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यूनियन गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन [यूजीईसीएल]
{इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना [ईसीएलजीएस]}
क्र. सं.
मानदंड
1.
पात्रता
यूजीईसीएल1.0 के तहत, व्यावसायिक उद्यमों / एमएसएमई / विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण (जैसा कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में निर्दिष्ट है) से संबंधित सभी उधारकर्ता खाते, सभी उधार संस्थानों में कुल ऋण बकाया (केवल निधि आधारित) के साथ यथा दिनांक 29.2.2020 को रु. 50 करोड़ तक पात्र हैं. एमएलआई से अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ता की पात्रता का आकलन करने के लिए क्रेडिट ब्यूरो से उधारकर्ता के समग्र बकाया की जांच करें. ईसीएलजीएस 1.0 के तहत पात्र होने के लिए, उधारकर्ता के खाते इस योजना के तहत पात्र होने के लिए यथा 29 फरवरी, 2020 को 60 दिनों से कम या उसके बराबर अवधि तक देय होना चाहिए अर्थात उन्हें 29 फरवरी, 2020 तक किसी भी ऋणदाता द्वारा एसएमए 2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए.
यूजीईसीएल 1.0 (विस्तार) के तहत, सभी उधारकर्ता जिन्होंने ईसीएलजीएस / यूजीईसीएल 1.0 के तहत सहायता राशि प्राप्त की है या नए व्यवसाय जो 31.03.2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर यूजीईसीएल 1.0 के तहत पात्र हैं और दिशानिर्देशों की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, वे पात्र हैं.
यूजीईसीएल 2.0 के तहत, कामथ कमेटी ऑन रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क और हेल्थकेयर सेक्टर द्वारा पहचाने गए 26 कोविड से संबंधित तनावग्रस्त क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई, जिन्होंने व्यवसाय के लिए ऋण लिया है, सभी ऋण देने वाले संस्थानों में कुल ऋण बकाया (केवल निधि आधारित) के साथ यथा 29.02.2020 को रु. 50 करोड़ से अधिक एवं रु. 500 करोड़ तक कवर किए गए हैं. ईसीएलजीएस 2.0 के तहत पात्र होने के लिए, उधारकर्ता के खाते 29 फरवरी, 2020 को 60 दिनों से कम या उसके बराबर अवधि के लिए देय होना चाहिए अर्थात उन्हें 29 फरवरी 2020 तक किसी भी ऋणदाता द्वारा एसएमए 2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए.
यूजीईसीएल 2.0 (विस्तार) के तहत, सभी उधारकर्ता जिन्होंने ईसीएलजीएस / यूजीईसीएल 2.0 के तहत सहायता राशि प्राप्त की है या नए व्यवसाय जो 31.03.2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर यूजीईसीएल 2.0 के तहत पात्र हैं और दिशानिर्देशों की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, वे पात्र हैं.
यूजीईसीएल 3.0 के तहत, आतिथ्य (होटल, रेस्तरां, मैरिज हॉल, कैंटीन आदि), यात्रा एवं पर्यटन, अभिजात एवं खेल और नागरिक उड्डयन (अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित एयरलाइंस, चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर, एयर एम्बुलेंस, हवाईअड्डे सहित) क्षेत्र में सभी व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई जिनके पिछले देय 29.02.2020 तक 60 दिनों तक हैं, वे पात्र हैं.
यूजीईसीएल 3.0 (विस्तार) के तहत, सभी उधारकर्ता जिन्होंने ईसीएलजीएस / यूजीईसीएल 3.0 के तहत सहायता राशि प्राप्त की है या नए व्यवसाय जो 31.03.2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर यूजीईसीएल 3.0 के तहत पात्र हैं और दिशानिर्देशों की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, वे पात्र हैं.
यूजीईसीएल 4.0 के तहत, सभी मौजूदा अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल कॉलेज जिनके पास ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट सुविधा है और जो 31.03.2021 को 90 दिनों तक देय है, वे कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों की स्थापना के लिए 2 करोड़ तक की सहायता राशि के पात्र हैं, जैसे कि साइट पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए दबाव स्विंग सोखना.
प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, पंजीकृत कंपनी, ट्रस्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या किसी अन्य कानूनी इकाई के रूप में गठित व्यावसायिक उद्यमों / एमएसएमई को प्रदान किए गए ऋण योजना के तहत पात्र होंगे. (एनजीसीटीसी द्वारा) 03 अगस्त, 2020 को लिए गए निर्णय के अनुसार, ईसीएलजीएस 1.0 / यूजीईसीएल 1.0 के तहत व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को प्रदान किए गए ऋण भी निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत पात्र होंगे.
यूजीईसीएल 1.0 के उद्देश्य के लिए, व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कवर किए गए ऋण शामिल होंगे जो 29.2.2020 को या उससे पहले प्रदान किए गए और मुद्रा पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए हैं. सभी पात्रता शर्तें, जिसमें विगत बकाया दिनों से संबंधित शर्तें शामिल हैं, पीएमएमवाई ऋणों पर भी लागू होंगी.
व्यक्तिगत क्षमता में प्रदान किए गए ऋण यूजीईसीएल 1.0 के तहत कवर किए जाते हैं, हालांकि, ऐसे ऋण व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसायों हेतु लिए गए व्यावसायिक ऋणों तक ही सीमित होने चाहिए और गारंटी आवेदन के समय इस आशय के प्रबंधन प्रमाणपत्र के साथ समर्थित होने चाहिए. इन ऋणों को योजना के अन्य पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना चाहिए.
ईसीएलजीएस के तहत सहायता प्राप्त करते समय सभी उधार संस्थानों में 29.2.2020 / 31.03.2021 को पिछले दिनों की देय स्थिति की जाँच क्रेडिट ब्यूरो से की जानी चाहिए.
यथा 29.2.2020 को एनपीए या एसएमए -2 स्थिति वाले सभी उधारकर्ता खाते यूजीईसीएल या ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार, 31.03.2021 को एनपीए या एसएमए -2 स्थिति वाले सभी उधारकर्ता खाते यूजीईसीएल या ईसीएलजीएस 1.0 (विस्तार), ईसीएलजीएस 2.0 (विस्तार) और ईसीएलजीएस 3.0 (विस्तार) के तहत पात्र नहीं होंगे. यथा 31.03.2021 को एनपीए स्थिति वाले सभी उधारकर्ता खाते यूजीईसीएल 4.0 / ईसीएलजीएस 4.0 के तहत पात्र नहीं होंगे. हालाँकि, 08 सितंबर, 2020 को लिए गए निर्णय के अनुसार, उधारकर्ता के क्रेडिट कार्ड / बचत खाते / चालू खाते के संबंध में अतिदेय के लिए अपवाद की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उक्त अतिदेय ऋण राशि (अर्थात जीईसीएल राशि) के 1% से अधिक न हो, को ईसीएलजीएस सुविधा के तहत विस्तारित किया गया था और यह कि अतिदेय राशि को ईसीएलजीएस के तहत सहायता प्रदान करने से पहले नियमित किया गया था और यह भी दावा किया जाए कि सदस्य ऋण देने वाली संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि एमएलआई द्वारा अपनाई जा रही भौतिकता अवधारणा द्वारा अतिदेय को कवर किया गया था.
व्यावसायिक उद्यमों/एमएसएमई उधारकर्ता को उन सभी मामलों में जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए जहां ऐसा पंजीकरण अनिवार्य है. यह शर्त उन व्यावसायिक उद्यमों/एमएसएमई पर लागू नहीं होगी जिनके लिए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है.
2.
उद्देश्य
यह योजना सरकार की गारंटी योजना - 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' (ईसीएलजीएस) के अनुरूप है, जो कोविड महामारी से प्रभावित एमएसएमई / व्यावसायिक उद्यमों को राहत / नकदी सहायता प्रदान करती है.
3.
मात्रा
ए. ईसीएलजीएस 1.0 / यूजीईसीएल 1.0 के तहत, पात्र उधारकर्ताओं को या तो अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण सुविधा (बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में) के रूप में निधि की राशि, उधारकर्ता के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन यथा 29 फरवरी, 2020 को उनके कुल ऋण बकाया का 20% तक रु. 50 करोड़ (केवल निधि आधारित) होगी.
बी. ईसीएलजीएस 1.0 (विस्तार) / यूजीईसीएल 1.0 (विस्तार) के तहत, मौजूदा ईसीएलजीएस 1.0 / यूजीईसीएल 1.0 के उधारकर्ताओं या नए उधारकर्ताओं को या तो अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण सुविधा के रूप में (बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में) निधि की राशि, उधारकर्ता द्वारा सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन यथा 29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च 2021 को उनके कुल ऋण बकाया (ईसीएलजीएस1.0 / यूजीईसीएल1.0 के तहत प्राप्त समर्थन का निवल) का 30% (वर्तमान में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर) रु. 50 करोड़ तक (केवल निधि आधारित), इनमें से जो भी अधिक हो, होगी.
सी. ईसीएलजीएस 2.0 / यूजीईसीएल 2.0 के तहत, पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण सुविधा और / या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के मिश्रण (बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में) के रूप में निधि की राशि, उधारकर्ता के पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन यथा 29 फरवरी, 2020 को उनके कुल बकाया ऋण का 20% तक (केवल निधि आधारित) रु. 500 करोड़ होगी. ईसीएलजीएस 2.0 के तहत ऋण सुविधा निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के मिश्रण के रूप में हो सकती है.
डी. ईसीएलजीएस 2.0 (विस्तार) / यूजीईसीएल 2.0 (विस्तार) के तहत, पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण सुविधा और / या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के मिश्रण (बैंकों और वित्तीय संस्थान के मामले में) के रूप में निधि की राशि, उधारकर्ता के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन यथा 29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च 2021 को अतिरिक्त सावधि ऋण सुविधा (एनबीएफसी के मामले में) उनके कुल ऋण बकाया (ईसीएलजीएस 2.0 / यूजीईसीएल 2.0 के तहत प्राप्त समर्थन का निवल, केवल निधि आधारित) का 30% (वर्तमान में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर) रु. 500 करोड़ तक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी. यूजीईसीएल 2.0 (विस्तार) के तहत ऋण सुविधा निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के मिश्रण के रूप में हो सकती है.
ई. ईसीएलजीएस 3.0 / यूजीईसीएल 3.0 के तहत, पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण सुविधा (बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में) और अतिरिक्त सावधि ऋण सुविधा (एनबीएफसी के मामले में) के रूप में निधि की राशि, प्रति उधारकर्ता रु.200 करोड़ की सीमा के अधीन उनके कुल ऋण बकाया का 40% (केवल निधि आधारित) होगी एवं उधारकर्ता अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो. ऐसे पात्र उधारकर्ता, जो ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्र हैं और पहले ही यूजीईसीएल / ईसीएलजीएस 1.0 या ईसीएलजीएस 2.0 के तहत सुविधा प्राप्त कर चुके हैं, वे यथा 29.02.2020 को अपने कुल बकाया के 20% तक अतिरिक्त ऋण हेतु पात्र होंगे.
एफ़. ईसीएलजीएस 3.0 (विस्तार) / यूजीईसीएल 3.0 (विस्तार) के तहत, पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण सुविधा (बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में) और अतिरिक्त सावधि ऋण सुविधा (एनबीएफसी के मामले में) के रूप में निधि की राशि यथा 29.02.2020 या 31.03.2021, इनमें से जो भी अधिक हो, के बकाया के आधार पर वृद्धिशील ऋण तक पात्रता होगी.
जी. ईसीएलजीएस 4.0 / यूजीईसीएल 4.0 के तहत, पात्र उधारकर्ताओं को जीईसीएल फंडिंग की राशि निधि आधारित (सावधि ऋण) या गैर-निधि आधारित (पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए साख पत्र) सुविधा के रूप में होगी और यह कम लागत पर साइट पर ऑक्सीजन पैदा करने वाला संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रति उधारकर्ता रु. 2 करोड़ तक सीमित होगी.
एच. कुल बकाया राशि में ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर जैसे कार्यशील पूंजी ऋणों में बकाया राशि, मीयादी ऋण एवं कार्यशील पूंजी सावधि ऋण शामिल होगा. ऑफ-बैलेंस शीट एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर को शामिल नहीं किया जाएगा.
4.
चुकौती
ए. ईसीएलजीएस 1.0 / यूजीईसीएल 1.0 के तहत ऋण की अवधि प्रथम संवितरण की तारीख से चार वर्ष होगी.
बी. ईसीएलजीएस 1.0 (विस्तार) / यूजीईसीएल 1.0 (विस्तार) के तहत ऋण की अवधि प्रथम संवितरण की तारीख से पांच वर्ष होगी.
सी. ईसीएलजीएस 2.0 / यूजीईसीएल 2.0 के तहत, सुविधाओं की अवधि निधि आधारित सुविधा के प्रथम संवितरण की तारीख से या गैर-निधि आधारित सुविधा के उपयोग की प्रथम तारीख से, इनमें से जो भी पहले हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी. स्वीकृत गैर-निधि आधारित सुविधा के गारंटी कवर हेतु पात्र होने के लिए, पहला उपयोग 30.06.2022 को या उससे पहले होना चाहिए.
डी. ईसीएलजीएस 2.0 (विस्तार) / यूजीईसीएल 2.0 (विस्तार) के तहत, सुविधाओं की अवधि निधि आधारित सुविधा के प्रथम संवितरण की तारीख से या गैर-निधि आधारित सुविधा के उपयोग की प्रथम तारीख से, इनमें से जो भी पहले हो, 6 वर्ष की अवधि के लिए होगी. स्वीकृत गैर-निधि आधारित सुविधा के गारंटी कवर हेतु पात्र होने के लिए, पहला उपयोग 30.06.2022 को या उससे पहले होना चाहिए.
ई. ईसीएलजीएस 3.0 एवं 3.0 (विस्तार) / यूजीईसीएल 3.0 एवं 3.0 (विस्तार) के तहत, सुविधाओं की अवधि प्रथम संवितरण की तारीख से छह वर्ष होगी.
एफ़. ईसीएलजीएस 4.0 / यूजीईसीएल 4.0 के तहत, सुविधाओं की अवधि निधि आधारित सुविधा के प्रथम संवितरण की तारीख से या गैर-निधि आधारित सुविधा के उपयोग की प्रथम तारीख से, इनमें से जो भी पहले हो, अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी. निधि आधारित सुविधा के तहत संवितरण एवं गैर-निधि सुविधा के तहत साख पत्र के उपयोग की अंतिम तारीख 30 जून, 2022 होगी
5.
ब्याज दर
यूजीईसीएल 1.0, 1.0 (विस्तार) के तहत ब्याज दर निम्नानुसार है:
एमएसएमई: ईबीएलआर + 1.00% या 7.50% प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो.
अन्य: 1 वर्ष एमसीएलआर + 1.00% या 7.50% प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो.
यूजीईसीएल 2.0, 2.0 (विस्तार) के तहत ब्याज दर निम्नानुसार है:
एमएसएमई: ईबीएलआर + 1.00% या 9.25% प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो.
अन्य: 1 वर्ष एमसीएलआर + 0.60% या 9.25% प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो.
यूजीईसीएल 3.0, 3.0 (विस्तार) के तहत ब्याज दर निम्नानुसार है:
एमएसएमई: ईबीएलआर + 1.00%, अधिकतम 9.25% प्रति वर्ष के अध्यधीन.
अन्य: 1 वर्ष एमसीएलआर + 1.00%, अधिकतम, 9.25% प्रति वर्ष के अध्यधीन.
यूजीईसीएल 4.0 के तहत ब्याज दर निम्नानुसार है:
एमएसएमई: ईबीएलआर + 1.00%, अधिकतम सीमा 7.50% प्रति वर्ष सहित.
अन्य: 1 वर्ष एमसीएलआर + 1.00%, अधिकतम सीमा 7.50% प्रति वर्ष सहित.
6.
प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य शुल्क
शून्य
7.
प्रतिभूति
ए. ईसीएलजीएस 1.0 या 2.0 या 3.0 या 4.0 और ईसीएलजीएस 1.0 (विस्तार) या 2.0 (विस्तार) या 3.0 (विस्तार) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण या गैर-निधि आधारित सुविधा (बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के मामले में) को मौजूदा ऋण सुविधाओं के साथ नकदी प्रवाह (चुकौती सहित) एवं प्रतिभूति के संदर्भ में, दूसरा ऋणभार दिया जाएगा, योजना के तहत वित्तपोषित परिसंपत्तियां पर ऋणभार के साथ, संवितरण की तारीख से तीन महीने (90 दिन) की अवधि के भीतर 30 जून, 2022 को या उससे पहले या एनपीए की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, सृजित की जानी चाहिए.
बी. जीईसीएल (यूजीईसीएल) के तहत अतिरिक्त फंडिंग के लिए कोई अतिरिक्त संपार्श्विक नहीं मांगा जाएगा.
8.
गारंटी
विषयगत योजना के तहत स्वीकृत ऋण 100% गारंटी कवरेज के साथ एनसीजीटीसी के ईसीएलजीएस के तहत कवर किया जाएगा.
9.
योजना की वैधता
विषयगत योजना के तहत ऋण दिनांक 31.03.2022 तक या एनसीजीटीसी द्वारा ईसीएलजीएस के अंतर्गत रु. 4.50 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्वीकृत किए जा सकते हैं.
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