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1.
पात्रता
मेडिकल ऑक्सिजन, ऑक्सिजन सिलिंडर के निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं. मौजूदा अस्पताल / नर्सिंग होम (ईसीएलजीएस 4.0/यूजीईसीएल 4.0 के तहत पात्र खाते को छोड़कर)
2.
उद्देश्य
इस योजना के तहत वित्तपोषण, अस्पताल में चिकित्सा उपयोग हेतु पावर बैक अप के साथ ऑक्सिजन प्लांट की स्थापना के लिए एवं लिक्विड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन सिलिंडर आदि के विनिर्माण में शामिल इकाइयों को वित्तपोषित करने हेतु.
3.
सुविधा
सावधि ऋण और/या गैर-निधि आधारित [साख पात्र सीएपीईएक्स]
4.
वित्त की मात्रा
अधिकतम: रु. 2.00 करोड़
5.
मूल्यांकन
सावधि ऋण सुविधा एवं एनएफ़बी के लिए: बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार.
ऋण आवेदकों द्वारा दिये गए प्रोजेक्शन के साथ नकदी प्रवाह का मिलान सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों आदि (ऑक्सिजन निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के मामले में) के साथ चिकित्सा ऑक्सिजन की आपूर्ति हेतु टाई-अप व्यवस्था का ब्यौरा.
6.
मार्जिन
सावधि ऋण
ऑक्सिजन प्लांट की स्थापना के लिए:
मौजूदा अस्पताल के मामले में
ग्राहक शून्य मार्जिन
बैंक के लिए नए के मामले में
ग्राहक/अन्य 15% मार्जिन
एनएफ़बी (साख पत्र)
15% (नकद/एफ़डीआर मार्जिन)
7.
शुल्क
प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य शुल्क शून्य
8.
ब्याज दर
i) एमएसएमई उधारकर्ता ईबीएलआर + 1.35% प्रति वर्ष (वर्तमान में 8.15%)
ii) अन्य 1 वर्ष एमसीएलआर + 0.95% प्रति वर्ष (वर्तमान में 8.15%)
इस योजना के तहत सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा.
9.
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूति बैंक के वित्त से निर्मित संपत्तियां.
संपार्श्विक सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर न किए जाने की स्थिति में 25% सरफेसी अनुपालित मूर्त प्रतिभूतियां.
10.
चुकौती
सावधि ऋण: अधिकतम डोर टू डोर चुकौती अवधि अधिकतम 6 माह की अधिस्थगन अवधि सहित 5 वर्ष होगी.
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