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Image प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना का निर्माण – दिशानिर्देश में संशोधन

व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता

पैरामीटर

संशोधित दिशानिर्देश

पात्रता

  • व्यक्तिगत
  •  स्वामित्व वाली फर्म
  • साझेदारी फर्म
  • एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन)
  • एनजीओ (गैर सरकारी संगठन)
  • एसएचजी (स्वयं सहायता समूह)
  • सहकारी (सहकारी)
  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां

आयु और योग्यता

18 वर्ष से अधिक, कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं

पात्र उद्यम

  • मौजूदा उद्यम - ओडीओपी और गैर-ओडीओपी दोनों।

 

 

  • नया उद्यम - ओडीओपी और गैर-ओडीओपी दोनों।

वित्तीय सहायता / सहायता

  • सभी के लिए- व्यक्तिगत/स्वामित्व/साझेदारी/एफपीओ/ एनजीओ/एसएचजी/सहकारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां- पात्र परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का @35% ऋण सहबद्ध पूंजी सहायकी, अधिकतम रु. 10.00 लाख।

बैंक द्वारा ऋण का पुनर्गठन

मौजूदा इकाइयों के आवेदक/उद्यमी जो दबाव में हैं और बैंकों द्वारा पुनर्गठन के लिए अर्हता रखते हैं, वे भी इस योजना के तहत इकाई के उन्नयन/विस्तार के लिए पात्र हैं।

अभिसरण

आवेदक अन्य प्रासंगिक सरकार प्रायोजित योजनाओं के साथ ब्याज सहायकी और टॉप-अप अभिसरण के लिए भी पात्र है।

अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी

इस योजना के तहत आवेदक/उद्यम बैंक ऋण के लिए पात्र है, भले ही उसने सरकार की अन्य सहायकी से जुड़ी योजनाओं में बैंक ऋण लिया हो।

सामान्य अवसंरचना की स्थापना के लिए समूह श्रेणी को सहायता

पैरामीटर

संशोधित दिशानिर्देश

पात्र संगठन

  • एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन)
  • एफपीसी (किसान उत्पादक कंपनियां)
  • सहकारिता (सहकारिता)
  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / और इनका संघ
  • सरकारी एजेंसियां

उपरोक्त संगठन जिन्होंने सामान्य आधारभूत संरचना/मूल्य श्रृंखला/ऊष्मायन केंद्रों के साथ खाद्य प्रसंस्करण लाइन स्थापित किया है या स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, वे योजना के इस घटक के तहत वित्तीय सहायता/सहायता के लिए पात्र होंगे।

उत्पाद

ओडीओपी या गैर-ओडीओपी के प्रस्ताव सहायता के पात्र हैं। हालांकि ओडीओपी प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कारोबार और अनुभव

कोई पूर्व शर्त नहीं

समर्थन/ सहायता

  • 3.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण सहबद्ध पूंजी सहायकी।
  • कुल पात्र परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परियोजना के घटक और लागत ब्रेकअप

  • संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य की लागत शामिल है।
  • तकनीकी सिविल कार्य पात्र परियोजना लागत के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • भूमि/किराये या पट्टा वर्क शेड की लागत इसमें शामिल नहीं की जाए।
  • कुल पात्र परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ @35% की दर से ऋण सहबद्ध पूंजी सहायकी।

आवेदक संगठन द्वारा योगदान

  • आवेदक संगठन का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10% होना चाहिए, शेष आवश्यक धनराशि बैंक से ऋण के रूप में होनी चाहिए।
  • पोर्टल पर आवेदन करने से पहले, आवेदक संगठन को परियोजना के वित्त के माध्यम से परिकल्पित ऋण के लिए उधार देने वाले बैंकों से सैद्धांतिक अनुमोदन प्रस्तुत करना भी आवश्यक है ।

अन्य वित्तीय सहायता

  • बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए आवेदक संगठनों को 50000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के इस घटक के लिए जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) को शामिल करना अनिवार्य नहीं है।
  • आवेदक संगठन डीपीआर तैयार करने में अनुभव रखने वाले किसी पेशेवर/एजेंसियों को नियुक्त कर सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों की सूची जो सहायता के लिए पात्र नहीं हैं

संसोधन

ये दोनों गतिविधियां अब इस गतिविधि के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।


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