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Image  शीत भंडारण इकाइयों/शीत श्रृंखला प्रबंधन का वित्तपोषण


शीत भंडारण इकाइयों/शीत श्रृंखला प्रबंधन के वित्तपोषण पर विस्तृत योजना दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

पात्रता

  • व्यक्तिगत / स्वामित्व / साझेदारी संस्थाओं (सीमित देयता भागीदारी सहित) / प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां / पब्लिक लिमिटेड कंपनियां एफपीओ / एसएचजी / सहकारी समितियां आदि जो गतिविधि शामिल हैं।

उद्देश्य

  • नए शीत-भंडार, अन्य शीत श्रृंखला अवसंरचना जैसे पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, रेफर वैन, बल्क कूलिंग यूनिट, क्विक फ्रीजर यूनिट, चिलिंग/ फ्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का निर्माण।
  • मौजूदा शीत-भंडार की मरम्मत/नवीकरण/खरीद।
  • मशीनरी/डीजी सेट आदि की खरीद और स्थापना अथवा प्रतिस्थापन।
  • अनुषंगी/सहायक अवसंरचना जैसे पार्किंग शेड, आंतरिक सड़कें, कचरा निपटान व्यवस्था, परिसीमा दीवार, पीने के पानी की सुविधा आदि का विकास।
  • कारोबार संचालन के लिए आवर्ती व्यय हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं।

सुविधाओं की प्रकृति

  • शीत-भंडार के निर्माण, मरम्मत/नवीकरण/ शीत-भंडार की खरीद और इकाइयों के अधिग्रहण के लिए मीयादी ऋण।
  • कारोबार चलाने के लिए दिन-प्रतिदिन की जरूरत के लिए कार्यशील पूंजी और किसानों को आगे उधार देने हेतु।
  • गैर निधि आधारित: बीजी/एलजी (थोक बिजली के लिए कनेक्शन / उपकरणों की खरीद आदि के लिए)।

ऋण की सीमा

कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण के लिए कोई न्यूनतम और अधिकतम ऋण नहीं है।

शीत-भंडार की मरम्मत / नवीकरण तथा मशीनरी / डीजी सेट का प्रतिस्थापन आदि के लिए – चुकाया गया मीयादी ऋण का 50%, बशर्ते अधिकतम 50.00 लाख रुपये हो और धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मार्जिन

मीयादी ऋण के लिए:

  • सिविल निर्माण के लिए 35%
  • अन्य लागत के लिए 25%

नकद ऋण सीमा के लिए:

  • 25%

प्रसंस्करण शुल्क

निधि आधारित (अर्थात सावधि ऋण, नकद ऋण) और गैर-निधि आधारित सीमाओं के लिए लागू प्रसंस्करण शुल्क और लागू जीएसटी में 50% रियायत।

प्रलेखन,निरीक्षण और अन्य शुल्क

आईसी सं. 3454-2022 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार लागू है।

क्रेडिट रेटिंग मानदंड

बैंक की ऋण नीति के अनुसार। न्यूनतम रेटिंग/निवेश श्रेणी का पालन किया जाना है।

अधिग्रहण मानदंड

बैंक की ऋण नीति के अनुसार

प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति : बैंक वित्त से सृजित संपत्ति / ईएम की भूमि और शीत भंडार इकाई भवन का दृष्टिबंधक

संपार्श्विक प्रतिभूति: संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर SARFAESI संगत भूमि और भवन का बंधक। -

  • ऋण 150% की अचल प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा समर्थित हो जहां अकेले भूमि और भवन पर विचार किया जाए।
  • पट्टे पर ली गई इकाइयों के मामले में, पट्टे को ऋण अवधि तक पंजीकृत किया जाएगा और ऋण राशि का 150% विशेष संपार्श्विक प्राप्त किया जाएगा। जो प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा SARFAESI के अनुरूप हैं।
  • सीजीटीएमएसई : जहां भी लागू हो, सीजीटीएमएसई कवर प्राप्त किया जाना है और सीजीटीएमएसई योजना के लिए संपार्श्विक के लागू दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है। क्रेडिट गारंटी शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है।

गारंटी

  • प्रवर्तक निदेशकों, निदेशकों, साझेदारों, पर्याप्त साधनों वाली फर्मों/कंपनी के मालिक और प्राथमिक/संपार्श्विक प्रतिभूति रखने वाले सभी बंधककर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी।

चुकौती

  • मीयादी ऋण - एनएचबी दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिकतम 120 माह जिसमें 18 माह की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।
  • कारोबार चलाने के लिए दिन-प्रतिदिन की जरूरतों हेतु कार्यशील पूंजी/एसटीओपी-12 माह
  • शीत भंडार मालिकों को आगे उधार देने के लिए थोक वित्त - अधिकतम 9 माह

अनुबंध II

क्र.सं

वस्तु का नाम

मार्जिन %

क्र.सं

वस्तु का नाम

मार्जिन %

1

अजवाइन

40%

36

धान (बासमती)

30%

2

बाजरा

30%

37

धान (अच्छा)

30%

3

जौ

30%

38

धान (सामान्य)

30%

4

कालीमिर्च

30%

39

आलू

40%

5

इलाइची

40%

40

इसबगुल/साइलियम

35%

6

काजू

35%

41

चावल (बासमति)

30%

7

अरण्डी

30%

42

चावल (अच्छा)

30%

8

मिर्च

35%

43

चावल (सामान्य)

30%

9

धनिया

40%

44

रबड़

30%

10

कॉटन बेल्स-लॉन्ग स्टेपल

30%

45

तिल के बीज / तिल

35%

1 1

कॉटन बेल्स-मिडियम स्टेपल

30%

46

सोया तेल केक

40%

12

कपास के बीज का तेल केक

30%

47

सोया बीन

30%

13

कपास बीज

35%

48

सूरजमुखी के बीज

30%

14

चना

30%

49

बीज के साथ इमली

40%

15

चने की दाल

30%

50

बिना बीज वाली इमली

40%

16

काबुली चना

40%

51

तूर/लाल चना

30%

17

छिलका सहित मूंगफली

30%

52

अरहर दाल

30%

18

मूंगफली के बीज

30%

53

हल्दी

40%

19

मूंगफली के तेल का केक

30%

54

उड़द/काला चना

30%

20

ग्वार गम

50%

55

उड़द की दाल

30%

21

ग्वार बीज

50%

56

गेहूँ

25%

22

गुड़

30%

57

पीली मटर/बतरी

30%

23

जीरा

30%

58

लोबिया / चावली

30%

24

ज्वार

30%

59

कुल्थी

35%

25

जूट की गांठें

30%

60

राजमा/किडनी बीन्स

30%

26

अलसी का बीज

35%

61

रागी/फिंगर बाजरा

40%

27

मक्का

30%

62

सुपारी

30%

28

मसूर

30%

63

खोपरा

30%

29

मसूर की दाल

30%

64

खसखस

30%

30

मेथी बीज

35%

65

कुसुम बीज

30%

31

मूंग/हरा चना

30%

66

जई

30%

32

मूंग दाल

30%

67

कॉफ़ी का बीज

30%

33

मोठ/मटकी

40%

68

लौंग

35%

34

सरसों के बीज / रेपसीड

30%

69

जायफल

40%

35

सरसों के तेल की खली

35%

70

सौंफ के बीज

30%

नोट: स्वीकृत वस्तुओं में से कुछ का उपयोग प्रारंभिक अवस्था में सब्जी के रूप में भी किया जाता है। इस प्रकार, जल्दी खराब होने के कारण सब्जी के चरण (आलू को छोड़कर) वित्त के लिए पात्र नहीं हैं।


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