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विरूपित/ क्षतिग्रस्त शेयर प्रमाणपत्रों के लिए
डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को विरूपित/ क्षतिग्रस्त शेयर प्रमाणपत्रों के बदले में जारी किया जाता है. डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा के लिए प्रासंगिक जानकारी के साथ विरूपित/ क्षतिग्रस्त शेयर सर्टिफिकेट को एक अनुरोध पत्र के साथ भेजा जा सकता है.
सर्टिफिकेट की चोरी या नुकसान के मामले में
शेयर सर्टिफिकेट के नुकसान की सूचना को तुरंत ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को प्रमाणपत्र न./ फोलियो न. और शेयरों के हस्तांतरण को रोकने के लिए विशिष्ट न. के साथ दी जाए.
यदि कोई हस्तांतरी अपने द्वारा गठित अटॉर्नी का हस्तांतरण विलेख का स्थानांतरण करना चाहता है, तो कृपया नोटरीकृत पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी को विधिवत संलग्न करें. प्रमाणपत्र की हानि के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करनी होगी और एफआईआर की एक प्रति भी प्राप्त की जाएगी.
इसके साथ ही, इस तरह के शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ रजिस्ट्रार & शेयर ट्रांसफर एजेंट को प्रतिबंधित करने वाले आदेश प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया जाना चाहिए.
आवश्यकता के आधार पर एक जमानती पत्र और विधिवत मुहर लगाकर निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति पत्र के साथ, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ रजिस्ट्रार & शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास भेजा जाएगा.
समाचार पत्रों में मूल शेयर प्रमाणपत्रों की हानि/ नॉन-रिसीप्ट होने के संबंध में आवश्यक अधिसूचना के बाद ही डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.
किसी भी प्रश्न के लिए, आप निवेशक सेवा प्रभाग या रजिस्ट्रार & बैंक के शेयर हस्तांतरण से संपर्क कर सकते हैं. संपर्क विवरण यहाँ उपलब्ध हैं –
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