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खाता कौन खोल सकता है: कन्या की ओर से प्राकृतिक/विधिक संरक्षक आयु सीमा कन्या के 10 वर्ष की आयु पूरी करने तक
खातों की अधिकतम संख्या: अधिकतम दो कन्या शिशु अथवा जुड़वा कन्या के मामले में अधिकतम क्योंकि दूसरे जन्म या पहले जन्म में ही तीन कन्या शिशु पैदा होते हैं न्यूनतम तथा अधिकतम जमा रकम: एक सौ रुपये के गुणक में न्यूनतम प्रारम्भिक जमा `1,000/- उसके बाद एक वित्त वर्ष में `1,50,000/- की अधिकतम सीमा योजना की अवधि खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष जमा किए जा सकने की अधिकतम अवधि: खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष जमा पर ब्याज : भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए अनुसार, मासिक ब्याज भुगतान के विकल्प सहित वार्षिक रूप से पूर्ण हजारों में चक्रवृद्धित शेष राशि. कर छूट: आयकर अधिकनियम,1961 की धारा 80सी के तहत लागू। अनियमित भुगतान/ खाते का पुनर्प्रवर्तन: प्रति वर्ष न्यूनतम विनिर्दिष्ट रकम सहित प्रति वर्ष `50 के भुगतान के बाद आहरण 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उच्च शिक्षा, विवाह के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में रखे गए शेष का 50%. परिपक्वता पूर्व बंद करना: जमाकर्ता की मृत्यु अथवा अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर यथा प्राणघातक बीमारियों की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के आदेश से अधिकृत होने पर अनुमत. 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह की स्थिति में, एक हलफनामा तथा विवाह का उपयुक्त साक्ष्य देकर खाता बंद किया जा सकता है. नोट: चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, योजना में नवीनतम निर्देश/आशोधन के लिए ग्राहकों को http://www.sukanyasamriddhiaccountyojana.in/ को देखने का परामर्श दिया जाता है किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में, 1800-22-22-44 पर हमारे काल सेंटर पर संपर्क करें"
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