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1.उद्देश्य
1.1 आवास ऋण ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए॰
1.2 संपत्ति की खरीद से संबंधित आकस्मिक व्यय या किसी अन्य व्यय/ विविध लागत को पूरा करने के लिए (नए आवास ऋण उधारकर्ताओं के मामले मे - एनएचबी)
1.3 विवाह, उपभोग संबंधी वस्तुओं की खरीद, यात्रा, छुट्टी आदि जैसे व्यक्तिगत खर्चो को पूरा करने के लिए (नए और मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं के मामले में - एनएचबी और ईएचबी)
1.4 अन्य बैंकों से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान
2.पात्रता
2.1 आवेदक मौजूदा या नए आवास ऋण उधारकर्ता होना चाहिए.
2.2 नए आवास ऋण ग्राहकों के लिए, आवास ऋण की मंजूरी के साथ यूएपीएल को स्वीकृत किया जा सकता है। तथापि, एनएचबी को यूएपीएल का संवितरण संपत्ति के पूर्ण निर्माण / कब्जे और सुरक्षा की पूर्णता के बाद ही किया जाएगा।
2.3 मौजूदा आवास ऋण आवेदकों के लिए यूएपीएल का लाभ लेने के लिए, आवास ऋण ईएमआई के पुनर्भुगतान का उनका संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और आवास ऋण खाते में कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए, अर्थात पिछले 6 महीने की अवधि के दौरान खाते को एसएमए श्रेणी के तहत वर्गीकृत नहीं होना चाहिए।
2.4 आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2.5 आवेदक की अधिकतम आयु वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तक और गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष होनी चाहिए।
3. ऋण की प्रमात्रा
3.1 प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऋण की अधिकतम राशि रु.15.00 लाख है, जो चुकौती क्षमता के अधीन है.
4.पुनर्भुगतान
4.1 अधिस्थगन अवधि की अनुमति नहीं है। पुनर्भुगतान ऋण के पहले संवितरण के अगले माह से प्रारम्भ होगा।
4.2 अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि सात वर्ष (84 महीने) होगी बशर्ते कि पुनर्भुगतान आवास ऋण के साथ-साथ समाप्त हो।
5.ब्याज दर
5.1. नवीनतम ब्याज दरों के लिए कृपया यहाँ Please click here क्लिक करें।
6. पूर्व भुगतान हेतु जुर्माना
6.1 पूर्व भुगतान हेतु कोई जुर्माना नहीं है।
7.प्रतिभूति
7.1 कोई प्रतिभूति आवश्यक नहीं है।
7.2 हालांकि, आवास ऋण के तहत जमानत के रूप में रखी गई आवास संपत्ति को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि आवास ऋण और व्यक्तिगत ऋण देनदारियाँ पूरी तरह से चुकता/समायोजित नहीं हो जाती है। इस आशय की एक शर्त स्वीकृति पत्र में प्रदान की जानी है और इसे आवास संपत्ति के मालिकों द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत किया जाना है।
7.3 उधारकर्ताओं से इस संबंध में एक वचनबद्धता (अनुलग्नक 1) के अनुसार ली जानी है।
7.4 आवास ऋण के सभी आवेदकों/ गारंटीकर्ता द्वारा वचनबंध पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
8. गारंटी
8.1 आवास ऋण का सह-आवेदक/गारंटीकर्ता जारी रहेगा।
8.2 हालांकि उन उधारकर्ताओं के मामले में जिनका हमारे बैंक में यूएसएसए खाता है एवं खाते से वेतन का आहरण करते है या यूएसएसए खाते को बनाए रखने के तैयार है, के लिय मंजूरी प्राधिकारी द्वारा गारंटी प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है। हमारे पास यूएसएसए खाता रखने के इच्छुक उधारकर्ताओं से एक वचन-पत्र प्राप्त किया जाना है।.
8.3 यदि आवास ऋण खाते में कोई गारंटी उपलब्ध नहीं है और यूएसएसए खाता भी नहीं है निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी;
विवाहितआवेदक के मामले में :
जीवनसाथी / माता-पिता की व्यतिगत गारंटी (पुरुष आवेदक के मामले में) / सास-ससुर(महिला आवेदक के मामले)/ बैंक को स्वीकार्य और पर्याप्त साधन होने पर तृतीय पक्ष की गारंटी।
अविवाहित/ विधवा/ तलाकशुदा के मामले में:
माता- पिता में से किसी एक की व्यतिगत गारंटी/ बैंक को स्वीकार्य और पर्याप्त साधन होने पर तृतीय पक्ष की गारंटी।
**अधिक जानकारी के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें**
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