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एनआरओ एफडीआर -
खाते का विवरण
अनिवासी साधारण खाता (एनआरओ)
मुद्रा
भारतीय मुद्रा
खातों का प्रकार
मीयादी जमा
मीयादी जमाओ की अवधि
न्यूनतम 15 दिन से लेकर अधिकतम 10 वर्ष के लिए
खाता में जमा राशि के स्रोत
1. बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किसी मान्य मुद्रा में विदेश से प्रेषित निधियां
2. विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये (INR) में जारी ऐसे चेक/ ड्राफ्ट, जो विदेशी बैंक और हमारे विनिमय केन्द्रों द्वारा संचालित वोस्ट्रो खातों पर आहरित हों.
3. हमारे बैंक या अन्य किसी बैंक के उसी खातेदार या अन्य किसी खातेदार के अन्य एनआरई/ एफसीएनआर/ एनआरओ (NRE / FCNR/NRO) खातों से अंतरण द्वारा बशर्ते कि उसके साथ भुगतान कर्ता बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न हो.
4. खाता धारक द्वारा स्वयं बैंक में विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा में यात्री चैकों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा.
नोट: तीसरे पक्ष के यात्री चेक (TCs) स्वीकार्य नहीं है
ब्याज की दर
समय समय पर बैंक जो भी दर निर्धारित करें
कौन खोल सकता है
एनआरआई (NRIs)/पीआईओ (PIOs)/ भारत के विदेशी नागरिक(OCIs)(नेपाल तथा भूटान के निवासियों को छोड़कर)
(पाकिस्तान के ऐसे व्यक्तियों के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति अपेक्षित है)
किसके साथ संयुक्त खाता हो सकता है
निवासी और/या अनिवासियों के साथ खाते को संयुक्त रूप से खोला जा सकता है. यदि खाता अनिवासी के साथ संयुक्त रूप से खोला गया है तो उसका संचालन खाते धारक के इच्छानुसार किया जाएगा परंतु यदि खाता निवासी भारतीय के साथ खोला गया है तो संयुक्त खाता धारक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निकटस्थ रिश्तेदार होना चाहिए और खाते का संचालन केवल पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा.
नामांकन
अनुमति है
ब्याजगत आय पर कर
एनआरओ जमाओं पर अर्जित ब्याज के लिए टीडीएस (TDS) का दर 30.90% है. यदि ब्याज की राशि 10 लाख रूपये से अधिक हो, तो टीडीएस की दर 33.99% होगी. जिस देश में एनआरआई का निवास है यदि उस देश का भारत के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौता(डीटीएए) हुआ है तो उनके लिए टीडीएस दर कम होगी. डीटीएए एवं टीआरसी विवरण के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.
किसी निवासी के पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी द्वारा संचालन
पावर ऑफ अटॉर्नी के शर्तानुसार अनुमत स्था नीय भुगतानों का आहरण एवं खाता धारक के नाम से निवेश करना प्रतिबंधित है. पीए दस्तावेज प्रदान करने पर ही खाताधारक के नाम से विदेश में धन-प्रेषण करने की अनुमति है.
स्वदेश में धन-प्रेषण
प्रयोज्य कर कटौती के उपरांत ब्याज स्वदेश प्रेषित करने की अनुमति है. नियत परिस्थितियों के तहत प्रयोज्य कर के भुगतान के उपरांत ही मूलधन स्वदेश प्रेषित करने की अनुमति है.
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