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Image  यूनियन रेन्ट योजना

  • पात्रता –
  • हमारी शाखाओं/कार्यालयों के परिसर के मकान मालिक (आवासीय फ्लैट/हमारे बैंक के लिए पट्टे पर लिए गए मकान सहित)
  • संपत्ति के मालिक (व्यावसायिक/आवासीय) जिन्होंने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पोस्ट ऑफिस एवं सरकारी विभागों को किराए पर दिया है.
  • संपत्ति के मालिक (व्यावसायिक/आवासीय), जिन्होंने अपनी संपत्ति अन्य विख्यात कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों/संस्थाओं/निजी क्षेत्र के बैंकों आदि को किराए पर दिया है.
  • ऋण की मात्रा –

इस योजना के तहत प्रति पार्टी को अधिकतम स्वीकृत की जाने वाली ऋण सुविधा की गणना बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गए अधिकतम 120 माह के शुद्ध किराए पर की जाएगी, जो कि निम्न पर आधारित है:

  • अवशिष्ट/प्रभावी अवधि के लिए शुद्ध किराए की आय का 75% यथा सकल किराया - (प्राप्त अग्रिम किराया + संपत्ति कर + टीडीएस + पट्टाकर्ता की अन्य सांविधिक देय राशि)

या

  • संपत्ति के मूल्य का 75%

या

  • वह ऋण जिसकी वसूली/चुकौती लागू किरायों की प्राप्तियों से की जा सकती है (चुकौती पर दिये गए बिन्दु का संदर्भ लें.)

     इनमें से जो भी कम हो.

(पट्टे के किरायों का प्रतिभूतिकरण एवं पट्टे की 120 माह तक की अवधि की समाप्ति के पहले चुकौती भी इस योजना की शर्तों के अनुसार मान्य होगी.)

  • प्रतिभूति -

ए. रु 1.00 लाख तक – बिना किसी प्रतिभूति के
बी. रु 1.00 लाख से अधिक – जिस संपत्ति पर ऋण का किराया प्रभारित है, उस संपत्ति का साम्यिक बंधक. यदि उक्त संपत्ति की प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है, तो अन्य किसी संपत्ति का साम्यिक बंधक मान्य होगा. यद्यपि, संपत्ति स्पष्ट एवं बिक्री योग्य होनी चाहिए, उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी बकाया नहीं होनी चाहिए,यह पूर्ण स्वामित्व के रूप में ली जाएगी एवं उस दूसरी संपत्ति का मूल्य, ऋण की राशि के 150% से कम नहीं होना चाहिए. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बैंक के जमा,एलआईसी पॉलिसी आदि जैसी प्रभार्य अन्य प्रतिभूतियां भी ली जा सकती हैं, जिनका मूल्य ऋण की राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हो.

  • चुकौती की अवधि - ऋण की चुकौती 120 माह के अंदर कुल शुद्ध किराए (सकल किराया - अग्रिम लिया गया आनुपातिक किराया - संपत्ति कर - टीडीएस – पट्टाकर्ता की अन्य सांविधिक देय राशि) का उपयोग कर पट्टे की अवधि की समाप्ति के पहले या 120 महीने के भीतर, जो भी पहले हो.
  • अधिस्थगन अवधि : कोई अधिस्थगन अवधि स्वीकार नहीं की जाएगी. संवितरण के बाद वाले माह से ही चुकौती शुरू हो जाएगी.
  • ब्याज दर:

 

श्रेणी

ब्याज दर

  • हमारी शाखाओं/कार्यालयों के परिसर के मकान मालिक(आवासीय फ्लैट/हमारी बैंक को पट्टे पर दिये गए मकानों सहित)

MCLR + 2.00%

  • संपत्ति के मालिक (व्यावसायिक/आवासीय) जिन्होंने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पोस्ट ऑफिस एवं सरकारी विभागों को किराए पर दी है.
  • उपरोक्त के अलावा अन्य

नीचे दिये गए विवरण के अनुसार

(ब्याज दरें समय-समय पर होने वाले संशोधनों पर निर्भर करती हैं)

Period

CRE loan

Non-CRE loan

Up to 3 Years

MCLR + 4.90%

MCLR + 3.90%

Above 3 Years

MCLR + 5.15%

MCLR + 4.15%

  • अतिरिक्त ऋण जोखिम प्रीमियम सहित.
  • (ब्याज दरें समय-समय पर होने वाले संशोधनों पर निर्भर करती हैं)

*शर्तें लागू, अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.

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