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Image प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

विशेषताएं

प्रयोजन

सरकार की ओर से केंद्रीय सहायता प्रदान करके झुग्गी निवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना. निम्न के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी :

  • नई/ पुरानी आवासीय इकाई की खरीद
  • आवासीय इकाई का निर्माण
  • प्लॉट की खरीद और इस पर एक आवासीय इकाई का निर्माण
  • मौजूदा आवासीय इकाई का विस्तार यानी कमरे, रसोई, शौचालय आदि का निर्माण
  • अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था से लिया गया आवास ऋण का अधिग्रहण

पात्रता

  • निवासी भारतीय नागरिक और गैर-निवासी भारतीय, 21 से 70 वर्ष की आयु समूह से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस - घरेलू आय प्रति वर्ष रु.3.00 लाख से कम) या निम्न आय समूह (एलआईजी - घरेलू आय रु.3.00 लाख से अधिक और रु.6.00 लाख तक) या मध्य आय समूह (एमआईजी-I - घरेलू आय रु.6.00 लाख से अधिक और रुपये 12.00 लाख तक) या मध्य आय समूह (एमआईजी-II - घरेलू आय 12.00 लाख से अधिक और रुपये 18.00 लाख तक)
  • व्यक्ति, या तो अकेले या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से जैसे पिता, माता, पुत्र और/या पति/ पत्नी, जिनके पास सह-आवेदक के रूप में आय के नियमित स्रोत हैं.
  • भाई-बहन, यानी भाई-बहन, भाई-भाई, बहन-बहन को आवेदक/ सह-आवेदक के रूप में अनुमति दी जा सकती है, वशर्ते संपत्ति भाई-बहनों के संयुक्त नामों में होना चाहिए.
  • ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी के लिए, नई खरीद के मामले में, संपत्ति परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए. केवल उन मामलों में जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, उन परिस्थिति में घर परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है.
  • ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी के मामले में, यदि योजना की वैधता से पहले परिवार के पुरुष व्यक्ति के नाम पर भूखंड खरीदा जाता है, अर्थात 17.06.2015 तक, यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर किया जाएगा.
  • 2011 की जनगणना के अनुसार प्रस्तावित संपत्ति का अधिग्रहण/ निर्माण वैधानिक शहर में होनी चाहिए (सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें).
  • आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों को देश के किसी भी हिस्से में पक्के मकान/ आवास इकाई का मालिक नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के किसी अन्य घटक का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.

निर्माण का क्षेत्रफल :

वर्ग

ईडबल्यूएस

एलआईजी

एमआईजी- I

एमआईजी-II

निर्माण का क्षेत्रफल:

<=30 वर्ग मीटर

<=60 वर्ग मीटर

<=120 वर्ग मीटर

<=150 वर्ग मीटर


नोट:

  • हालांकि, ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी द्वारा मकान की नई खरीद के मामले में, निर्धारित क्षेत्रफल की तुलना में अधिक क्षेत्रफल की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन जब ऋण ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी द्वारा मकान का विस्तार के लिए होता है, तो विस्तार निर्धारित क्षेत्र के भीतर होना चाहिए.
  • एमआईजी- I / एमआईजी- II के लिए कोई एक्सटेंशन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आय प्रमाण

  • नवीनतम वेतन पर्ची / फॉर्म 16 / पिछले 3 वर्षों के लिए आईटीआर जमा किया जाना है.
  • यदि आवेदक के पास उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, तो आय के संबंध में आवेदक द्वारा एक स्व प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

ऋण की मात्रा

ब्याज सब्सिडि के लिए :

वर्ग

ईडबल्यूएस

एलआईजी

एमआईजी- I

एमआईजी-II

सब्सिडि के लिए पात्र ऋण राशि

रु.6.00 लाख

रु.6.00 लाख

रु.9.00 लाख

रु.12.00 लाख

ब्याज सब्सिडि

6.50%

6.50%

4.00%

3.00%

नोट :

  • ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी के लिए, ऋण की अधिकतम मात्रा रु.30 लाख तक सीमित है जो आवेदक की पुनर्भुगतान क्षमता के अधीन है जो स्वीकार्य आय प्रमाण द्वारा समर्थित है. अर्थात् नवीनतम वेतन पर्ची/ फॉर्म 16/ पिछले 3 वर्षों के आईटीआर.
  •  ऋण की अधिकतम मात्रा रु.6 लाख तक सीमित है, जहाँ आवेदक की स्व-घोषणा को आय प्रमाण माना जाता है.
  • भारत सरकार द्वारा पात्र गृह ऋण उधारकर्ता को केवल 20 वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडि प्रदान करेगा.
  • प्रत्येक श्रेणी (ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ एमआईजी- I/ एमआईजी- II) में उल्लिखित राशि तक ब्याज सब्सिडी सीमित होगी, यहां तक कि सब्सिडी के लिए ऋण राशि की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट सीमा से अधिक है.

मार्जिन

  • ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी के लिए :

    आवासी इकाई की खरीद/ निर्माण के लिए

    10%

    प्लॉट खरीद के लिए

    20%


  • एमआईजी- I / एमआईजी- II के लिए :
    गृह ऋण मार्जिन खरीद/ निर्माण/ अधिग्रहण के लिए इस प्रकार होगा :

    ऋण की मात्रा

    मार्जिन

    रु.75 लाख तक

    20%

    रु.75 लाख से अधिक & रु.200 लाख तक

    25%


  • प्लॉट खरीद के लिए :

    ऋण के लिए मार्जिन(रजिस्टर मूल्य पर)

    सरकारी संस्थाओं से

    निजी संस्थाओं से

    रु.200 लाख तक

    25%

    35%


  • मरम्मत और नवीकरण के लिए : मरम्मत/ नवीकरण की लागत का 20% उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और 80% गृह ऋण होगा.
  • ऋण अधिस्थगन अवधि

    • ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी के लिए 18 महीने तक की और एमआईजी- I/ एमआईजी- II के लिए 36 महीने की ऋण अधिस्थगन अवधि है.
    • पूर्ण आवासीय इकाई की खरीद के मामले में, किसी भी ऋण अधिस्थगन की अनुमति नहीं है.

    चुकौती

    • 30 वर्ष तक की चुकौती अवधि
    • मरम्मत के मामले में 10 वर्ष
    • केवल ईएमआई पद्धति के अनुसार भुगतान किया जाना हैं.
    • अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की सर्विसिंग अनिवार्य है.

    ब्याज दर और प्रसंस्करण शुल्क

    • कृपया हमारी नवीनतम ब्याज दरें जानने के लिए यहां क्लिक करें.
    • प्रत्येक श्रेणी (ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ एमआईजी- I/ एमआईजी- II) के तहत उल्लिखित ब्याज सब्सिडी के पात्र ऋण राशि के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है.
    • हालांकि, उच्च ऋण राशि के लिए, सामान्य प्रसंस्करण शुल्क लागू होगा, निर्धारित सीमा से अधिक, प्रत्येक श्रेणी के लिए अर्थात् अधिकतम राशि के लिए ऋण राशि का 0.50% जो अधिकत रु.15000/- जी.एस.टी के साथ.
    • ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मामले में प्रति आवेदन रु.1000/- और एमआईजी-I/ एमआईजी- II के मामले में प्रति आवेदन रु.2000/-, भारत सरकार द्वारा प्रसंस्करण शुल्क के लिए सीएनए (एनएचबी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी.
    • आवेदक द्वारा सभी अन्य शुल्क जैसे वैल्यूएशन / लीगल / स्टैंप ड्यूटी / सीईआरएसएआई/ मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहन किए जाएंगे.

    नोट :

    • कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं (प्रस्ताव 31/03/2018 तक मान्य).

    पूर्व भुगतान पर जुर्माना

    • वहाँ कोई पूर्वभुगतान जुर्माना नहीं है यदि स्वयं सत्यापन योग्य स्रोतों या अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहण ऋण का पूर्व भुगतान किया गया है.

    प्रतिभूति

    • आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक (ईएम).
    • यदि खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित मकान/ फ्लैट का निर्माण या निर्माणाधीन है, तो अंतरिम प्रतिभूति की आवश्यकता हो सकती है (इसके पूरा होने की अवधि तक).

    गारंटी

    • भारतीय निवासी के लिए त्तृतीय पक्ष गारंटी अनिवार्य नहीं है.
    • भारतीय निवासियों के एक या दो गारंटर, जिनके पास उस ऋण राशि के बराबर का संपत्ति हो, एनआरआई आवेदक द्वारा उन्हें प्रदान किया जाना है.

    बीमा

    • संपत्ति के मूल्य के बराबर संपत्ति बीमा अनिवार्य है.
     

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