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Image यूनियन रिवर्स मॉरगेज

विशेषताएं

1. उद्देश्य

1.1 भारत में स्व-अधिकृत आवास संपत्ति रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित आय का स्रोत प्रदान करना.

1.2 मासिक भुगतान या मासिक भुगतान के संयोजन और एकमुश्त के रूप में आय.

नोट : एकमुश्त राशि केवल चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध है.

2. पात्रता

2.1 उत्पाद केवल भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है.

2.2 भारत में स्वयं के कब्जे वाली आवासीय संपत्ति का मालिक हो

2.3 व्यक्तिगत, या तो अकेले या संयुक्त रूप से सह-आवेदक के रूप में जीवनसाथी के साथ.

2.4 उधारकर्ता की न्यूनतम आयु 60 वर्ष और जीवनसाथी की 55 वर्ष होनी चाहिए.

2.5 मंजूरी की तिथि को जीवित पति/पत्नी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए.

3. ऋण की प्रमात्रा

3.1 न्यूनतम - रु. 1 लाख

3.2 अधिकतम - रु. 100 लाख तक

3.3 संपत्ति के मूल्य के आधार पर ऋण की पात्रता

नोट : ऋण राशि में परिपक्वता तक के भविष्य के ब्याज शामिल हैं.

4. ऋण का मूल्य

4.1 महानगर में स्थित संपत्ति के मामले में- संपत्ति के आकलित मूल्य का 90%

4.2 शहरी क्षेत्र में स्थित संपत्ति के मामले में- संपत्ति के आकलित मूल्य का 80%

4.3 महानगर /शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य में स्थित संपत्ति के मामले में- संपत्ति के आकलित मूल्य का 70%

5. पुनर्भुगतान की अवधि

5.1 न्यूनतम अवधि 15 वर्ष और अधिकतम अवधि 20 वर्ष तक, यदि उधारकर्ता की आयु 60 से 65 वर्ष के बीच है.

5.2 न्यूनतम अवधि 10 वर्ष और अधिकतम अवधि 20 वर्ष तक, यदि उधारकर्ता की आयु 65 वर्ष से अधिक है.

6. पुनर्भुगतान/समायोजन

6.1 उधारकर्ता को अपने जीवनकाल में राशि का भुगतान नहीं करना है.

6.2 ऋण तभी देय होगा जब अंतिम जीवित उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है या आवास की बिक्री का विकल्प चुनता है या स्थायी रूप से आवास से किसी संस्था या रिश्तेदार के पास स्थानांतरित हो जाता है.

6.3 ऋण सहित ब्याज का समायोजन निवासी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा या उधारकर्ता एवं उसके वारिस द्वरा पुनर्भुगतान द्वारा किया जाएगा.

7.  ब्याज की दर

7.1 हमारी नवीनतम ब्याज दरों कों जानने लिए कृपया यहाँ Please click here क्लिक करें

7.2 मूल्यांकन / विधिक / स्टांप शुल्क/ सीईआरअसएआई/ पंजीकरण शुल्क वास्तविक के अनुसार.

8. पूर्वभुगतान दंड

8.1 कोई पूर्वभुगतान दंड नहीं.

9. प्रतिभूति

9.1 स्वामी द्वारा स्वयं के कब्जे वाली आवासीय संपत्ति.

10.बीमा और रखरखाव

10.1 उधारकर्ताओं द्वारा स्वयं से आग, भूकंप एवं अन्य आपदाओं से आवास का बैंक के नियमनुसार बीमा होना चाहिए.

10.2 उधारकर्ता को संपत्ति को अच्छी स्थिति में रखना होगा और समय पर सभी कर एवं प्रभार का भुगतान करना होगा.

**शर्ते लागू **

**अधिक जानकारी के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें**

आवेदन पत्र एवं दस्‍तावेज


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