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विवरण
ब्यौरा
उत्पाद का नाम
नारी शक्ति एसटीपी
उद्देश्य
i. पूंजीगत आस्तियों के अधिग्रहण और/ बैठक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी सीमा.
ii. ऋण केवल आय सृजित करने वाली कारोबारी गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाएगा.
पात्रता मानदंड
सभी ईटीबी (बैंक हेतु मौजूद) तथा एनटीबी (बैंक के लिए नए) सूक्ष्म कारोबार उद्यम जो विनिर्माण/सेवा/ट्रेडिंग गतिविधियों/ संबद्ध कृषि गतिविधियों में शामिल है तथा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं वे इस योजना के तहत पात्र होंगे:
i. प्रमोटर की आयु: 21-65 वर्ष.
ii. इकाई के पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या (यूआरएन) होनी चाहिए.
iii. कारोबारी इकाई का गठन – एकल महिला – एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत, महिला स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप
iv. उधारकर्ता/प्रोपराइटर के पास वैध आधार और पैन होना चाहिए. ( ईबीटी ग्राहकों के मामले में कारोबार का पैन और सभी प्रोमोटर के पैन और आधार सीबीएस में दर्ज होने चाहिए).
v. कारोबार इकाई का किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बैंक खाता होना चाहिए (कम से कम 6 माह पुराना).
vi. उधारकर्ता/प्रोमोटर एवं सहयोगी संस्था का नाम चूक किसी भी चूक सूची /सीएफ़आर में नहीं होना चाहिए.
सुविधा
निधि आधारित कार्यशील पूंजी और /या मीयादी ऋण (निर्यात वित्त के अतिरिक्त).
ऋण राशि
आवश्यकता आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम ऋण- रु. 2 लाख एवं अधिकतम रु. 10 लाख तक.
मूल्यांकन
कार्यशील पूंजी के मामले में मूल्यांकन टर्नओवर पद्धति द्वारा किया जाएगा.
मीयादी ऋण के मामले में मूल्यांकन परियोजन लागत एवं उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्जिन के आधार पर होगा.
मार्जिन
5%
भुगतान चुकौती
कार्यशील पूंजी हेतु चल खाता मांग पर देय (ब्याज का भुगतान देय होने पर किया जाएगा)
मीयादी ऋण (रु. 5 लाख तक) की चुकौती अधिकतम 60 माह की अवधि में समीकृत मासिक किश्तों में की जाएगी.
मीयादी ऋण (रु. 5 लाख से अधिक) की चुकौती का भुगतान अधिकतम 84 माह की अवधि में समीकृत मासिक किश्तों में की जाएगी.
प्राथमिक प्रतिभूति
कार्यशील पूंजी - स्टॉक एवं बही ऋण का दृष्टिबंधक.
मीयादी ऋण – बैंक के वित्त से सृजित आस्तियों पर ऋण भार
संपार्श्विक प्रतिभूति
किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं; ऋण को सीजीटीएमएसई योजना के तहत कवर किया जाना है.
नोट: मंजूरी के पश्चात – संवितरण से पूर्व स्तर पर, सीजीटीएमएसई के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा. मौजूदा प्रथाओं के अनुसार सीजीटीएमएसई कवरेज शाखा द्वारा मैन्युअल रूप से किया जाएगा (शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा).
क्रेडिट स्कोरिंग
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार.
गारंटी
सभी प्रोमोटरों की वैयक्तिक गारंटी. कोई भी थर्ड-पार्टी गारंटर स्वीकार्य नहीं है.
दस्तावेजीकरण एवं स्टाम्प ड्यूटि
दस्तावेजों का आधार ओटीपी आधारित डिजिटल निष्पादन.
स्टाम्प ड्यूटी राज्य के प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम के अनुसार वास्तविक होगा. यह प्रारंभ में ही वसूल किया जाएगा. .
ब्याज दर
प्रचलित ब्याज दर/दिशानिर्देशों के अनुसार.
प्रसंस्करण शुल्क
शून्य
दस्तावेजीकरण शुल्क
डिजिटल सुविधा शुल्क
रु. 1000 प्लस जीएसटी
(यह शुल्क प्रारंभ में ही वसूल किया जाएगा)
सीमा का नवीकरण
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नवीकरण वार्षिक रूप से किया जाएगा.
अन्य नियम और शर्तें
कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में, उधारकर्ता द्वारा स्टॉक एवं बही ऋण विवरणों की त्रैमासिक प्रस्तुति.
एनपीए के रूप में खाता का वर्गीकरण
जीएसटी गेन एसटीपी योजना के तहत प्रदान किए गए ऋणों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे.
ब्याज की वसूली समान रूप से की जानी है जैसा कि एमएसएमई अग्रिमों पर लागू है.
नारी शक्ति एसटीपी के तहत ऑनलाइन एमएसएमई ऋण हेतु आवेदन करने के लिए, कृपया, यहां क्लिक करें..
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शर्तें लागू.
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नज़दीकी शाखा से संपर्क करें.
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