनियां इसके पात्र हैं.
  • फ़र्म वीएटी/बिक्री कर/शॉप एंड इस्‍टैब्लिशमेन्‍ट एक्ट के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.
  • ऋण की मात्रा –
  • इस योजना के तहत प्रति पार्टी अधिकतम कार्यशील पूंजी ` 2500 लाख तक स्वीकृत की जा सकती है.
  • प्रति पार्टी कुल `2500 लाख की सीमा में इस योजना के तहत अधिकतम सावधि ऋण ` 500 लाख तक स्वीकृत किया जा सकता है. अधिकतम सीमा प्रोजेक्ट/आस्ति की लागत का 75% होगी.

 

  • मार्जिन –
  • कार्यशील पूंजी के लिए

रु 10 लाख सीमा तक - कोई मार्जिन नहीं
रु 10 लाख से ` 2500 लाख तक की सीमा - 20%

  • सावधि ऋण के लिए - 25% ( आस्ति/उपकरण/निर्माण के कुल लागत में से 25% उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा )

 

  • ब्याज दर -

कुल सीमा का 125% या उससे अधिक संपार्श्विक प्रतिभूति

मास्टर तालिका में दी गई लागू दरों से 1.50% कम

कुल सीमा का 75% या उससे अधिक एवं 125% से कम संपार्श्विक प्रतिभूति

मास्टर तालिका में दी गई लागू दरों से 0.50% कम

(ब्याज दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन है)

  • प्रतिभूति
  • प्राथमिक प्रतिभूति–
  • कार्यशील पूंजी: विधिवत बीमाकृत स्टॉक और/अथवा बही ऋण का बंधक कर अग्रिम को प्रतिभूत किया जाएगा. किसी भी समय स्टॉक और/अथवा बही ऋण का मूल्य 100% से कम नहीं होना चाहिए.
  • सावधि ऋण: बैंक के वित्त से निर्मित आस्तियों का बंधक.

 

  • संपार्श्विक प्रतिभूति - अचल संपत्ति जैसे, भूमि एवं बिल्डिंग का साम्यिक बंधक/ एनएससी/केवीपी/जमा/एलआईसी पॉलिसी के समनुदेशन (केवल अभ्यर्पण मूल्य तक) /अन्य सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी ली जाएंगी, जो ऋण की राशि का कम से कम 75% हो.
  • गारंटी –
  • साझेदारी वाले फ़र्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) वाली फ़र्मों एवं लिमिटेड कंपनियों के अलावा अन्य सभी मामलों में तृतीय पक्ष गारंटी.

 

  • साझेदारी वाले फ़र्मों, सीमित देयता भागीदारी वाले फ़र्मों के मामले में साझेदारों की वैयक्तिक गारंटी अनिवार्य.
  • सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियों के मामले में प्रवर्तक निदेशक की वैयक्तिक गारंटी अनिवार्य.

 

  • सावधि ऋण के मामले में चुकौती की अवधि - अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 84 माह.

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