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Imageयूनियन वुमैन प्रॉफेश्नल पर्सनल ऋण योजना (यूडब्लूपीपीएल)

  1. उद्देश्य :

महिला उद्यमियों के व्यक्तिगत खर्च जैसे शादी, उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद, यात्रा, छुट्टी आदि को पूरा करने के लिए


  1. योग्यता :

वैतनिक एवं अवैतनिक आय वाली महिलाएं जो निम्नलिखित व्यवसायों में संलग्न हैं और जिनकी वार्षिक वेतन / आय रु. 5.00 लाख या उससे अधिक है, इस योजना के पात्र हैं :

महिला उद्यमियों हेतु निम्न क्षेत्र

  • स्वास्थ्य सेवा ;
  • लेखा, ऑडिट ;
  • संपदा प्रबंधन /वित्तीय सेवाएँ ;
  • इंजीनिरिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग ;
  • फैशन डिजाइनिंग ;
  • कला एवं संस्कृति ;
  • कोचिंग, काउंसिलिंग ;
  • फोटोग्राफी, फिल्म निर्माण ;
  • संचार मीडिया, संचार, प्रचार ;
  • सौंदर्य एवं सौंदर्य प्रसाधन ;
  • इवैंट मैनेजमेंट ;
  • कानूनी सेवाएँ;
  • शिक्षा एवं शोध;
  • विमानन ;

नोट :

  • उक्त योग्यता/ पेशे को सुनिश्चित करने के लिए, यह माना जाता है कि वैध प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस प्राप्त किया जाए, जहां भी लागू है.
  • गैर वेतनभोगी आवेदकों के संबंध में, यह निर्धारित किया जा सकता है कि योजना के तहत पात्र होने के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों के बिक्री कारोबार का कम से कम 50% बैंक खाते के माध्यम से भेजा गया हो .


  1. आयु:

  • वेतनभोगी आवेदकों के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु 21 वर्ष होनी चाहिए .
  • गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु 23 वर्ष होनी चाहिए .
  • योजना के लिए अधिकतम निकास आयु वेतनभोगियों के लिए सेवानिवृति की आयु और गैर वेतनभोगियों के लिए 65 वर्ष होगी .


  1. क्रेडिट स्कोर :
    • आवेदक और गारंटरों के सिबिल/ एक्सपीरियन/ ईक्यूफैक्स/ सीआरआईएफ जैसी क्रेडिट सूचना कंपनियों से क्रेडिट इतिहास रिपोर्ट को प्राप्त किया जाए और ड्यू डिलिजेंस / मूल्यांकन किया जाए.

बी. आवेदक/ सह- आवेदक/ गारंटर का न्यूनतम सीआईसी स्कोर 650 और उससे अधिक होना चाहिए .


  1. सुविधा का स्वरूप :

ऋण मियादी ऋण की तरह स्वीकृत किया जाएगा


  1. ऋण की मात्रा:

एक व्यक्ति के लिए ऋण की अधिकतम राशि चुकौती क्षमता के अधीन रु.50.00 लाख है.


  1. ऋण की मात्रा की गणना के लिए आय का निर्धारण :

    वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए :
    • पात्र ऋण राशि/ पुनर्भुगतान क्षमता की गणना के लिए नवीनतम वेतन पर्ची/ नवीनतम आईटीआर/ फॉर्म 16 के अनुसार आय लिया जाए.  
    • पात्र ऋण राशि की गणना के लिए पूंजीगत लाभ, सट्टा आय, एकमुश्त बिल रसीद आदि से आय को नहीं माना जा सकता क्योंकि वे नियमित प्रकृति के नहीं हैं.
    • नवीनतम आईटीआर/ फॉर्म 16/ वेतन पर्ची के अनुसार आय की पुष्टि के लिए पिछले 2 वर्षों का आईटीआर/ फॉर्म 16 और पिछले 3 महीने की वेतन पर्ची भी प्राप्त की जा सकती है.
    • पात्र ऋण राशि की गणना के लिए केवल नियमित आय (वेतन/ पेंशन) पर विचार किया जाएगा. हालांकि, अन्य आय जो वेतन पर्ची में/ फॉर्म 16 / आईटी रिटर्न से दिखाई दे रही है जैसे बोनस, वेरिएबल वेतन, प्रदर्शन / उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, अन्य भत्ते आदि को पिछले 2 वर्ष के फॉर्म 16 / आईटी रिटर्न के औसत के आधार पर वेतन आय में शामिल किए जा सकते हैं .

    स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए:
    • पात्र ऋण राशि की गणना के लिए पूंजीगत लाभ, सट्टा आय, एकमुश्त बिल रसीद आदि से आय को नहीं माना जा सकता क्योंकि वे नियमित प्रकृति के नहीं हैं.
    • आय की नियमितता/ स्थिरता को जानने के लिए पिछले 3 वर्षों का आईटीआर लिया जाएगा और उसकी समीक्षा की जाएगी. यदि वर्ष दर वर्ष आय में भिन्नता 25% से कम है तो पात्र ऋण राशि / पुनर्भुगतान क्षमता की गणना के लिए तुरंत पिछले वर्ष के आईटीआर के अनुसार नवीनतम आय पर विचार किया जाएगा. 
    • हालांकि, यदि वर्ष दर वर्ष आय में भिन्नता 25% से अधिक है तो पात्र ऋण राशि / पुनर्भुगतान क्षमता की गणना के लिए तुरंत पिछले 3 वर्षों के आईटीआर के अनुसार नवीनतम आय पर विचार किया जाएगा. 
    • पी एवं एल, तुलन पत्र और आय की गणना आदि जैसे सहायक दस्तावेज़ भी मूल्यांकन के लिए प्राप्त किए जा सकते है.

  1. मार्जिन : कुछ नहीं

  1. ब्याज दर :

क्र.

ऋण की मात्रा

सिबिल स्कोर

ब्याज दर

(वेतनभोगी)

ब्याज दर

(गैर वेतनभोगी)

1.

रु. 50 लाख तक

700 और ऊपर

ईबीएलआर + 2.10%

ईबीएलआर + 3.00%

700 से नीचे

ईबीएलआर + 2.25%

ईबीएलआर + 3.25%


  1. प्रभार :

क्र सं .

प्रभार

विवरण

12.1.

प्रोसेसिंग प्रभार

कुछ नहीं

12.2

अतिदेय प्रभार

चूक/ विलंबित भुगतान के मामले में, चूक की अवधि में अतिदेय राशि पर 2% प्रतिवर्ष (लागू ब्याज दर से अधिक) की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाना चाहिए.

12.3.

पूर्वभुगतान पर जुर्माना

यदि उधारकर्ता द्वारा अपने स्वयं के वैध स्त्रोतों से ऋण को समायोजित किया जाता है, तो कोई पूर्व भुगतान पर जुर्माना नहीं है.


  1. अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि :

अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 7 वर्ष (84 महीने) होगी, बशर्ते कि पुनर्भुगतान सेवानिवृति के साथ होनी चाहिए .


  1. अधिस्थगन अवधि:

किसी अधिस्थगन अवधि की अनुमति नहीं. ऋण के पहले संवितरण के अगले महीने से पुनर्भुगतान शुरू होनी चाहिए.


  1. प्रतिभूति
    • स्वीकृत ऋण राशि की सीमा के समान “सम्पूर्ण ऋण सुरक्षा” जैसे ऋण जीवन बीमा प्राप्त किया जाना चाहिए.
    • जीवनसाथी की व्यक्तिगत गारंटी .
या
  • यदि उधारकर्ता अविवाहित/ विधवा/ तलाकशुदा है, तो सह- कर्मचारी/ ऋण राशि के बराबर साधन और न्यूनतम सीआईसी स्कोर 700 और उससे अधिक के व्यक्ति की व्यक्तिगत गारंटी ली जाएगी .


    बीमा

योजना के तहत बीमा आवश्यक है .बीमा किस्त को ऋण कि मात्रा में शामिल किया जा सकता है.

**शर्ते लागू **

**अधिक जानकारी के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें**


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