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Image प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण

विशेषताएं

  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमारा बैंक ग्रामीण, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में लगे सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्त प्रदान करता है.
  • ऋण की राशि की मात्रा के आधार पर मुद्रा ऋण को तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:  
    • शिशु: रु. 50,000 तक की ऋण राशि इस संवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है. 
    • किशोर : रु. 50,000 से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक की ऋण राशि इस संवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है.
    • तरुण: रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि इस संवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है.
  • इन इकाइयों पर लागू होने वाले ब्याज दर MCLR + 0.40% से MCLR + 1.65% के बीच होगी.
  • मुद्रा के तहत आने वाले ऋण संपार्श्विक प्रतिभूति रहित होते है. हालांकि बैंक वित्त से निर्मित आस्तियों का प्रभार बैंक को प्राप्त होता है.
  • ऐसे ऋणों के लिए प्रतिभूति दस्तावेज़ लेते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक रूप से लिए जाते है :
    • डीपी नोट, आडमन करार, निरंतरता पत्र, मियादी ऋण करार(यदि, यह मियादी ऋण हो तो) आदि.  .
  • बैंक के मानदंडों के अनुसार अन्य नियम और शर्तें समय-समय पर इन ऋणों पर लागू होती है.
  • सामान्य ऋण आवेदन फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध है.

मुद्रा ऋण आवेदन (हिन्दी)
मुद्रा ऋण आवेदन (अंग्रेज़ी)

मुद्रा योजना पर किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस न॰ पर संपर्क करें –022-22892250

इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें.


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