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image  यूनियन प्रोफेशनल

1.

पात्रता

चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेट्स, इंजीनियर्स, वैल्यूअर्स, मैनेजमेंट/वित्तीय सलाहकार, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट आदि के पेशेवर.

2.

उद्देश्य

ए. स्व-व्यवसाय के लिए कार्यालय परिसर के अधिग्रहण का वित्तपोषण करना.

बी. निर्मित/मौजूदा कार्यालय परिसरों या वाणिज्यिक परिसरों/स्वतंत्र भवनों में निर्माणाधीन परिसर की एकमुश्त खरीद के लिए और पहले से स्वामित्व वाली भूमि में कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु या साइट/भूमि की खरीद और उस पर कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए.

सी. जहां ऋण साइट/भूमि की खरीद और कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए है, भूमि का मूल्य कुल परियोजना लागत के 50% से अधिक नहीं होगा.

डी. कार्यालय फर्नीचर एवं जुड़नार, सौर जल / बिजली सिस्टम की खरीद के लिए ऋण केवल योजना के तहत अधिग्रहित कार्यालय परिसर के लिए ही माना जाएगा.

ई. निर्मित संपत्ति के मामले में संपत्ति की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अर्थात ऋण की स्वीकृति के समय). इसके अलावा, संपत्ति का शेष जीवन ऋण की चुकौती अवधि से कम से कम 10 वर्ष अधिक होना चाहिए (ऋण की स्वीकृति से पूर्व सूचीबद्ध मूल्यांकक से प्रतिभूति की अवशिष्ट आयु का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए).

एफ. संबंधित प्रतिभूति पर निर्धारित मार्जिन बनाए रखने के पश्चात कार्यालय परिसर या किसी अन्य अचल संपत्ति/अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूति के सापेक्ष कार्यालय परिसर की मरम्मत/नवीनीकरण/सुधार/विस्तार के लिए भी ऋण प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है.

3.

वित्त की मात्रा

स्वीकृत ऋण की मात्रा संपत्ति के स्थान पर निम्नानुसार निर्भर करेगी:

संपत्ति स्थान

ग्रामीण केंद्र

अर्ध-शहरी केंद्र

शहरी केंद्र

मेट्रो

ऋण की मात्रा

रु. 10 लाख

रु. 50 लाख

रु. 2 करोड़

रु. 5 करोड़

हालांकि ऋण राशि का निर्धारण वित्तीय व्यवहार्यता एवं संबंधित प्रोफेशनल की आय/चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाता है.

4.

मूल्यांकन

सावधि ऋण: ऋण नीति में निर्धारित मानदंड के अनुसार.

5.

मार्जिन

मार्जिन अपेक्षाएं निम्नानुसार है;

निर्माण/खरीद प्रतिफल की लागत पर 35% का एकसमान मार्जिन [स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण आदि सहित करार मूल्य]

फर्नीचर एवं जुड़नार आदि हेतु 40% [केवल यदि कार्यालय परिसर योजना के तहत अधिग्रहित किया गया है]

जहां ऋण साइट/भूमि की खरीद एवं कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए है, भूमि का मूल्य कुल परियोजना लागत के 50% से अधिक नहीं होगा.

6.

सुविधा

सावधि ऋण

7.

प्रसंस्करण एवं अन्य सेवा शुल्क

न्यूनतम रु. 5000/- + जीएसटी के अधीन ऋण राशि का 0.75%

पूर्व-भुगतान शुल्क शून्य 

8.

चुकौती

सावधि ऋण: ईएमआई में चुकौती अधिकतम 84 महीने (12 महीने की अधिस्थगन अवधि सहित). अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की वसूली की जानी है.

9.

प्रतिभूति (प्राथमिक/संपार्श्विक)

योजना के तहत वित्तपोषित भूमि, कार्यालय परिसर, संपत्ति का बंधक जैसा लागू हो और फर्नीचर और जुड़नार का दृष्टिबंधक. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूमि का मूल्य कुल पूर्वानुमानित लागत के 50% से अधिक न हो. जिन मामलों में भूमि की लागत भी वित्तपोषित की जाती है, यदि प्रथम संवितरण की तारीख से 3 महीने के भीतर कोई निर्माण शुरू नहीं किया जाता है, तो स्वीकृति प्राधिकारी से 3 महीने की अधिकतम अवधि के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना है.

प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त किसी अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए. रु. 2.00 करोड़ तक के सभी पात्र ऋणों को सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया जा सकता है. सीजीटीएमएसई के हाइब्रिड मॉडल का भी उपयोग किया जा सकता है. वार्षिक गारंटी शुल्क, दावा प्रक्रिया आदि का भुगतान मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना है.

  • अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.

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