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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने “पूंजी लाभ खाता योजना 1988” को शुरू किया है जिसके द्वारा करदाता को पूंजी लाभ से छूट का लाभ प्राप्त कर सकें, यदि पूंजी लाभ या शुद्ध लाभ की राशि को करदाता द्वारा आयकर रिटर्न दायर करने की देय तिथि को या उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा की गई है.
विशेषताएँ :
पात्रता
करदाता जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54, 54बी, 54डी, 54एफ़ या 54जी के अंतर्गत छूट हेतु पात्र है. (जमाकर्ता स्वयं सुनिश्चित करें कि क्या यह योजना उस पर लागू होती है या नहीं.)
ग्रामीण शाखा के अलावा अन्य किसी भी शाखा में खोला जा सकता है.
योजना कोड
TD007 - पूंजी लाभ डीआरआईसी
TD008 - पूंजी लाभ एफ़डीआर
योजना का विवरण
इस योजना के अंतर्गत, करदाता को पूंजी लाभ से छूट का लाभ प्राप्त कर सकें, यदि पूंजी लाभ या शुद्ध लाभ की राशि को करदाता द्वारा आयकर रिटर्न दायर करने की देय तिथि को या उससे पहले बैंक में जमा की गई है.
खातों का प्रकार
इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के जमा खाते खोले जा सकते है.
जमा खाता – ए (अर्थात बचत बैंक खाता),
जमा खाता – बी (अर्थात मीयादी जमा खाता).
बचत एवं मीयादी जमा खातों के लिए लागू नियम इन खातों के लिए भी लागू होंगे.
इस योजना में जमा मीयादी जमा के रूप में होगी, इस विकल्प के साथ की जमा को या तो “संचयी” अर्थात डीआरसी जमा के समान [ब्याज पुनर्निवेशित के साथ] या गैर-संचयी अर्थात मीयादी जमा के समान, रखा जाएगा.
जमा की अवधि
मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से 2 से 3 वर्ष के लिए, जो निम्नानुसार है :
अधिकतम 24 माह - यदि पूंजी लाभ 54,54बी,54एफ़ के अंतर्गत है. (जमाकर्ता द्वारा फॉर्म ए में घोषणा के अनुसार)
अधिकतम 36 माह - यदि पूंजी लाभ 54,54डी,54एफ़,54जी एवं 54जीबी के अंतर्गत है. (जमाकर्ता द्वारा फॉर्म ए में घोषणा के अनुसार)
न्यूनतम जमाराशि
पूंजी लाभ मीयादी जमा के मामले में रु.1,000/-
अधिकतम जमाराशि
अधिकतम जमाशेष / राशि के लिए कोई सीमा नहीं है.
टीडीएस
दिशानिर्देशों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी.
ब्याज दर
अवधि के अनुसार मौजूदा मीयादी जमा दर
ब्याज भुगतानआवृति
यदि जमा एफ़डीआर योजना के अंतर्गत खोला गया है तो ग्राहक की इच्छानुसार ब्याज तिमाही या छमाही देय होगा.
यदि खाता डीआरआईसी में खोला गया है तो ब्याज परिपक्वता के समय मूलधन के साथ देय होगा.
ऋण सुविधा
उपलब्ध नहीं है.
नामांकन
दिशानिर्देशों के अनुरूप उपलब्ध
स्वचालित नवीनीकरण
अनुमति नहीं है.
परिपक्वता पूर्व बंदी / खाता बंद करना
परिपक्वता पूर्व मीयादी जमा बंदी की अनुमति है. (अंतिम प्राप्त राशि को केवल पूंजी लाभ बचत खाता में जमा किया जाए).
सभी खातों के बंद होने पर, जमाकर्ता को संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी से विशिष्ट अधिकृत पत्र/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. अधिकृत पत्र में उल्लेखित नियमों के अनुसार बंदी की अनुमति होगी.
समय पूर्व बंदी पर जुर्माना
रिटेल मीयादी जमा (रु.2.00 करोड़ से कम) के परिपक्वतापूर्व बंद करने के मामले में, जो 7 दिनों या उससे अधिक के लिए है, ब्याज को लागू दर (डिपॉज़िट खोलने की तिथि पर लागू) की तुलना में 1.00% से कम भुगतान किया जाएगा और उस अवधि के लिए जिसके लिए यह वास्तव में बैंक के पास है या अनुबंधित दर, जो भी कम हों
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