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1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) एक आम भारतीय बाजारमें र वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर कर के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजिंग सुधार होगा।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक एकल, राष्ट्रीय और एकसमान कर है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, चुंगी, विलासिता कर आदि जैसे विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के करों की जगह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर देश भर में लगाया जाता है।
हमारे बैंक को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न तरीकों (ऑफलाइन/ऑनलाइन) के माध्यम से जीएसटी संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है। ई फोकल प्वाइंट शाखा, नई दिल्ली जीएसटी संग्रह के लिए नोडल शाखा है
ए.ओ.टी.सी.(ओवर द काउंटर)
बैंक की सभी शाखाएं जीएसटीएन मेनू के माध्यम से जीएसटी संग्रह के लिए अधिकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि ग्राहक को जीएसटी चालान के उत्पादन के लिए https://www.gst.gov.in जीएसटीएन वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद जीएसटीएन मेनू के माध्यम से संसाधित होने वाली शाखाओं में चालान का उत्पादन किया जा सकता है।
बी. इंटरनेट बैंकिंग
इंटरनेट बैंकिंग उपयोग कर्ता कोई भी यूबीआई ग्राहक अपने रिटेल/कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी का उपयोग करके जीएसटी का भुगतान कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि ग्राहक को जीएसटी चालान जनरेट करने के लिए https://www.gst.gov.in जीएसटीएन वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद यूनियन बैंक इंटरनेट बैंकिंग का चयन करके ऑनलाइन जीएसटी भुगतान किया जा सकता है
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