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क्र.
विषय
विवरण
1.
पात्रता
इकाई का भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अनुसार सम्बद्ध सरकारी प्राधिकरण द्वारा “स्टार्ट-अप” के रूप में पात्र और प्रमाणित होना आनिवार्य है.
2.
उद्देश्य
स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अनुसार प्रोद्योगिकी व बौद्धिक सम्पदा से संचालित नवोन्मेष, विकास, नए उत्पादों में वृद्धि एवं व्यवसायीकरण, प्रक्रिया व सेवाओं को वित्त प्रदान करने हेतु.
3.
सुविधा की प्रकृति
मियायादी ऋण एवं / या कार्यशील पूंजी
4.
वित्त की मात्रा
न्यूनतम : रु.0.10 करोड़ अधिकतम : रु.5.00 करोड़
5.
मार्जिन
20% (कार्यशील पूंजी के साथ साथ मियादी ऋण)
6.
ब्याज दर
लागू ब्याज दर पर रियायत
7.
प्रोसेसिंग शुल्क
शून्य
8.
प्रतिभूति
समपार्श्विक : अनिवार्य नहीं
गारंटी : कंपनी के प्रवर्तक निदेशक, फ़र्म के भागीदार जिनके पास पर्याप्त साधन हैं एवं समपार्श्विक प्रतिभूति देने वाले सभी बंधककर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी, यदि कोई हो.
9.
चुकौती
कार्यशील पूंजी : 12 माह
मियादी ऋण : चुकौती की अवधि 36 माह तक की अधिकतम आस्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकती है. चुकौती मासिक/तिमाही किश्तों में की जा सकती है. ब्याज अलग से वसूल किया जाएगा.
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