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प्रयोजन : क्रेता के बिल भांजन (डिस्काउंटिंग) के जरिये केवल संबंधित कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं से संबंधित डीलरों की खरीद को वित्तपोषित करना.
पात्रता : बैंक के अभिज्ञात बड़े कार्पोरेट उधारकर्ताओं के चयनित अधिकृत डीलर
ऋण की मात्रा : न्यूनतम रु.25 लाख और अधिकतम रु. 5 करोड़
*परिवार के सदस्यों के ऋण एवं जमाराशियां टीएनडब्ल्यू का हिसाब लगाने के लिए अर्ध ईक्विटी के रूप में माने जाएंगे बशर्ते इनकी गौणता (subordination) लिखित में वचनपत्र देकर समर्थित होनी चाहिए.
मार्जिन अर्थात् आपका अंश : शून्य
ऋणसुविधा की प्रकृति : डीलर के खाते में (क्रेता की यूबीडी) कार्पोरेट द्वारा आहरित बिल भांजन (डिस्काउंटिंग) योजना.
ब्याज दर : एमसीएलआर + 4.15% 10.02.2017 को अद्यतन (ब्याज दर समय-समय पर होने वाले संशोधनों पर निर्भर है)
चुकौती : बिल की परिपक्वता पर विस्तृत विवरण एवं वित्तीय लागत की जानकारी के लिए हमारी नजदीकी लार्ज कॉर्पोरेट शाखा से संपर्क करें.
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