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नीचे दिए गए सभी व्यक्ति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन बचत खाता खोलने के पात्र हैं।
केंद्रीय सरकार और नागरिक मंत्रालयों के सभी कर्मचारी जो केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), व्यय विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र सरकार सिविल पेंशन योजना के तहत कवर किए जाते हैं।
लाभ
प्रक्रिया:
पेंशनभोगी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में भौतिक रूप से या https://jeevanpramaan.gov.in/ के माध्यम से डिजिटल रूप से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि बैंक लगातार पेंशन का भुगतान कर सके
लोन की सुविधा
यूनियन स्माइल: अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं जैसे अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय, बिजली बिल का समय पर भुगतान, टेलीफोन बिल, स्कूल फीस, पानी के शुल्क आदि को पूरा करने के लिए ऋण का लाभ उठाएं
यूनियन कैश: पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार, यात्रा आदि सहित व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए। नियम और शर्तों केअंतरगत मासिक शुद्ध पेंशन के 12 गुना की पात्रता प्रदान करता है।
केन् द्रीय पेंशन से संबंधित मुद्दों/शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी
विनोद कुमार सोंधी
केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एस -24, दूसरी मंजिल,
श्री अरबिंदो मार्ग
ब्लॉक-ए, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन
ग्रीन पार्क, नई दिल्ली- 110016
संपर्क नंबर: 022-22020242 22896678/
सीपीपीसीडी की रक्षा
केन् द्रीय पेंशन से संबंधित प्रश् नों और शिकायतों के लिए टोल फ्री नम् बर-1800-2200-92
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