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Image यूनियन ट्रेड-जीएसटी

क्र.सं.

पैरामीटर

योजना के दिशानिर्देशों

1.

पात्रता

  • सभी इकाइयाँ ट्रेडिंग/ सेवा / विनिर्माण गतिविधि में लगी हुई हैं.
  • उधारकर्ता के पास जीएसटी अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण होना चाहिए. यानी अंतरिम पंजीकरण (फॉर्म जीएसटीआरईजी-25) या अंतिम पंजीकरण (फॉर्म जीएसटीआरईजी-06).
  • उधारकर्ता के पास वैध जीएसटी रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 (नियमित), जीएसटीआर-4(संरचना) होना चाहिए.
  • खाते की रेटिंग बैंक की निवेश ग्रेड श्रेणी में होनी चाहिए.
  • मौजूदा उधारकर्ता ऊपर निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने के पर इस योजना पर स्विच कर सकते हैं.

2.

ऋण का उद्देश्य

व्यापार / सेवाओं / निर्माण व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के आधार पर निधि देना.

3.

मात्रा की सीमा

न्यूनतम सीमा: रु.10.00 लाख से ऊपर.
अधिकतम: रु. 200.00 लाख.

4.

मार्जिन

कार्यशील पूंजी: 20%

5.

मूल्यांकन

औसत कारोबार के आधार पर (जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-4 के अनुसार). अधिक जानकारी के लिए, पास की शाखा से संपर्क किया जा सकता है.

6.

ब्याज दर

ब्याज दर आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के आधार पर 1 वर्ष MCLR + 0.75% से 1 वर्ष MCLR + 1.25% के बीच होगी.

7.

प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल

  • हमारे बैंक के पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल की इन्स्टालेशन जहाँ भी संभव/ सुगम हो की जाएगी.
  • पीओएस टर्मिनल की इन्स्टालेशन मुफ्त में की जाएगी.
  • 12 महीनों के लिए आवश्यकता के अनुसार एक पीओएस टर्मिनल के लिए किराये की छूटपहली इन्स्टालेशन की तारीख से दी जाएगी.

* शर्तें लागू हैं, आगे के जानकारी के लिए, कृपया हमारी निकटतम शाखा पर जाएं.


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