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यूनियन बैंक इन्टरनेट बैंकिंग के प्रयोगकर्ता, आय कर के साथ ही साथ कार्पोरेट कर, स्त्रोत पर कर की कटौती (TDS), अनुषंगी लाभ कर (FBT), प्रतिभूति संव्यवहार कर, ब्याज कर, सम्पदा शुल्क आदि का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. ऑनलाइन भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें. डुप्लीकेट चलन जनरेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें. जिन ग्राहकों के पास ई-बैंकिंग सुविधा तथा पैन/टैन(PAN/TAN) है, यह सुविधा ले सकते हैं. न्यूनतम/अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है. शाखाओं में भौतिक रूप से भुगतान हम प्रत्यक्ष करों के तहत, आय कर, कार्पोरेट कर, ब्याज कर, व्यय कर, सम्पदा शुल्क कर, उपहार कर आदि के संग्रहण को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं. कर निर्धारितियों से प्रत्यक्ष कर संग्रहण स्वीकार करने के लिए सम्पूर्ण भारत में हमारी “1204” शाखाएँ निर्दिष्ट हैं. निर्दिष्ट शाखाओं की सूची निम्नानुसार है: प्राधिकृत शाखाओं की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें. कर निर्धारितियों द्वारा राशि का प्रेषण करते समय सभी तरह से भरकर निर्धारित चालान का प्रयोग करना होगा. राशि का प्रेषण नकद, चेक या ड्राफ्ट से किया जा सकता है. चालान भरते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा:
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