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union Bank  स्वयं सहायता समूह

विशेषताएं

स्वयं सहायता समूह (SHG)क्या है ?
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), आपस में अपनापन रखने वाले  एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उसको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिये  समूह द्वारा तय ब्याज, अवधि और अन्य शर्तों पर दिये जाने के लिये आपस में सहमत होते हैं.  
उद्देश्य :
  • औपचारिक प्रणाली की तकनीकि और प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय संसाधनों के साथ  अनौपचारिक ऋण प्रणाली के अनुरूप लचीली, संवेदी और समयानुकूल निर्धनों की क्रेडिट आवश्यकतों को पूरा करना.
  • बैंकरों और ग्रामीण जनता के बीच आपसी विश्वास का वातावरण बनाना.  
  • वित्तीय संस्थाएं समाज के जिन वर्गों तक नहीं पहुंच पाती हैं समाज के उन वर्गों में बचत की आदत और ऋण की सुविधा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना.
पात्रता :
समूह को
  • कम से कम छह माह से सक्रिय होना चाहिये.
  • अपने संसाधनों से बचत की हो और ऋण  दिया हो.
  • समुचित खाते रिकार्ड रखे हों.
  • लोकतांत्रिक तरीके से काम होना व होते दीखना चाहिये जहां सभी सद्यों की सुनी जाती हो.
  • एक दूसरे की सहायता करने और मिलकर काम करने के लिये बनाया गया होना चाहिये और शाखा परबंधक इस बात से संतुष्ट होने चाहिये कि समूह का गठन केवल प्रोजेक्ट में भाग लेने और उसके लाभ प्राप्त करने के लिये ही नहीं बनाया गया है.
  • सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होने चाहिये.
लिंक कार्यक्रम :
बैंक वित्त उपलब्ध कराने के दो तरीके  हैं.
  • सीधे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), या
  • समूह को ऋण देने के लिये वीए/गैर सरकारी संगठनों को अधिक मात्रा में ऋण देकर
ऋण की मात्रा :
बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के आकलन के अनुसार बचत और ऋण का स्वीकार्य अनुपात 1:1 से 1:4 तक हो  सकता है.
ब्याज दर और प्रोसेसिंग प्रभार :
नवीनतम ब्याज दर की जानकारी के लिये यहां क्लिक करें.
नवीनतम प्रोसेसिंग प्रभार की जानकारी के लिये यहां क्लिक करें.
प्रतिभूति :
बैंक के धन से सृजित आस्ति का दृष्टिबंधन.
संपार्श्विक प्रतिभित के लिये कोई आग्रह नहीं.
प्रतिभूति दस्तावेज :
  • सभी सदस्यों द्वारा सम्मिलित करार.
  • सदस्यों द्वारा प्राधिकृत करार
अदायगी :
बैंक समूह से वार्ता करके अदायगी अवधि तय करेगा जो 3 से 7 साल तक की हो सकती है. .
अदायगी सामान्यत: मासिक किस्तों में की जायगी या स्थानीय परिस्थितयों तथा सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्य आदि के अनुरूप होगी. .
सदस्यों द्वारा समूह को ऋण की दायगी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या हाट के दिन या प्रति पखवारा, माह हो सकती है.


दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार दि. 24 सितंबर 2013 से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई -एनयूएलएम) को सभी जिला मुख्यालयों और 1.00 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में लागू कर रही है।

एनयूएलएम का स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) शहरी गरीबों के रेहड़ी-पटरी वालों/फेरीवालों सहित व्यक्तियों/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंक से आसान ऋण प्राप्त करने और एसएचजी ऋणों पर ब्याज सहायकी प्राप्त करने में सहायता करता है।

डीएवाई-एनयूएलएम के एसईपी कार्यक्रम के तहत तीन श्रेणियों में ऋण निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा: -

योजना

व्यक्तिगत उद्यम (SEP-I)

समूह उद्यम (SEP-G)

एसएचजी बैंक लिंकेज

पात्रता

शहरी गरीब व्यक्तिगत लाभार्थी जो स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहता है

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या डीएवाई-एनयूएलएम के तहत गठित एसएचजी के सदस्य या स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों का समूह किसी भी बैंक से इस घटक के तहत रियायती ऋण का लाभ उठा सकता है।

समूह आधारित सूक्ष्म उद्यम ऋणों के लिए मानदंड/ विनिर्देश इस प्रकार हैं:

समूह उद्यमों में कम से कम तीन (3) सदस्य होने चाहिए जिनमें से कम से कम 70% सदस्य शहरी गरीब परिवारों से हों। एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही समूह में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

समूह कम से कम 06 महीने से अस्तित्व में होना चाहिए और वह पंचसूत्रों का पालन करता हो।

समूह ग्रेडिंग मानदंडों को पूरा कर रहा है।

आयु

ऋण के लिए आवेदन करते समय संभावित लाभार्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

ऋण आवेदन के समय सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

ऋण आवेदन के समय सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

परियोजना लागत/ऋण पात्रता

अधिकतम रु.2.00 लाख

समूह अधिकतम रुपये 2 लाख प्रति सदस्य या रु. 10 लाख प्रति समूह, जो भी कम हो, के ऋण के लिए पात्र होगा।

एसएचजी को बैंकों द्वारा उचित मूल्यांकन अथवा ग्रेडिंग के बाद बचत संबद्ध ऋण (बचत और ऋण का अनुपात 1:1 से 1:4 तक भिन्न) मंजूर किए जा सकते हैं। तथापि, परिपक्व एसएचजी के मामले में, बैंक के विवेक के अनुसार, बचत के चार गुना की सीमा से अधिक ऋण दिया जा सकता है।

मार्जिन

50000 रुपये तक का ऋण- कोई मार्जिन नहीं

50000 रुपये से अधिक का ऋण- अधिमानतः 5%, किसी भी मामले में 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

50000 रुपये तक का ऋण- कोई मार्जिन नहीं

50000 रुपये से अधिक का ऋण- अधिमानतः 5%, किसी भी मामले में 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

एसएचजी की बचत की 1:4 अवधारणा पर आधारित स्वीकृत ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं।

संपत्ति सृजन/उत्पादक/आय सृजन गतिविधि के लिए मंजूर ऋण के मामले में सामान्य मार्जिन मानदंड नीचे दिए गए हैं: -

1.60 लाख रुपये तक का ऋण - शून्य

1.60 लाख रुपये से अधिक ऋण - न्यूनतम 10%

प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति:- बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक।

संपार्श्विक प्रतिभूति:- कोई संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।

प्राथमिक प्रतिभूति:- बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक।

संपार्श्विक प्रतिभूति:- कोई संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।

प्राथमिक प्रतिभूति:- बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक।

संपार्श्विक प्रतिभूति:-

रु.10.00 लाख तक का ऋण-शून्य

रु.10.00 लाख से अधिक का ऋण - पात्र गतिविधियों के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 10.00 लाख रुपये से अधिक और 20.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति में छूट दी गई है, जिसे सीजीएफएमयू के तहत कवर किया जा सकता है। सीजीएफएमयू शुल्क एसएचजी द्वारा वहन किया जाएगा। सीजीएफएमयू के तहत पात्र गतिविधियों के लिए एसएचजी को कवर करने की विस्तृत प्रक्रिया आईसी संख्या 02754-2021 दिनांक 27.08.2021 के माध्यम से पहले ही साझा की जा चुकी है।

सीजीएफएमयू के तहत कवर किए जाने के लिए अपात्र खातों के लिए, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण राशि के 100% की सीमा तक संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए।

गारंटी कवरेज (सीजीटीएमएसई/

सीजीएफएमयू)

बैंक लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के तहत ऋण को कवर कर सकता है या गारंटी कवर के लिए गतिविधि की पात्रता के अनुसार एसईपी ऋण के लिए गारंटी कवर प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी अन्य उपयुक्त गारंटी निधि के तहत कवर कर सकता है।

समूह उद्यम ऋण (एसएचजी के अलावा) को लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के तहत कवर किया जा सकता है या गारंटी कवर के लिए गतिविधि की पात्रता के अनुसार एसईपी ऋणों के लिए गारंटी कवर प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी अन्य उपयुक्त गारंटी फंड के तहत कवर किया जा सकता है।

रु.10.00 लाख से अधिक के एसएचजी ऋण को सूक्ष्म इकाई के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत कवर किया जा सकता है।

ब्याज सहायकी

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत लाभार्थियों को 7% प्रति वर्ष और बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के बीच का अंतर ब्याज सहायकी के रूप में प्रदान किया जाएगा। समय पर ऋण चुकौती करने पर ही ब्याज सहायकी दी जाएगी।

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत लाभार्थियों को 7% प्रति वर्ष और बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के बीच का अंतर ब्याज सहायकी के रूप में प्रदान किया जाएगा। समय पर ऋण चुकौती करने पर ही ब्याज सहायकी दी जाएगी।

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत लाभार्थियों को 7% प्रति वर्ष और बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के बीच का अंतर ब्याज सहायकी के रूप में प्रदान किया जाएगा। समय पर ऋण चुकौती करने पर ही ब्याज सहायकी दी जाएगी।

समय पर अपना ऋण चुकौती करने वाले सभी महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को अतिरिक्त 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।

ऋण का अधिग्रहण

अनुमति नहीं

अनुमति नहीं

रु.2.00 लाख अधिक और रु.20.00 लाख तक के लिए अनुमति है।

दीनदयालअंत्योदययोजना-राष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


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