Home You are here : path Products path Personal path AtalPensionYojana

image   अटल पेंशन योजना

विशेषताएं


अटल पेंशन योजना
भारत सरकार कामकाजी गरीबों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उनकी सेवानिवृति हेतु बचत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं सक्षम बनाने पर केंद्रित है । इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कामगारों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है ।
इसलिए भारत सरकार ने 2015-16 के बजट में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक एक नई योजना की घोषणा की है। एपीवाई असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर केंद्रित है। यह योजना एनपीएस संरचना के माध्यम से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित है।
 
अटल पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं:
  • अटल पेंशन योजना की स्थापना भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके लक्ष्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के गरीब, वंचित और श्रमिक हैं। इसे पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) संरचना के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
  • 1000 रु. से 5000 रु. प्रति माह (1000 के गुणकों में) के बीच अभिदाताओं हेतु न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी ।
  • न्यूनतम पेंशन की गारंटी भारत सरकार द्वारा इस अर्थ में दी जाएगी, कि यदि पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्राप्त प्रतिलाभ अंशदान की अवधि में न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिफल से कम है, तो ऐसी कमी को सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। वहीं यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक प्रतिलाभ न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिलाभ से अधिक है तो अंशदान की अवधि के दौरान, इस तरह की अधिकता को ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अभिदाताओं को योजना के लाभ में वृद्धि होगी ।
  • केवल पहले 5 वर्षों के लिए भारत सरकार भी अभिदाताओं के योगदान का 50% या 1000/- रु. प्रति वर्ष, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी।
  • योगदान का लाभ 5 वर्ष की अवधि के लिए है और यह योजना उन लोगों के लिए है जो दिनांक 1.06.2015 से 31.03.2016 की अवधि के बीच खाते खोलते हैं।
पात्रता:
  • 18-40 वर्ष की आयु के बीच के भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू होगा।
  • आधार इसका प्राथमिक केवाईसी होगा।
  • यदि खाता खोलने के समय उपलब्ध नहीं है तो आधार विवरण बाद में जमा किया जा सकता है।
  • सभी बैंक खाताधारक एपीवाई में शामिल हो सकते हैं
कौन पात्र नहीं है?

निम्नलिखित व्यक्ति निम्नलिखित मानदंडों पर सरकार के योगदान के लिए पात्र नहीं हैं।

  • जो 01.04.2016 को या उसके बाद योजना में शामिल हुआ।
  • यदि वह आयकर दाता है।
  • यदि वह किसी सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत रक्षित है।
  • प्रवासी भारतीय (एनआरआई) खाता खोलने हेतु पात्र नहीं हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक एपीएस योजना के कार्यकाल के दौरान एनआरआई बन जाता है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और संपूर्ण योगदान और उन पर अर्जित प्रतिलाभ का भुगतान खाताधारक को कर दिया जाएगा।
निकास:
  • 60 वर्ष की आयु हो जाने पर
  • इस उम्र में पेंशन धन/मूल निधि के 100% वार्षिकीकरण की अनुमति है। निकासी पर ग्राहक को पेंशन उपलब्ध होगी।
  • अभिदाता की मृत्यु के मामले में पेंशन पति/पत्नी को उपलब्ध होगी और उन दोनों (अभिदाता और पति/पत्नी) की मृत्यु पर पेंशन मूल निधि उसके नामिती को दे दी जाएगी।
  • 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वैच्छिक निकास की अनुमति है। ऐसे अभिदाताओं के मामले में जिन्होंने एपीवाई के तहत सरकारी सह-अंशदान का लाभ लिया है, उसके अंशदान पर शुद्ध वास्तविक अर्जित आय (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद) के साथ, सरकारी सह-अंशदान, और सरकारी सह-अंशदान पर अर्जित उपचित आय, उसे नहीं दी जाएगी।
चूक के लिए शुल्क:
विलंबित भुगतानों के लिए बैंकों को अतिरिक्त राशि एकत्र करने की आवश्यकता होती है, ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रति माह से लेकर 10/- रुपये प्रति माह तक भिन्न होगी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:
  • प्रति माह 100 रु. तक के अंशदान के लिए 1 रु. प्रति माह।
  • 101 से 500/- रु. प्रति माह के बीच अंशदान के लिए 2 रु. प्रति माह।
  • 501/- से 1000/- रु. प्रति माह के बीच अंशदान के लिए 5 रु. प्रति माह।
  • 1001/- रु. प्रति माह से अधिक के अंशदान के लिए 10 रु. प्रति माह।

ब्याज/जुर्माने की निश्चित राशि ग्राहक के पेंशन की मूल निधि के भाग के रूप में रहेगी।
अन्य जानकारी::
  • ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंशदान राशि के स्वतः नामे के लिए बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि हो।
सांकेतिक मासिक अंशदान शुल्क:
प्रविष्टि की
आयु (वर्ष)
मासिक पेंशन राशि (रु.)
1000 2000 3000 4000 5000
सांकेतिक मासिक अंशदान राशि (रु.)
18 42 84 126 168 210
20 50 100 150 198 248
25 76 151 226 301 376
30 116 231 347 462 577
35 181 362 543 722 902

40

291 582 873 1164 1454
एनएसडीएल सीआरए ने एपीवाई के अभिदाताओं की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन आरंभ किया है। मोबाइल एप्लिकेशन अभिदाताओं को अपने एपीवाई खाते के बारे में जानकारी रखने में सक्षम बनाएगा। मोबाइल एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर डाला गया है और यह लाइव है तथा डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। मोबाइल एप्लिकेशन में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं जिनका उपयोग अभिदाता कर सकते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं।
  • एपीवाई के तहत वर्तमान धारित राशि देखें
  • एपीवाई के तहत लेनदेन विवरण डाउनलोड करें
  • एपीवाई के तहत खाता विवरण देखें
  • एपीवाई के तहत पिछले 5 अंशदान लेनदेन देखें
  • ई-पीआरएएन: यह सुविधा ग्राहक को ई-पीआरएएन देखने के साथ-साथ उसे डाउनलोड करने में सक्षम बनाती है।
  • आधार सीडिंग - यह सुविधा ग्राहक को वीआईडी दर्ज करके एपीवाई खाते के लिए आधार को सीड करने में सक्षम बनाती है।

union

union

  • Rewarded

    Rewarded

    Earn reward points on transactions made at POS and e-commerce outlets

  • Book your locker

    Book your locker

    Deposit lockers are available to keep your valuables in a stringent and safe environment

  • Financial Advice?

    Financial Advice?

    Connect to our financial advisors to seek assistance and meet set financial goals.

  • ATM & Branch Network

    ATM & Branch Network

    Find ubi Branches and ATMs in proximity to your location.