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Imageराष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नस्ल गुणन इकाइयाँ - परिचालन दिशानिर्देश


उद्देश्य

  • मवेशियों और भैंसों के प्रजनन के लिए निजी उद्यमियों को विकसित करना।
  • रोग मुक्त अधिक उत्पादन देने वाली बछिया/गर्भवती बछिया/ गायें अधिमानतः देशी नस्ल की मवेशी/भैंस उपलब्ध कराना।
  • निजी व्यक्तिगत उद्यमियों, एफपीओ, एसएचजी, एफपीसी, जेएलजी, और नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहित करना।
  • पशु पोषण, रोग की रोकथाम आदि सहित वैज्ञानिक प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना।
  • आईवीएफ तकनीक तथा लिंग आधारित वीर्य सहित वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से अधिक उत्पादन देने वाले दुधारू पशुओं का गुणन।

पात्र उधारकर्ता

  • उद्यमी-एग्रीगेटर एक निजी व्यक्ति / एफपीओ / एफपीसी / एसएचजी / जेएलजी और धारा 8 कंपनियां हो सकती हैं।

पात्रता मापदंड

    • उद्यमी को कृषि पशुओं के प्रजनन या पालन-पोषण का उपयुक्त अनुभव होना चाहिए।
    • उपयुक्त आकार और स्थान हेतु भूमि की व्यवस्था के लिए उद्यमी जिम्मेदार होगा। कम से कम 200 जानवरों और उसके परिवार को रहने के लिए उपयुक्त आकार की भूमि का स्वामित्व/पट्टा विलेख होना चाहिए।
    • नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन को भी नस्ल गुणन फार्म के तहत सहायकी प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
    • फार्म की आवश्यकता के अनुसार चारा एवं पशु-आहार की खरीद की व्यवस्था उद्यमी स्वयं करेगा। उद्यमी कम से कम 200 दुधारू गाय/भैंस का नस्ल गुणन फार्म स्थापित करेगा और स्टॉक को लगातार उन्नत करने के लिए नवीनतम प्रजनन तकनीक का उपयोग करेगा।
    • उद्यमी फार्म में पैदा हुए 160 बछड़ों में से 116 कुलीन बछिया को लागत के आधार पर किसानों को उपलब्ध करा सकता है। बछिया के उत्पादन के लिए उद्यमी द्वारा लिंग अधारित वीर्य और आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया जाएगा। शेष बछिया का उपयोग फार्म में उपलब्ध स्टॉक प्रतिस्थापन के लिए किया जा सकता है।
    • उद्यमी डेयरी व्यवसाय में रुचि रखने वाले किसानों/छोटे उद्यमियों को अधिक उत्पादन देने वाली बछिया/गर्भवती बछिया/गाय उपलब्ध कराएगा। उद्यमी पशु पोषण, टीकाकरण, रोग परीक्षण, जैव सुरक्षा बनाए रखने आदि पर भी किसानों का मार्गदर्शन करेगा और किसान को पशु चिकित्सा सहायता भी प्रदान करेगा।

उद्देश्य

नस्ल गुणन फार्म की स्थापना।

सुविधा की प्रकृति

  • सावधि ऋण – RA009
  • नकद ऋण - सीसीएएचएफ

ऋण की मात्रा / परियोजना लागत

    परियोजना की लागत:

  • अनुमान है कि 200 दुधारू पशुओं की क्षमता वाले नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।
  • इसलिए अधिकतम सहायकी परियोजना लागत (पूंजीगत लागत और पशु लागत) का 50% या 2 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, होगी।

मार्जिन

  • 1.60 लाख रुपये तक: शून्य

  • 1.60 लाख रुपये से अधिक: न्यूनतम 10%

ब्याज की दर

  • आईसी संख्या 1974-2020 दिनांक: 27.03.2020 के अनुसार ब्याज दर पर बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार।

प्रत्यायोजित प्राधिकार

  • प्रत्यायोजित प्राधिकार पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार।

सेवा शुल्क

  • आईसी संख्या 3454-2022 दिनांक: 25.07.2022 और सेवा शुल्क हेतु समय-समय पर जारी बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार।

प्रतिभूति

1.60 लाख रुपये तक के ऋण

  • बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक।

1.60 लाख रुपये से अधिक के ऋण

  • बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक और
  • भूमि का बंधक (भूमि का स्वीकृत मूल्य ऋण राशि के 100% से कम नहीं होना चाहिए) और/या अन्य पक्ष गारंटी (अर्थात ऋण राशि के 100% से कम नहीं होना चाहिए)।

प्रतिभूति दस्तावेज

  • डीपी नोट
  • दृष्टिबंधक करार - एसडी-07
  • गारंटी विलेख - एसडी -08
  • कृषि अग्रिम के लिए घोषणा/वचन-पत्र-एडी-01
  • ब्याज दर करार - एसडी 24
  • बंधक विलेख- एसडी-12 (एसएम के लिए) या एडी -13 (ईएम के लिए)
  • निरंतरता पत्र - एडी 09 (एम)
  • सामान्य ग्रहणाधिकार पत्र और सेट ऑफ - एडी 02 (ए)
  • सिबिल के प्रकटीकरण के लिए उधारकर्ता/गारंटर से वचनपत्र
  • मंजूरी सूचना में निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज

बीमा

  • बीमा का घटक परियोजना लागत में शामिल है
  • बैंक क्लॉज के साथ पशुधन बीमा सहित सृजित परिसंपत्तियों के लिए व्यापक बीमा।
  • बैंक क्लॉज के साथ बैंक के पास बंधक संपत्ति के लिए व्यापक बीमा।

संवितरण

  • मार्जिन के साथ ऋण राशि का संवितरण डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे आपूर्तिकर्ता को किया जाएगा और बिल की मूल प्रति और रसीदें प्राप्त किया जाना है और अन्य संवितरण मानदंडों का पालन किया जाएगा।
  • कार्यान्वयन की अनुसूची के आधार पर चरणों में संवितरण और अंतिम उपयोग सत्यापन को संवितरण के प्रत्येक चरण में किया जाना चाहिए। वित्तपोषित आस्तियों के सापेक्ष बीजक/बिल, यदि कोई हों, तो उसे प्राप्त किए जाने चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

चुकौती अवधि

  • सावधि ऋण के लिए अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 84 महीने की चुकौती अवधि की अनुमति दी जा सकती है। इकाई के विस्तार के आधार पर अधिकतम छह महीने तक अधिस्थगन अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

समुचित सावधानी

  • समुचित सावधानी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता, गारंटर, आपूर्तिकर्ता/वाहन के डीलर और भूमि रिकॉर्ड की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

मंजूरी पश्चात निगरानी

  • मंजूरी पश्चात निरीक्षण और आवधिक अनुवर्ती निरीक्षण किया जाना चाहिए और रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए।

अन्य नियम और शर्तें

  • दुधारू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य/फिटनेस का पशु चिकित्सा प्रमाणन पशु खरीदने से पहले लिया जाना चाहिए और रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।
  • दुधारू मवेशी अधिक उत्पादन देने वाली नस्ल के होने चाहिए।
  • जहां तक संभव हो दुधारू पशुओं की खरीद विपणन संघ से होनी चाहिए।
  • मार्जिन राशि के साथ भुगतान सीधे दुधारू पशु के विक्रेता को किया जाना चाहिए।
  • डेयरी इकाई की ऋण आवश्यकताओं के प्रसंस्करण का मूल्यांकन सामान्य प्रक्रिया के साथ ही कारोबार के आर्थिक स्थिति की गणना और उधारकर्ता के परिवार के भरण-पोषण के बाद अग्रिम की चुकौती के लिए प्राप्त अधिशेष के अनुसार किया जाना चाहिए।

निधियन/ सहायकी

  • प्रत्येक उद्यमी को परियोजना लागत के 50% की दर से ब्रीडर फार्म की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की ओर से एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य 50% का प्रबंधन लाभार्थी द्वारा अनुसूचित बैंकों / किसी अन्य वित्तीय संस्थान जैसे एनसीडीसी आदि से ऋण प्राप्त करके किया जाना चाहिए।
  • ऋण अवधि, मार्जिन राशि और संपार्श्विक वित्तीय संस्थान द्वारा तय किए जा सकते हैं।
  • पूंजीगत लागत (भूमि को छोड़कर) के रूप में आवास की लागत, प्रजनन पशुओं की खरीद के साथ परिवहन और बीमा लागत, उपकरण/मशीन की लागत के लिए पूंजीगत सहायकी प्रदान की जाएगी।
  • सहायकी एनडीडीबी के माध्यम से दी जाएगी

क्रियान्वयन एजेंसी

  • परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनडीडीबी के माध्यम से परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
  • एनडीडीबी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के ऋण खाते में सहायकी जारी की जाएगी

परियोजना अनुमोदन और निगरानी

  • जैसा कि अनुलग्नक में उल्लिखित है।

न्यूनतम पूर्व- योग्यता मानदंड

क्रमांक

पूर्व-योग्यता मानदंड

    सहायक अनुपालन दस्तावेज

1

आवेदक उद्यमी-एग्रीगेटर/निजी व्यक्ति, एसएचजी/एफपीओ/एफसीओ/जेएलजी और धारा 8 कंपनियां होंगी और जिनके भारत में पंजीकृत कार्यालय होंगे।

  • निगमन प्रमाण पत्र और साझेदारी विलेख, यदि कोई है, तो उसकी प्रति।
  • व्यक्ति हेतु, एक वर्ष की अवधि के बैंक विवरण के साथ आधार कार्ड की प्रति।

2

उद्यमी/आवेदक को डेयरी पशुओं के प्रजनन या पालन में उपयुक्त अनुभव होना चाहिए

उनकी गतिविधि का प्रमाण: स्थानीय सरकार के पशु चिकित्सक से डेयरी पशुओं के प्रजनन और पालन में अनुभव का प्रमाण पत्र। (प्रारूप -7)

3

उपयुक्त आकार और स्थान वाली भूमि की व्यवस्था करने के लिए उद्यमी/आवेदक जिम्मेदार होंगे। कम से कम 5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक/पट्टा विलेख हो।

स्वामित्व दस्तावेज/पट्टा विलेख की प्रति (कम से कम ऋण चुकौती अवधि तक वैध हो)

4

उद्यमी/आवेदक फार्म की आवश्यकता के अनुसार चारा एवं पशु-आहार की खरीद की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

कार्यशील पूंजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन के स्रोत और चारा एवं पशु-आहार के आपूर्तिकर्ता से प्रतिबद्धता पत्र।

5

उद्यमी कम से कम 200 दुधारू गाय/भैंस का नस्ल गुणन फार्म स्थापित करेगा और स्टॉक को लगातार उन्नत करने के लिए नवीनतम प्रजनन तकनीक का उपयोग करेगा।

इसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है (प्रारूप-8)

न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने पर तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

जानवरों की खरीद

  • पशुओं की गुणवत्ता/नस्ल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देशी नस्लों के शुद्ध नस्ल के जानवरों को ब्रीडिंग ट्रैक्ट अथवा मान्यता प्राप्त फार्म/किसानों से खरीदा जाएगा।
  • माता जानवर (डैम्स) के प्रदर्शन (ब्रीडिंग वैल्यू, दुग्ध उत्पादन और दूध वसा का %) और पिता जानवर (सायर) की जानकारी के आधार पर जानवरों का चयन किया जाएगा।
  • फार्म के जानवरों को गोजातीय (बोवाइन) फ्रोजन सीमेन प्रोडक्शन के एमएसपी में उल्लिखित माता जानवर (डैम्स) दुग्धस्रवण (लैक्टेशन) के न्यूनतम मानकों को पूरा करना चाहिए।
  • इसके अलावा, वीर्य (सीमेन) स्टेशनों के पास उपलब्ध लिंग आधारित (सेक्स्ड) एलीट वीर्य या स्वदेशी नस्लों के आयातित वीर्य का उपयोग स्टॉक के आगे आनुवंशिक उन्नयन के लिए किया जाएगा।

तकनीकी कार्यक्रम

  • अधिक उत्पादन देने वाली 200 गायों/भैंसों को अधिमानतः देशी नस्लों (विदेशी/क्रॉसब्रेड जानवरों को भी शामिल किया जा सकता है) को फार्म में शामिल किया जाएगा। देशी नस्लों के पशु (नस्ल के अनुरूप) जैसे मवेशियों के मामले में गिर, साहीवाल, लाल सिंधी, थारपारकर आदि और भैंसों के मामले में मुर्रा, मेहसाणा, बन्नी, जाफराबादी, नीली रावी आदि को उद्यमी द्वारा खरीदा जाएगा। फार्म के जानवरों को बोवाइन फ्रोजन सीमेन प्रोडक्शन के एमएसपी में उल्लिखित माता जानवर दुग्धस्रवण के न्यूनतम मानकों को पूरा करना चाहिए।
  • देशी गायों/भैंस की नस्लों के मामले में 4000 किलोग्राम से अधिक के दुग्धस्रवण वाली माता जानवर के साथ संतति परीक्षण किए हुए साँड़ के साथ अधिमानतः सेक्स्ड सीमेन से पशुओं गर्भाधान कराया जाएगा। सीमेन स्ट्रॉ देश के विभिन्न सीमेन स्टेशनों से खरीदा जाएगा।
  • फार्म आईवीएफ तकनीक का उपयोग कर सकता है और अधिक उत्पादन क्षमता वाले स्वदेशी मवेशी/भैंस की नस्लों के भ्रूणों को प्रत्यारोपित कर सकता है। देशी मवेशी/भैंस की नस्लों के भ्रूण उत्पादन दाता 4000 किलोग्राम से अधिक उत्पादन दे सकते हैं और वीर्य देशी मवेशी/भैंस के साँड़ से हो सकता है जिनकी माता में 4000 कि.ग्रा. से अधिक के दुग्धस्रवण उत्पादन क्षमता होती है (कांकरेज के मामले में 3000 किग्रा से अधिक और थारपारकर के मामले में 3500 किग्रा से अधिक)। भ्रूण के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साँड़ का अधिमानतः संतति परीक्षण/ जीनोमिकली परीक्षण किया होना चाहिए।
  • फार्म में सालाना लगभग 126 मादा बछड़े और 14 नर बछड़े पैदा होंगे। कुलीन माता जानवर में श्रेष्ठ वर्ग में से 20 मादा बछड़ों को झुंड के प्रतिस्थापन के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से फार्म में रखा जाएगा। पशु फार्म के मामले में क्षेत्र के किसानों को कम से कम 90 मादा बछड़ों/गर्भवती बछिया को बेचा जाएगा। भैंस के लिए, कम से कम 70 बछड़ों/गर्भवती बछिया किसानों को बेची जा सकती हैं।
  • क्षय रोग, जॉन्स रोग (जेडी), और ब्रुसेलोसिस के लिए जानवरों का सालाना परीक्षण किया जाएगा और संक्रमित जानवरों को झुंड से हटा दिया जाएगा। झुंड को उपरोक्त बीमारियों से मुक्त घोषित किया जाएगा। पशुओं को एफएमडी (छह महीने के अंतराल पर), एचएस (वार्षिक), बीक्यू (वार्षिक) और थिलेरियोसिस (विदेशी/क्रॉसब्रेड के मामले में जीवनकाल में एक बार) की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाएगा। हालांकि, जीवाणु (बैक्टिरिया) रोगों के लिए टीकाकरण तभी किया जाएगा जब राज्य में किसी विशेष बीमारी का प्रकोप या प्रसार हो। विदेशी जानवरों का आनुवंशिक विकारों के लिए भी परीक्षण किया जाएगा।
  • मॉडल तकनीकी कार्यक्रम:


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